12 Oct 2011

News 12 Oct 2011


जिला जनसम्पर्क कार्यालय,छिन्दवाड़ा(म.प्र.)
समाचार

प्रभारी मंत्री श्री  बिसेन आज छिन्दवाड़ा आयेंगे

          प्रदेश के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, सहकारिता तथा जिले के प्रभारी मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन 13 अक्टूबर को प्रात: 7 बजे नागपुर से छिन्दवाडा के लिए प्रस्थान कर प्रात: 10 बजे सर्किट हाउस पहुंचेंगे तथा पार्टी के निर्धारित कार्यक्रम में शामिल होंगे ।

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संभागीय कमिश्नर डॉ. पस्तौर 19 और
20 अक्टूबर को जिले के भ्रमण पर आयेंगे

                जबलपुर संभाग के कमिश्नर डॉ. रवीन्द्र पस्तौर 19 और 20 अक्टूबर को जिले के भ्रमण पर आयेंगे। कमिश्नर डॉ. पस्तौर 19 अक्टूबर को छिन्दवाड़ा तहसील कार्यालय का निरीक्षण और सत्यापन करने के बाद सौंसर जायेंगे तथा सौंसर में जनपद पंचायत के भ्रमण के बाद रात्रि विश्राम यही करेंगे । आप 20 अक्टूबर को सौंसर से पांढुर्ना जायेंगे तथा जनपद पंचायत पांढुर्ना के भ्रमण के बाद जबलपुर वापस आयेंगे । अतिरिक्त कलेक्टर डॉ. श्रीनिवास शर्मा ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि संभागीय कमिश्नर के प्रवास और निरीक्षण के दौरान अपने कार्यक्षेत्र में अनिवार्य रुप से उपस्थित रहे तथा जानकारी चाहे जाने पर तत्काल प्रस्तुत करें ।

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राज्य शासन द्वारा उर्वरक वितरण नीति
का निर्धारण अब सेवा सहकारी समितियाँ
 भी उर्वरक का नगद विक्रय कर सकेगी

                राज्य शासन द्वारा कृषकों को रबी मौसम में उर्वरकों की संतुलित आपूर्ति हेतु सहकारिता एवं निजी विक्रेताओं के लिये नीति निर्धारित की गई है । प्रसारित नीति के अनुसार इफको, कृभको एवं आई.पी.एल. कंपनियाँ अपने उर्वरक, अनुबंध आधारित सहकारी संस्थाओं को ही उपलब्ध करायेगी, जबकि अन्य कंपनियों से प्राप्त डी.ए.पी.एवं कांपलेक्स उर्वरक संस्थाओं एवं निजी विक्रेताओं के मध्य 75:25 के अनुपात में उपलब्ध कराया जावेगा । इसके अलावा यूरिया, सुपर फास्फेट, म्यूरेट आफ पोटाश आदि उर्वरकों का वितरण संस्थाओं एवं निजी विक्रेताओं के मध्य 50:50 का अनुपात निर्धारित किया गया है ।
              उप संचालक कृषि ने बताया कि सेवा सहकारी समितियाँ डी.ए.पी. एवं काम्पलेक्स उर्वरक की उनकों उपलब्ध मात्रा का अधिकतम एक तिहाई अऋणी कृषकों को नगद भुगतान पर वितरण करेंगी । निजी विक्रेता एवं सहकारी संस्थाओं द्वारा विक्रय की गई मात्रा का कृषकों की ऋण पुस्तिका में इन्द्राज अनिवार्य होगा । कृषकों को अधिकतम 100 कि.ग्रा. डी.ए.पी.  या 150 कि.ग्रा. काम्पलेक्स उर्वरक प्रति हैक्टेयर के मान से (न्यूनतम 50 कि.ग्रा.) रबी में बोई जाने वाली फसलों के लिये उपलब्ध कराया जायेगा । शेष आवश्यक मात्रा की पूर्ति सुपर फास्फेट से की जा सकेगी । शासन द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि कंपनियों द्वारा संस्थाओं के लिये निर्धारित मात्रा से यदि कम मात्रा प्रदाय की जाती है, तो अंतर की मात्रा पर अनुदान देय नहीं होगा । जिले की सहकारी संस्थायें एवं अनुज्ञप्तिधारी निजी विक्रेताओं से अपेक्षा की गई है कि शासन के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करते हुए उच्च गुणवत्ता का उर्वरक कृषकों को उपलब्ध करायें ।

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फोटो निर्वाचक नामावलियों के संक्षिप्त
पुनरीक्षण के संबंध में विभिन्न
 राजनैतिक दलों की बैठक सम्पन्न

             फोटो निर्वाचक नामावलियों के संक्षिप्त पुनरीक्षण के संबंध में गत दिनों जिलाध्यक्ष कार्यालय के विभिन्न राजनैतिक दलों की बैठक सम्पन्न हुई । बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती शुचिस्मिता सक्सेना के साथ ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष श्री गंगाप्रसाद तिवारी, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री श्री राजेन्द्र नरोटे एवं कार्यकर्ता श्री बालू धुमाल और श्री देवेन्द्र ठाकुर, भारतीय बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष श्री ज्ञानेश्वर गजभिये तथा झारखंड मुक्ति मोर्चा के श्री सुरेश सरसवार उपस्थित थे ।
           बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती सक्सेना ने  सभी उपस्थितों को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचक नामावलियों के प्रारुप प्रकाशन 2012 के संबंध में घोषित निर्धारित कार्यक्रम से अवगत कराते हुये बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एक जनवरी 2012 को अर्हता की तारीख मानकर निर्वाचक नामावलियों का संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 10 अक्टूबर को फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली का प्रारुप प्रकाशन प्रत्येक मतदान केन्द्र पर किया गया है तथा दावे/आपत्तियाँ 10 अक्टूबर से एक नवम्बर 2011 तक प्राप्त किये जावेंगे जिसके निराकरण उपरान्त पूरक सूचियों का कम्प्यूटराइजेशन कर निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन 5 जनवरी 2012 को किया जायेगा । उन्होंने सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों से अनुरोध किया कि वे 16 अक्टूबर एवं 23 अक्टूबर को प्रत्येक मतदान केन्द्र पर उनके द्वारा नियुक्त बी.एल.ए.को आदेशित करें कि वे अभिहीत अधिकारी/बी.एल.ओ. के साथ विशेष अभियान के तहत फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली का शुद्विकरण व शत प्रतिशत फोटोग्राफस प्राप्त कराने में सहयोग करें ।
             बैठक में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा सुझाव दिया गया कि प्रत्येक मतदान केन्द्र पर वर्तमान मतदाता के मान से नाम जोड़ने वाले प्रपत्र प्रारुप-6 पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराए जावे ताकि मतदाता आवेदन के अभाव में अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने से वंचित न रह सके । राजनैतिक दलों द्वारा सुझाया गया कि प्रारुप-6 के फार्म बी.एल.ए. से प्राप्त होते हैं, तो मतदान केन्द्र पर नियुक्त बी.एल.ओ. फार्म स्वीकार कराने के साथ ही साथ इन फार्मो का परीक्षण करने के उपरान्त ही नाम जोड़ने की कार्यवाही की जाये। उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा राजनैतिक दलों को बैठक में बताया गया कि जिले में महिला मतदाता का प्रतिशत कम होने से ऐसे महिला मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज होना शेष हैं, उनके नाम मतदाता सूची में सम्मिलित कराने के लिए भी राजनैतिक दल सहयोग प्रदान करें । उन्होंने बताया कि राजनैतिक दल द्वारा नियुक्त बी.एल.ए. को अधिकार पत्र भी दें जिसमें उसका नाम, निवास एवं फोटो रहें । बी.एल.ए. इस अधिकृत पत्र को बी.एल.ओ. के पास जमा कर मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य में सहयोग प्रदान करेगा । अनाधिकृत व्यक्ति को मतदाता सूची के कार्य में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होगा ।
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तहसीलदार और नाबय तहसीलदार की पदस्थापना

               कलेक्टर डॉ. पवन कुमार शर्मा द्वारा इन्दौर से छिन्दवाड़ा जिला कार्यालय में उपस्थिति देने पर तहसीलदार श्री मनोज कुमार चौरसिया को तहसीलदार तामिया के पद पर पदस्थ किया गया । इसी प्रकार प्रभारी तहसीलदार तामिया का कार्य देख रहे नायब तहसीलदार श्री परमानंद ठाकुर को नायब तहसीलदार पांढुर्ना के रिक्त पद पर पदस्थ किया गया है । यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा ।
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फोटो निर्वाचक नामावलियों के विशेष
संक्षिप्त पुनरीक्षण में छूटे हुये
मतदाताओं से नाम जुड़वाने की अपील

             भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण एक जनवरी 2012 को अर्हता तारीख मानकर किया जा रहा है तथा आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार 10 अक्टूबर से एक नवम्बर तक मतदाताओं के दावे एवं आपत्तियाँ प्राप्त की जायेगी । कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ पवन कुमार शर्मा ने जिले के सभी ऐसे मतदाताओं से जिनकी आयु एक जनवरी 2012 को 18 वर्ष हो चुकी है, से अपील की है कि वे अपने नजदीकी मतदान केन्द्र में निर्धारित तिथियों में प्रात: 10 बजे से सायं 5 बजे तक अपना नाम जोड़ने हेतु प्ररुप-6 प्रस्तुत कर सकते हैं । प्ररुप-6 के साथ मतदाता को जन्म तिथि प्रमाण हेतु अंक सूची, निवास प्रमाण स्वरुप राशन कार्ड एवं स्वयं की दो पासपोर्ट साईज फोटो जमा करना होगा । इसी प्रकार इस अवधि में प्ररुप-7 नाम काटने हेतु तथा निर्वाचक नामावली में पूर्व की प्रविष्टि में सुधार हेतु प्रारुप-8 में मतदाता आवेदन कर सकते हैं । मतदाता सूची से संबंधित सभी आवेदन नि:शुल्क मतदान केन्द्रों एवं ग्राम/वार्ड में स्थित मतदाता सूचना सुविधा खिडकी से प्राप्त किये जा सकते हैं । उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती शुचिस्मिता सक्सेना ने बताया कि निर्धारित अवधि में प्राप्त दावे/आपत्तियों के निराकरण के बाद 5 जनवरी 2012 को फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन किया जावेगा एवं संबंधित मतदाताओं को परिचय पत्रों का प्रदाय किया जावेगा । सभी पात्र मतदाता एवं निर्वाचक नामावली में छूटे मतदाताओं से अपील की गई है कि वे अपने नाम निर्वाचक नामावली में अनिवार्यत: जुडवायें ।

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एजुकेशन पोर्टल के माध्यम से
बारकोड सहित प्रस्तुत वेतन देयकों
को ही आहरित करने के निर्देश

            संचालक लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा सभी कोषालय अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि कोषालय के अन्तर्गत ऐसे वेतन देयकों का ही भुगतान सुनिश्चित करने की व्यवस्था करें जो एजुकेशन पोर्टल के माध्यम से बारकोड सहित प्रस्तुत किये गये हों । बिना बारकोड और एजुकेशन पोर्टल से आहरित नहीं होने वाले देयकों का भुगतान नहीं किया जाये । यह निर्देश कुछ विशेष योजनाओं में अध्यापक संवर्ग के वेतन देयक एजुकेशन पोर्टल के माध्यम से बारकोड सहित जनरेट किये बिना ही कोषालय से आहरित किये जाने की जानकारी मिलने पर दिये गये हैं । जिला कोषालय अधिकारी श्री एस.के. धाण्डे द्वारा इन निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में जिले के सभी उप कोषालय अधिकारियों और सभी चैनल प्रभारियों को आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं।

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