जिला जनसम्पर्क कार्यालय,छिन्दवाड़ा(म.प्र.)
समाचार
बिल अथवा रसीद पर ‘बिका हुआ माल वापस नहीं होगा अथवा बदला नहीं जायेगा’ की उक्ति नहीं लिखने का आग्रह
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत उपभोक्ताओं को क्षति के लिये क्षतिपूर्ति के अधिकार है तथा यदि किसी व्यापारी अथवा उद्योग संस्थान द्वारा ‘बिका हुआ माल वापस नहीं होगा अथवा बदला नहीं जायेगा’ की उक्ति बिल अथवा रसीद पर लिखी जाती है या इस प्रकार का कोई बोर्ड प्रतिष्ठान में लगाया जाता है, तो यह उपभोक्ता को प्रदत्त संरक्षण के अधिकार की मंशा के विपरीत है । राज्य शासन द्वारा उपभोक्ता हित संरक्षण के लिए उक्त कृत्य को अवैधानिक मानते हुये सभी व्यापारिक संस्थाओं से आग्रह किया गया है कि बिल अथवा रसीद में ऐसी किसी प्रकार की उक्ति नहीं लिखें और न ही बोर्ड लगाये । उपभोक्ताओं को इस तारतम्य में किसी भी प्रकार की समस्या हो या वह परामर्श चाहे तो दूरभाष क्रमांक 0755-2559778 या 2559993 पर कार्यालयीन समय में सम्पर्क कर सकता है अथवा उपभोक्ता सलाहकार केन्द्र संचालनालय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, प्रथम तल, बिंध्याचल भवन भोपाल के पते या ई-मेल आई डी – ड़दृदठ्ठड्डध्ड़ड्ढदद्यद्धड्ढऋदत्ड़.त्द पर भी सम्पर्क कर सकता है ।
प्रभारी जिला आपूर्ति अधिकारी एवं संयुक्त कलेक्टर श्रीमती शुचिस्मिता सक्सेना ने बताया कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 14 के अन्तर्गत उपभोक्ता अधिकार सम्बन्धी जिला फोरम के निर्णय के स्वरुप की व्याख्या की गई है तथा इसके अन्तर्गत “त्रुटियों के निवारण, माल को बदलना,मूल्य की वापसी तथा क्षतिपूर्ति के भुगतान का विवरण दिया गया है ।” इस स्थिति में उपभोक्ता को उपभोक्ता संरक्षण आयोग से राहत एवं उपभोग से होने वाली क्षति के लिए क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार है एवं इस तरह के दायर किये गये वाद में उपभोक्ता फोरम/आयोग द्वारा उपभोक्ता के पक्ष में निर्णय दिये जा रहे हैं, इसलिये यदि किसी व्यापारी अथवा उद्योग संस्थान के द्वारा जारी किये जाने वाले बिल अथवा रसीद पर यह लिखा जाता है कि ‘बिका हुआ माल वापस नहीं होगा अथवा बदला नहीं जायेगा’ एवं प्रतिष्ठान में इस प्रकार का कोई बोर्ड लगाया जाता है तो यह उपभोक्ता कानून के अन्तर्गत उपभोक्ता को प्रदत्त संरक्षण के अधिकार की मंशा के विपरीत है । राज्य शासन द्वारा उपभोक्ता के हित के संरक्षण हेतु उक्त कृत्य को अवैधानिक मानते हुए राज्य में किसी व्यापारिक संस्थान द्वारा बिल अथवा रसीद में ऐसी किसी प्रकार की उक्ति नहीं लिख जाने की अपेक्षा की गई है तथा उपभोक्ताओं को दिये गये दूरभाष अथवा पते पर समपर्क करने की सलाह दी गई है ।
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वाहन दुर्घटना में मृत्यु पर एक मृतक के वारिस को
10 हजार रुपये की आर्थिक अनुदान सहायता राशि स्वीकृत
अतिरिक्त कलेक्टर डॉ. श्रीनिवास शर्मा द्वारा वाहन दुर्घटना से जिले की तहसील बिछुआ के ग्राम थोटामाल के श्री अमरलाल पिता विष्णु माण्डेकर की मृत्यु होने पर उसकी वारिस पत्नी श्रीमती कुसुम माण्डेकर को 10 हजार रुपये की आर्थिक अनुदान सहायता राशि स्वीकृत की गई है । उन्होंने तहसीलदार बिछुआ को संबंधित हितग्राही को अनुदान राशि भुगतान के निर्देश दिये हैं ।
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हेल्थ केयर फॉर सीनियर सिटीजन के अन्तर्गत गौधूलि वृद्धाश्रम में
आज स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित
जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुश्री स्वाति मीणा ने बताया कि राज्य शासन के सामाजिक न्याय विभाग के निर्देशानुसार जिले में एक अक्टूबर को अन्तर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस को ‘हेल्थ केयर फॉर सीनियर सिटीजन’ के रुप में प्रत्येक जनपद पंचायत मुख्यालय और जिला स्तर पर मनाया जायेगा । जिला स्तर पर यह कार्यक्रम नगरपालिका छिन्दवाडा द्वारा संचालित स्थानीय गौधूलि वृद्धाश्रम पिं्रयदर्शनी कॉलोनी में मनाया जा रहा है जिसमें जिला चिकित्सालय के चिकित्सकों द्वारा वृद्धजनों का स्वास्थ्य परीक्षण, नि:शुल्क दवा वितरण, योग कार्यक्रम और वृद्धजनों का सम्मान किया जायेगा । उन्होंने वृद्धजनों से इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर लाभ प्राप्त करने की अपील की है । उन्होंने बताया कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार एक अक्टूबर को प्रात: 9 बजे योगा कार्यक्रम, 11.30 बजे स्वास्थ्य परीक्षण तथा इसके बाद शाम 5 बजे तक लगातार सम्मान समारोह और योजनाओं से संबंधित आवेदन पूर्ण करने संबंधी कार्यवाही की जायेगी ।
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जिले के सभी आंगनवाडी केन्द्रों में 14 अक्टूबर को
अन्तर्राष्ट्रीय हाथ धुलाई दिवस मनाया जायेगा
अन्तर्राष्ट्रीय हाथ धुलाई दिवस एक विशिष्ट अभियान है जो विश्व के लाखों बच्चों को साबुन से हाथ धोने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करता है । इस दिवस पर आगामी 14 अक्टूबर को महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जिले में संचालित सभी 2 हजार 636 आंगनवाडी केन्द्रों में इस अभियान को क्रियान्वित किया जायेगा । इस संबंध में सभी विभागीय अधिकारियों और आंगनवाडी कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश जारी कर दिये गये हैं।
महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी सुश्री स्वर्णिमा शुक्ला ने बताया कि भारत में प्रतिदिन दस्त (डायरिया) एवं श्वास संबंधी संक्रमण के कारण 5 वर्ष से कम उम्र के लगभग एक हजार बच्चों की मृत्यु होती है तथा पूरे विश्व में इन दो बीमारियों से 35 लाख से अधिक बच्चे मृत्यु के शिकार हो जाते हैं । स्वास्थ्य संबंधी अनुसंधान यह दर्शाते है कि व्यापक स्तर पर साबुन से हाथ धोने पर दस्त में लगभग आधी एवं श्वास संबंधी संक्रमण में एक चौथाई की कमी होती है । बडे पैमाने पर साबुन से हाथ धोने की आदत से बच्चों की मृत्यु दर में कमी कर सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है । म.प्र. में इस वर्ष 14 अक्टूबर को अन्तर्राष्ट्रीय हाथ धुलाई दिवस आयोजित किया जायेगा । इस अभियान के रुप में एक माह में विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से 14 सितम्बर से 14 अक्टूबर तक संचालित किया जाना है । उन्होंने आव्हान किया कि इन गतिविधियों में अधिकांश छात्र एवं युवा प्रतिभागी बन “स्वच्छ हाथ सुरक्षित जीवन” का संदेश फैलाते हुए साबुन से हाथ धोने को बढ़ावा दें । पानी से हाथ धोना एक प्रचलित व्यवहार है, परन्तु साबुन का उपयोग कभी-कभी ही किया जाता है । सिर्फ पानी से हाथ धोना ही पर्याप्त नहीं है, अपितु साबुन के प्रयोग से ही कीटाणुओं से छुटकारा मिलता है और संक्रमण का खतरा भी कम होता है । उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा 14 सितम्बर से 30 सितम्बर के दौरान प्रत्येक आंगनवाडी केन्द्र में इस अभियान की सूक्ष्म योजना तैयार की गई है जिसमें सभी शासकीय विभाग, ग्राम पंचायत, जिले में कार्यरत सक्रिय संस्थाओं की सहभागिता सुनिश्चित की गई है । इस अभियान के संचालन का उत्तरदायित्व जिला स्तरीय होगा जिसमें समय-समय पर हाथ धुलाई दिवस के लिये किये गये कार्यक्रमों की जानकारी संकलित करना भी सम्मलित है । साथ ही अभियान में जिले के विधायक, सांसद, जनप्रतिनिधि आदि की सहभागिता भी ली जाएगी । अभियान में स्थानीय पत्रकारों/ मीडियॉ को सम्मिलित कर स्वच्छता एवं हाथ धुलाई के प्रति जागरुकता का प्रचार करने का अनुरोध किया जायेगा ।
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नगरीय निकाय छिन्दवाड़ा द्वारा 3 हजार 316 हितग्राहियों को
समय सीमा में लोक सेवायें प्रदाय
जिले के नगरीय निकाय छिन्दवाड़ा में म.प्र. लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम 2010 के अन्तर्गत अधिनियम लागू होने से लेकर 24 सितम्बर 2011 तक तीन विभागों की 7 योजनाओं में तीन हजार 316 हितग्राहियों को समय सीमा में लोक सेवायें प्रदाय कर लाभान्वित किया गया है । इसमें अधिनियम लागू होने से लेकर 31 जुलाई 2011 तक लाभान्वित दो हजार 857 और एक अगस्त 2011 से 24 सितम्बर 2011 तक ऑन लाईन लाभान्वित 459 हितग्राही शामिल हैं । उल्लेखनीय है कि प्रदेश के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, सहकारिता और जिले के प्रभारी मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन ने गत 14 अक्टूबर 2010 को स्थानीय शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में जिले में इस अधिनियम का शुभारंभ किया था तथा इस अवसर पर उन्होंने 14 हितग्राहियों को नवीन नल जल कनेक्शन कार्डो का वितरण भी किया था ।
मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका छिन्दवाड़ा श्री हिमांशु सिंह ने बताया कि नगरीय निकाय द्वारा अधिनियम लागू होने की तारीख से माह जुलाई 2011 तक नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अन्तर्गत जहाँ तकनीकी रुप से संभव है, वहाँ 531 हितग्राहियों को नवीन नल कनेक्शन प्रदाय किये गये तथा सामाजिक न्याय विभाग के अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में 166, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में 47, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना में 90, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्त पेंशन योजना में 39 हितग्राहियों की प्रथम बार पेंशन स्वीकृत कर प्रदाय की गई है एवं राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के अन्तर्गत 88 हितग्राहियों को 8 लाख 80 हजार रुपये की आर्थिक अनुदान सहायता राशि स्वीकृत कर वितरित की गई । इसी प्रकार खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग के अन्तर्गत एक हजार 916 हितग्राहियों को नया ए.पी.एल. राशन कार्ड जारी कर समय सीमा में लोक सेवायें प्रदाय की गई ।
मुख्य नगरपालिका अधिकारी श्री सिंह ने बताया कि नगरपालिका छिन्दवाड़ा में म.प्र. लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम 2010 के अन्तर्गत एक अगस्त 2011 से ऑन लाईन आवेदन प्राप्त कर समय सीमा में लोक सेवायें प्रदाय की जा रहा है । अभी तक नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अन्तर्गत जहाँ तकनीकी रुप से संभव है, वहाँ 40 हितग्राहियों को नवीन नल कनेक्शन तथा सामाजिक न्याय विभाग के अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में 40 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में 10, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना में 18 और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्त पेंशन योजना में 6 हितग्राहियों को प्रथम बार पेंशन की स्वीकृति और वितरण एवं राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना में 12 हितग्राहियों को एक लाख 20 हजार रुपये की अनुदान सहायता राशि स्वीकृत कर वितरित की गई । इसी प्रकार, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग के अन्तर्गत 333 हितग्राहियों को नया ए.पी.एल. राशन कार्ड जारी कर समय सीमा में लोक सेवायें प्रदाय कर लाभान्वित किया गया ।
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