18 Nov 2011

News 18 Nove 2011


जिला जनसम्पर्क कार्यालय,छिन्दवाड़ा(म.प्र.)
समाचार

जिला एवं तहसील स्तर पर
वृहद लोक अदालत का आयोजन आज

               माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के आदेशानुसार एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री महेशप्रसाद अवस्थी के निर्देशानुसार 19 नवम्बर को वृहद लोक अदालत का आयोजन जिला एवं तहसील स्तर पर किया गया है । लोक अदालत का शुभारंभ सुबह 10 बजे महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर और दीप प्रज्जवलित कर किया जायेगा ।
              जिला विधिक सहायता अधिकारी ने बताया कि लोक अदालत में आपराधिक, मोटर दुर्घटना दावा, विद्युत प्रकरण, भरण पोषण प्रकरण, राजस्व विभाग के प्रकरण, श्रम न्यायालय, उपभोक्ता फोरम, रोजगार गारंटी के प्रकरण, सिविल प्रकरण, बैंकिंग प्रिलिटिगेशन प्रकरण, सहकारिता विभाग के प्रकरण आदि प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा । यदि कोई पक्षकार लोक अदालत के माध्यम से प्रकरण का निराकरण कराना चाहता है, तो वह संबंधित न्यायालय अथवा विभाग से सम्पर्क कर निराकरण करवा सकता है ।
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कौमी एकता सप्ताह का राष्ट्रीय
अखंडता की शपथ से शुभारंभ

                 राज्य शासन द्वारा 19 से 25 नवम्बर तक कौमी एकता सप्ताह मनाने का निर्णय लिया गया है । इस सप्ताह का शुभारंभ आज जिलाध्यक्ष कार्यालय में राष्ट्रीय अखंडता की शपथ दिलाकर किया गया ।  अतिरिक्त कलेक्टर डॉ. श्रीनिवास शर्मा ने राष्ट्रीय अखंडता की शपथ दिलाई कि– ‘मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता/करती हूँ कि देश की आजादी तथा अखंडता बनाये रखने और उसे मजबूत करने के लिये समर्पित होकर कार्य करुंगा/करुंगी। मैं यह भी प्रतिज्ञा करता/करती हूँ कि कभी हिंसा का सहारा नहीं लूँगा/लूँगी तथा धर्म, भाषा, क्षेत्र से संबंधित भेदभाव ओर झगड़ों और अन्य राजनीतिक या आर्थिक शिकायतों का निपटारा शांतिपूर्ण तथा संवैधानिक तरीकों से करने के लिये प्रयास करता/करती  रहूँगा/रहूँगी ।’   इस अवसर पर जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुश्री स्वाति मीणा, संयुक्त कलेक्टर श्री अनुराग सक्सेना और श्रीमती शुचिस्मिता सक्सेना, डिप्टी कलेक्टर श्रीमती आशा कुशरे, जिला स्तरीय विभाग प्रमुख अधिकारी तथा जिलाध्यक्ष और जिला पंचायत कार्यालय के कर्मचारीगण उपस्थित थे ।
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अवितरित जमा राशि तत्काल
शासकीय चालान से जमा करने के निर्देश

               अतिरिक्त कलेक्टर डॉ. श्रीनिवास शर्मा द्वारा राज्य शासन के निर्देशानुसार पाला से फसल क्षति से प्रभावित कृषकों को राहत सहायता राशि वितरण के लिये तहसीलदारों के पदनाम से बैंक में खोले गये खातों में शेष अवितरित जमा राशि को शासकीय चालान से निर्धारित लेखा शीर्ष में तत्काल जमा कर इसका प्रमाण पत्र विशेष वाहक से जिलाध्यक्ष कार्यालय में भिजवाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं । ये निर्देश जिले के सभी तहसीलदार एवं आहरण संवितरण अधिकारियों को दिये गये हैं ।
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