8 Nov 2011

News 8 Nove 2011


जिला जनसम्पर्क कार्यालय,छिन्दवाड़ा(म.प्र.)
समाचार

प्रभारी मंत्री श्री बिसेन आज छिन्दवाड़ा पहुंचेंगे

          प्रदेश के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, सहकारिता एवं जिले के प्रभारी मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन 9 नवम्बर को प्रात: 10.30 बजे गाडरवाड़ा से प्रस्थान कर नरसिंहपुर-अमरवाड़ा होते हुये दोपहर 1.30 बजे छिन्दवाड़ा पहुंचेंगे तथा भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता और आम जन से भेंट के बाद दोपहर 2 बजे मुलताई के लिए प्रस्थान करेंगे ।
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संभागीय कमिश्नर डॉ. पस्तौर 25 नवम्बर को जिले के भ्रमण पर आयेंगे

                 जबलपुर संभाग के कमिश्नर डॉ. रवीन्द्र पस्तौर 25 नवम्बर को जिले के भ्रमण पर आयेंगे । आप 25 नवम्बर को छिन्दवाड़ा में तहसील कार्यालय का निरीक्षण और सत्यापन एवं जनपद पंचायत का भ्रमण करने के बाद दोपहर 3 बजे दुग्ध संघ प्लांट के कृषकों, सचिवों और उत्पादकों की बैठक लेंगे । आप रात्रि विश्राम छिन्दवाड़ा में ही करेंगे । अतिरिक्त कलेक्टर डॉ. श्रीनिवास शर्मा ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि संभागीय कमिश्नर के प्रवास और निरीक्षण के दौरान अपने कार्यक्षेत्र में अनिवार्य रुप से उपस्थित रहें तथा जानकारी चाहे जाने पर तत्काल प्रस्तुत करें । 
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तामिया में विकासखंड स्तरीय अन्त्योदय मेले की तिथि संशोधित
अब 31 जनवरी को आयोजित होगा अन्त्योदय मेला

                 कलेक्टर द्वारा जिले के तामिया विकासखंड की ग्राम पंचायत कारेआम रातेड़ में 5 से 12 नवम्बर तक एडवेंचर्स स्पोर्टस होने के कारण जनपद पंचायत तामिया में 11 नवम्बर को आयोजित विकासखंड स्तरीय अन्त्योदय मेले की तिथि में संशोधन किया गया है । अब इस अन्त्योदय मेले की तिथि 31 जनवरी निर्धारित की गई है। उन्होंने राजस्व अनुविभागीय अधिकारी जुन्नारदेव और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत तामिया को निर्देश दिये हैं कि संशोधित तिथि का व्यापक प्रचार-प्रसार अपने क्षेत्र में करें तथा सभी जिला विभाग प्रमुखों के साथ ही विकासखंड और तहसील स्तर के अधिकारियों और कर्मचारियों को सूचित करें ।
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2 दुकानदारों के ड्रग लायसेंस निरस्त

             औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा 2 दुकानदारों के ड्रग लायसेंस तत्काल प्रभाव से निरसत कर दिये गये हैं । यह कार्यवाही निरीक्षण के दौरान दुकान का संचालन औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 ओर नियमावली 1945 के अनुसार नहीं पाये जाने एवं विभिन्न अनियमितताओं के पाये जाने के कारण की गई है ।
            औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी ने बताया कि जिले की छिन्दवाड़ा तहसील के ग्राम बोहनाखैरी के मेसर्स वर्मा ड्रग्स शॉप आफ श्री दिलीप कुमार वसूले के प्रोप्राईटर श्री गजराज वर्मा पिता अवधलाल वर्मा तथा तहसील मोहखेड के ग्राम राजेगांव के मेसर्स मोनिका ड्रग स्टोर के प्रोप्राईटर श्री नामदेव राऊत के ड्रग लायसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिये गये हैं ।  

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प्रभारी मंत्री श्री बिसेन छिन्दवाड़ा, सिवनी और बालाघाट के
कटे-फटे होंठ के मरीजों का नि:शुल्क उपचार करायेंगे

                प्रदेश के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, सहकारिता एवं जिले के प्रभारी मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन छिन्दवाड़ा के साथ ही सिवनी और बालाघाट के कटे-फटे होंठ वाले मरीजों का नि:शुल्क उपचार करायेंगे । यह उपचार महाराष्ट्र राज्य के नागपुर के समीप कामठी के आशा हास्पिटल में डॉ. राजेन्द्र अग्रवाल के माध्यम से कराया जायेगा तथा इस उपचार पर होने वाले व्यय की संपूर्ण राशि प्रभारी मंत्री श्री बिसेन द्वारा आशा हास्पिटल को दी जायेगी । उपचार के संबंध में प्रभारी मंत्री श्री बिसेन के निज सहायक श्री नितिन रानाडे से मोबाईल क्रमांक 93000-06369 और श्री श्यामलाल बिसेन से मोबाईल क्रमांक 94243-35855 पर छिन्दवाड़ा, सिवनी और बालाघाट जिले के कटे-फटे होंठ वाले मरीज सम्पर्क कर अपना नि:शुल्क उपचार करा सकते हैं ।
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केरोसीन का आवंटन प्रदाय

                  सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत जिले के उपभोक्ताओं को माह अक्टूबर से दिसम्बर तक केरोसीन उपलब्ध कराने के लिये एक हजार 608 के.एल. केरोसीन का आवंटन सभी शासकीय उचित मूल्य दुकानों को जिला प्रशासन द्वारा प्रदाय कर दिया गया है । इस संबंध में संबंधितों को बी.पी.एल. और ए.ए.वाय के हितग्राहियों को प्रतिमाह प्रति राशन कार्ड 5 लीटर और अन्य हितग्राहियों को 3 लीटर केरोसीन उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं ।

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मक्का की नमी संबंधी जाँच के लिये 9 स्थानों पर नमी मापक यंत्र उपलब्ध

                     जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि जिले में मक्का खरीदी के लिये खोले गये केन्द्रों में मक्का की नमी संबंधी जाँच के लिये 9 स्थानों सेवा सहकारी समिति पिंडरई, गुरैया, मारई और चौरई, कृषि उपज मंडी छिन्दवाड़ा तथा म.प्र. राज्य भंडार गृह निगम के प्रदाय केन्द्र छिन्दवाड़ा, सौंसर, पांढुर्ना और अमरवाड़ा में नमी मापक यंत्र उपलब्ध है। उल्लेखनीय है कि जिले में एक नवम्बर से 31 जनवरी तक समर्थन मूल्य 980 रुपये प्रति Ïक्वटल पर मक्का खरीदी के लिये 46 केन्द्र बनाये गये हैं जिसमें विकासखंड छिन्दवाड़ा के 11, चौरई के 8, अमरवाड़ा के 4, हर्रई और तामिया के दो-दो, बिछुआ और मोहखेड के 6-6, सौंसर और जुन्नारदेव के एक-एक एवं परासिया के 5 केन्द्र शामिल हैं । 
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वाहन दुर्घटना के 3 मृतकों के वारिसों को
30 हजार रुपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत

               अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा वाहन दुर्घटना में मृत्यु होने पर 3 मृतकों के वारिसों को 10.10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है ।
               अतिरिक्त कलेक्टर ने बताया कि जिले के परासिया में बैंड पार्टी की दुकान के सामने वाहन दुर्घटना से परासिया की श्रीमती लक्ष्मीबाई की मृत्यु होने पर उसके वारिस पुत्र श्री खुमानसिंह वल्द होरीलाल, शंकरगढ़ के पास वाहन दुर्घटना में शिवपुरी के श्री वीरेन्द्र पिता प्रकाश कैथवास की मृत्यु होने पर उसकी वारिस पत्नी श्रीमती प्रीति कैथवास तथा पांढुर्ना तहसील के ग्राम सिवनी के पास वाहन दुर्घटना से ग्राम बोरगांव की कु. पल्लवी की मृत्यु होने पर उसके वारिस पिता श्री रामभाऊ वल्द विट्टलराव नासरे को 10-10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है । 
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जल उपभोक्ता संथा फेस-2 निर्वाचन की अधिसूचना जारी

11 से 14 नवम्बर तक लिये जायेंगे नाम निर्देशन पत्र एवं 27 नवम्बर को होगा मतदान

                 कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (ज.उ.सं.नि.) द्वारा जल उपभोक्ता संथा निर्वाचन के अन्तर्गत सितम्बर 2011 के निर्वाचन में शेष रह गयी जल उपभोक्ता संथाओं का फेस-2 के निर्वाचन की अधिसूचना जारी की गई है । इस अधिसूचना के अनुसार जल उपभोक्ता संथाओं के प्रबंध समिति के सदस्य के निर्वाचन के लिये 11 से 14 नवम्बर तक प्रात: 10.30 से शाम 5 बजे तक नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किये जा सकते हैं । आगामी 15 नवम्बर को नाम निर्देशन पत्र की जाँच की जायेगी तथा 17 नवम्बर तक अभ्यर्थिता वापस ली जा सकेगी । आगामी 27 नवम्बर को मतदान होगा तथा 30 नवम्बर को मतगणना के बाद उसी दिन निर्वाचन परिणामों की घोषणा कर परिणामों का प्रकाशन किया जायेगा । उप जिला निर्वाचन अधिकारी (ज.उ.सं.नि.) ने  छिन्दवाड़ा, बिछुआ और परासिया के रिटर्निंग आफिसरों को निर्देश दिये हैं कि जिला निर्वाचन अधिकारी (ज.उ.सं.नि.) द्वारा जारी निर्वाचन की अधिसूचना प्ररुप-1 का प्रकाशन सूचना पटल पर करना सुनिश्चित करें तथा अपने स्तर से प्ररुप-2 में 9 नवम्बर को अधिसूचना जारी कर जिला कार्यालय को सूचित करें ।
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जन सुनवाई कार्यक्रम के अन्तर्गत 70 आवेदनों का निराकरण

                 जनसुनवाई कार्यक्रम के अन्तर्गत आज स्थानीय कलेक्टर न्यायालय कक्ष में 70 आवेदनों में जनसुनवाई की गई। जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर डॉ. पवन कुमार शर्मा द्वारा बी पी एल सर्वे सूची में नाम जोडने, बंटवारा नामांतरण, मुआवजा राशि देने, पेंशन देने, अनुकम्पा नियुक्ति, छात्रवृत्ति, निर्माण कार्यो की जांच तथा अन्य विषयों पर जनसुनवाई की गई । उन्होंने आवेदकों को संबंधित कार्यालयों के प्रमुखों से भी सम्पर्क करने की समझाईश दी ताकि उनके आवेदनों का शीघ्र निराकरण हो सके।
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जिले की वर्ष 2012-13 की 3 अरब 6 करोड़ 27 लाख 35 हजार रूपये की
जिला योजना का राज्य योजना आयोग द्वारा अनुमोदन

जिला योजना में सामाजिक कल्याण, वानिकी, ग्रामीण विकास,
सडक और आदिवासी विकास को प्राथमिकता

                राज्य योजना आयोग द्वारा जिले की वर्ष 2012-13 की जिला योजना को अंतिम रूप से अनुमोदित कर दिया गया है । कलेक्टर डॉ. पवन कुमार शर्मा के मार्गदर्शन में तैयार की गई जिले की यह जिला योजना तीन अरब 6करोड 27 लाख 35 हजार रूपये की अनुमोदित की गई है जिसमें सामान्य योजना की एक अरब 40 करोड 84 लाख 60 हजार रुपये, आदिवासी उपयोजना की एक अरब 31 करोड़ 27 लाख 35 हजार रुपये और अनुसूचित जाति उपयोजना की 34 करोड 15 लाख 40 हजार रुपये की राशि शामिल हैं। वर्ष 2012-13 की जिला योजना में शिक्षा और सिंचाई सुविधाओं के विकास के साथ ही ग्रामीण विकास, वानिकी, सडक, मजदूर सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, महिला कल्याण और आदिवासी विकास को प्राथमिकता दी गई है। इसमें महिलाओं पर 89 करोड 99 लाख 84 हजार रुपये तथा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में वानिकी पर 7 करोड रुपये व्यय का प्रावधान किया गया है ।  जिला योजना में जिले के लिए निर्धारित 2 अरब 60 करोड रुपये की सीमा के विरुद्ध 3 अरब 58 करोड 57 लाख 98 हजार रुपये की योजना बनाकर भेजी गई थी जिसमें राज्य योजना आयोग द्वारा निर्धारित सीमा से 15.10 प्रतिशत अधिक राशि की योजना अनुमोदित की गई है। इस योजना में सामाजिक न्याय विभाग की 3 योजनाओं में इस वर्ष अधिक राशि का अनुमोदन किया गया है ।
             जिला योजना अधिकारी श्री आर.एस.हिरकने ने बताया कि राज्य योजना आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 की जिला योजना में कृषि विभाग की 2 करोड 18 लाख रुपये,उद्यानिकी विभाग की 3 करोड़ 91 लाख 20 हजार रुपये, पशुपालन विभाग की 18 लाख 21 हजार रुपये, मत्स्योद्योग विभाग की 12 लाख 42 हजार रुपये, वन विभाग की 11 करोड़ 24 लाख रुपये, सहकारिता विभाग की 12 लाख 24 हजार रुपये, ग्रामीण विकास विभाग की 27 करोड 94 लाख 47 हजार रुपये, भू.अभिलेख एवं बंदोबस्त विभाग की 7 लाख 20 हजार रुपये, पंचायत विभाग की 15 करोड़ 45 लाख रुपये, जल संसाधन विभाग की 24 करोड 85 लाख 50 हजार रुपये, उद्योग विभाग की 4 करोड 13 लाख 90 हजार रुपये, हाथकरघा विभाग की 20 लाख रुपये, खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग की 16 लाख 68 हजार रुपये, रेशम विभाग की 2 करोड 40 लाख 61 हजार रुपये, लोक निर्माण विभाग की 36 करोड रुपये, राज्य योजना आयोग की 20 लाख रुपये, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की 7 करोड 99 लाख रुपये, स्कूल शिक्षा विभाग की 49 करोड 86 लाख रुपये, खेल एवं युवक कल्याण विभाग की 6 लाख 51 हजार रुपये, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की 12 करोड 47 लाख रुपये, नगरीय प्रशासन विभाग की 9 करोड 75 लाख रुपये, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की 8 करोड 62 लाख 30 हजार रुपये, समाज कल्याण विभाग की 41 करोड 25 लाख 10 हजार रुपये, महिला एवं बाल विकास विभाग की 8 करोड 40 लाख 86 हजार रुपये, अनुसूचित जाति विकास विभाग (स्कूल शिक्षा) की 4 करोड़ 90 लाख रुपये, अनुसूचित जाति विकास विभाग की 3 करोड 36 लाख रुपये, आदिवासी विकास (स्कूल शिक्षा) विभाग की 30 करोड 98 लाख 85 हजार रुपये तथा आदिवासी विकास विभाग की 6 करोड 41 लाख 50 हजार रुपये की राशि का अनुमोदन किया गया है । जिला योजना में सामाजिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत सामाजिक न्याय में संचालित नई योजनाओं मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में 41 करोड 25 लाख 10 हजार रुपये का प्रावधान किया गया है ।
उन्होंने बताया कि जिला योजना में कृषि विभाग की सामान्य योजना में एक करोड 21 लाख 28 हजार रुपये, आदिवासी उपयोजना में 70 लाख 62 हजार रुपये और अनुसूचित जाति उपयोजना में 26 लाख 10 हजार रुपये, उद्यानिकी विभाग की सामान्य योजना में 2 करोड 99 लाख 20 हजार रुपये, आदिवासी उपयोजना में 54 लाख 25 हजार रुपये और अनुसूचित जाति उपयोजना में 37 लाख 75 हजार रुपये, पशुपालन विभाग की सामान्य योजना में 9 लाख 68 हजार रुपये, आदिवासी उपयोजना में 4 लाख 91 हजार रुपये और अनुसूचित जाति उपयोजना मेंं 3 लाख 62 हजार रुपये, मत्स्योद्योग विभाग की सामान्य योजना में 7 लाख 10 हजार रुपये, आदिवासी उपयोजना में 4 लाख 32 हजार रुपये और अनुसूचित जाति उपयोजना में एक लाख रुपये, वन विभाग की सामान्य योजना में 2 करोड 74 लाख रुपये और आदिवासी उपयोजना में 8 करोड 50 लाख रुपये, सहकारिता विभाग की सामान्य योजना में 9 लाख रुपये और आदिवासी उपयोजना में 3 लाख 24 हजार रुपये, ग्रामीण विकास विभाग की सामान्य योजना में 15 करोड 10 लाख 27 हजार रुपये, आदिवासी उपयोजना में 9 करोड 56 लाख 26 हजार रुपये और अनुसूचित जाति उपयोजना में 3 करोड 27 लाख 94 हजार रुपये, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त विभाग की सामान्य योजना में 7 लाख 20 हजार रुपये, पंचायत विभाग की सामान्य योजना में 8 करोड 19 लाख रुपये, आदिवासी उपयोजना में 5 करोड 41 लाख रुपये और अनुसूचित जाति उपयोजना में एक करोड 85 लाख रुपये, जल संसाधन विभाग की सामान्य योजना में 23 करोड 60 लाख रुपये और आदिवासी उपयोजना में एक करोड 25 लाख 50 हजार रुपये, उद्योग विभाग की सामान्य योजना में 3 करोड 59 लाख 20 हजार रुपये, आदिवासी उपयोजना में 25 लाख रुपये और अनुसूचित जाति उपयोजना में 29 लाख 70 हजार रुपये, हाथकरघा विभाग की सामान्य योजना में 13 लाख 55 हजार रुपये, आदिवासी उपयोजना में 3 लाख रुपये और अनुसूचित जाति उपयोजना में 3 लाख 45 हजार रुपये, खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग की सामान्य योजना में 7 लाख 15 हजार रुपये, आदिवासी उपयोजना में 7 लाख 18 हजार रुपये और अनुसूचित जाति उपयोजना में 2 लाख 35 हजार रुपये, रेशम विभाग की सामान्य योजना में एक करोड 68 लाख 55 हजार रुपये, आदिवासी उपयोजना में 43 लाख 50 हजार रुपये और अनुसूचित जाति उपयोजना में 28 लाख 56 हजार रुपये, लोक निर्माण विभाग की सामान्य योजना में 7 करोड रुपये, आदिवासी उपयोजना में 27 करोड़ रुपये और अनुसूचित जाति उपयोजना में दो करोड रुपये, राज्य योजना आयोग की सामान्य योजना में 20 लाख रुपये, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की सामान्य योजना में 2 करोड 79 लाख रुपये, आदिवासी उपयोजना में 3 करोड 96 लाख रुपये और अनुसूचित जाति उपयोजना में एक करोड़ 24 लाख रुपये, स्कूल शिक्षा विभाग की सामान्य योजना में 28 करोड 2 लाख रुपये, आदिवासी उपयोजना में 16 करोड 26 लाख रुपये और अनुसूचित जाति उपयोजना में 5 करोड 58 लाख रुपये तथा खेल एवं युवक कल्याण विभाग की सामान्य योजना में 2 लाख 97 हजार रुपये, आदिवासी उपयोजना में 2 लाख 19 हजार रुपये और अनुसूचित जाति उपयोजना में एक लाख 35 हजार रुपये की योजना का अनुमोदन किया गया है ।
                इसी प्रकार लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की सामान्य योजना में 6 करोड 35 लाख 50 हजार रुपये, आदिवासी उपयोजना में 4 करोड 67 लाख 50 हजार रुपये और अनुसूचित जाति उपयोजना में एक करोड 44 लाख रुपये, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की सामान्य योजना में 2 करोड 66 लाख रुपये, आदिवासी उपयोजना में 3 लाख रुपये और अनुसूचित जाति उपयोजना में 6 लाख रुपये, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की सामान्य योजना में 8 करोड 62 लाख 30 हजार रुपये, समाज कल्याण विभाग की सामान्य योजना में 20 करोड 80 लाख रुपये, आदिवासी उप योजना में 12 करोड 10 लाख रुपये और अनुसूचित जाति उपयोजना में 8 करोड 35 लाख 10 हजार रुपये, महिला एवं बाल विकास विभाग की सामान्य योजना में 4 करोड 71 लाख 65 हजार रुपये, आदिवासी उपयोजना में 2 करोड 93 लाख 53 हजार रुपये और अनुसूचित जाति उपयोजना में 75 लाख 48 हजार रुपये, अनुसूचित जाति विकास (स्कूल शिक्षा) विभाग की अनुसूचित जाति उपयोजना में 4 करोड 90 लाख रुपये, अनुसूचित जाति विकास विभाग की अनुसूचित जाति उपयोजना में 3 करोड 36 लाख रुपये आदिवासी (स्कूल शिक्षा) विभाग की आदिवासी उपयोजना में 30 करोड 98 लाख 85 हजार रुपये और आदिवासी विकास विभाग की आदिवासी उपयोजना में 6 करोड 41 लाख 50 हजार रुपये की योजना का अनुमोदन किया गया है । उन्होंने बताया कि अनुमोदित योजना में महिलाओं पर कृषि विभाग द्वारा 60 लाख रुपये, पशुपालन विभाग द्वारा 3 लाख 16 हजार रुपये, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 8 करोड 76 लाख 82 हजार रुपये, पंचायत विभाग द्वारा 7 करोड 73 लाख रुपये, उद्योग विभाग द्वारा 54 लाख 70 हजार रुपये, हाथकरघा विभाग द्वारा 5 लाख 90 हजार रुपये, खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग द्वारा 5 लाख रुपये, रेशम पालन विभाग द्वारा 40 लाख 90 हजार रुपये, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 24 करोड 4 लाख रुपये, खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा 2 लाख 21 हजार रुपये, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा 16 लाख रुपये, पिडड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा 2 करोड 72 लाख रुपये, समाज कल्याण विभाग द्वारा 22 करोड़ 12 लाख 25 हजार रुपये, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 4 करोड 73 लाख 31 हजार रुपये, अनुसूचित जाति विकास (स्कूल शिक्षा) विभाग द्वारा एक करोड 71 लाख 50 हजार रुपये, अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा 49 लाख 35 हजार रुपये, आदिवासी विकास (स्कूल शिक्षा) विभाग द्वारा 13 करोड 31 लाख 94 हजार रुपये तथा आदिवासी विकास विभाग द्वारा 2 करोड 47 लाख 80 हजार रुपये के व्यय का प्रावधान किया गया है ।
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