9 Dec 2011

News 9 DEC 2011

जिला जनसम्पर्क कार्यालय,छिन्दवाड़ा (म.प्र.)
समाचार

प्रभारी मंत्री श्री बिसेन के अनुमोदन पर 3 हितग्राहियों को
30 हजार रुपये की अनुदान राशि स्वीकृत

               प्रदेश के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, सहकारिता एवं जिले के प्रभारी मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन के अनुमोदन पर कलेक्टर द्वारा जारी वित्तीय वर्ष में प्रभारी मंत्री की जनसम्पर्क राशि से जिले के विधानसभा क्षेत्र परासिया के 3 हितग्राहियों को 10-10 हजार रुपये की अनुदान राशि भजन और संगीत सामग्री क्रय के लिये स्वीकृत की गई है । उन्होंने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत परासिया को स्वीकृत राशि का पुनरावंटन प्रदान कर राशि आहरित कर संबंधित अनुदानग्रहिताओं को प्रदाय करने के निर्देश दिये है ।
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2 हितग्राहियों को 9 हजार रुपये की अनुदान राशि स्वीकृत

          विधायक स्वेच्छानुदान निधि योजना के अन्तर्गत जिले के विधानसभा क्षेत्र चौरई के विधायक श्री मेरसिंह चौधरी की अनुशंसा पर कलेक्टर द्वारा जारी वित्तीय वर्ष में जिले के बिछुआ विकासखंड के 2 हितग्राहियों को आर्थिक सहायता के लिए 9 हजार रुपये की अनुदान राशि स्वीकृत की गई है । उन्होंने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बिछुआ को संबंधित हितग्राहियों को स्वीकृत अनुदान राशि प्रदाय करने के निर्देश दिये हैं ।
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5 थोक विक्रय ड्रग लायसेंस निरस्त

                  औषधि निरीक्षक द्वारा किये गये निरीक्षण के दौरान औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 और नियमावली 1945 के प्रावधानों का पालन नहीं पाये जाने पर 5 मेडीकल स्टोर्स के थोक विक्रय ड्रग लायसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिये गये है ।
             औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी ने बताया कि जिले की तहसील परासिया के ग्राम छिंदा के मेसर्स प्रदीप मेडीकल स्टोर्स, तहसील चौरई मुख्यालय के मेसर्स जयलहरी औषधालय और ग्राम रामगढ के मेसर्स प्रज्ञा ड्रग्स स्टोर्स, तहसील अमरवाड़ा के ग्राम सोनपुर के मेसर्स मानकचंद साहू पिता धरमचंद साहू तथा तहसील सौंसर के ग्राम कढ़हैया के मेसर्स श्रीराम मेडीकल के थोक विक्रय ड्रग लायसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिये गये हैं ।
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नारकोटिक ड्रग्स एवं सायकोट्र्रोयिकयुक्त औषधियों को रजिस्टर्ड
मेडीकल प्रेक्टिशनर के प्रिस्क्रप्शन पर विक्रय करने के निर्देश

         औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन भोपाल के निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में जिले के सभी दवा विक्रेताओं को निर्देश दिये गये हैं कि वे नारकोटिक ड्रग्स एवं सायकोट्रोपिक सब्सटेंसेसयुक्त औषधियों को केवल रजिस्टर्ड मेडीकल प्रेक्टिशनर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही विक्रय करें और इन औषधियों के क्रय-विक्रय का रिकार्डस अनिवार्य रुप से संधारित करें । उन्होंने बताया कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम 1945 की अनुसूची ‘एच’ में उल्लेखित प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स की सूची में नारकोटिक ड्रग एवं सायकोट्रोपिक सब्सटेंसेस युक्त औषधियों का समावेश है तथा इस नियम के नियम 97 के अनुसार इन दवाओं के लेबल पर एन आर एक्स का चिन्ह और इन दवाओं को केवल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टीशनर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही विक्रय किये जाने की चेतावनी अंकित होती है । 

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