29 Sept 2011

News 29 Sept 2011


जिला जनसम्पर्क कार्यालय,छिन्दवाड़ा(म.प्र.)
समाचार

एक औषधि अवमानक स्तर की घोषित
           इन्दौर की दवा निर्माता कंपनी मेसर्स इंडो लेब्स द्वारा निर्मित एक औषधि फ्रोसिमाइड टेबलेट अवमानक स्तर की घोषित की गई है । जिले के सभी दवा विक्रेताओं को निर्देश दिये गये हैं कि वे इस अवमानक स्तर की घोषित औषधि का तत्काल क्रय-विक्रय बंद करें तथा यह सुनिश्चित करें कि अवमानक स्तर की यह औषधि उनके प्रतिष्ठान में उपलब्ध नहीं रहें । निरीक्षण के दौरान यदि अवमानक स्तर की यह औषधि पायी जाती है तो संबंधित प्रतिष्ठान के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।
             औषधि निरीक्षक एवं औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी ने बताया कि नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन भोपाल से प्राप्त सूचना और निर्देशों के अनुरुप शासकीय विश्लेषक महाराष्ट्र द्वारा परीक्षण करने में इंडो लेब्स इन्दौर द्वारा निर्मित फ्रोसिमाइड टेबलेट आई.पी. 40 मिलीग्राम, बैच नंबर 0310, निर्माण तिथि 1-9-2010 और अवसान तिथि 31-8-2012 अवमानक स्तर की घोषित की गई है ।

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3 मेडिकल स्टोर्स के फुटकर लायसेंस निलंबित

                  औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा 3 मेडिकल स्टोर्स के फुटकर लायसेंस तत्काल प्रभाव से 21 दिनों के लिये निलंबित कर दिये गये हं । यह कार्यवाही औषधि निरीक्षक द्वारा किये गये निरीक्षण के दौरान दुकान का संचालन औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के अनुसार नहीं पाये जाने और विभिन्न अनियमितताओं के पाये जाने के कारण की गई है ।
                  औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी ने बताया कि जिले की तहसील पांढुर्ना के ग्राम मारुड़ के श्री प्रशांत कलंबे प्रोप्राईटर मेसर्स रोशन मेडिकल स्टोर्स और ग्राम तिगांव के श्री मोहम्मद जाकिर दीवान प्रोप्राईटर मेसर्स दीवान मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर्स तथा तहसील छिन्दवाडा के ग्राम बीसापुरकला के श्री कैलाश भुजे प्रोप्राईटर मेसर्स चैतन्य मेडिकल स्टोर्स के फुटकर लायसेंस 21 दिनों के लिये तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिये गये हैं ।

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सरपंच /सचिवों को ग्रामसभा की बैठक और
विशेष सम्मिलन आयोजित करने के निर्देश

                      जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुश्री स्वाति मीणा ने जिले की सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच/सचिवों को निर्देश दिये हैं कि निर्धारित नियमों के तहत ग्राम सभा की बैठक और विशेष सम्मिलन आयोजित करें । यदि नियमों के तहत सरपंच/सचिव ग्राम सभा की बैठक या विशेष सम्मिलन की कार्यवाही नहीं करते हैं तो ग्राम सभा के सदस्य संबंधित राजस्व अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष उनके विरुद्ध आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं ।
                  जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुश्री मीणा ने बताया कि प्राय: ग्राम पंचायतों के सरपंच/सचिव द्वारा ग्राम सभा की बैठक आयोजित नहीं करने संबंधी शिकायतें जिले में जनसुनवाई के दौरान प्राप्त हो रही है । उन्होंने बताया कि म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वरज अधिनियम 1993 के प्रावधानों के अनुसार वर्ष में चार ग्राम सभा आयोजित किया जाना निर्धारित हे जो माह जनवरी, अप्रैल, जुलाई तथा अक्टूबर में होगी । अधिनियम की धारा 6 के अनुसार ग्राम सभा का सम्मिलन बुलाने का दायित्व सचिव/सरपंच का है । यदि संबंधित सचिव एवं सरपंच ग्राम सभा नियमित रुप से आयोजित नहीं करते हैं तथा ग्राम सभा के सदस्यों  को  ग्राम सभा  का सम्मिलन आयोजित करना आवश्यक हो तो अधिनियम की धारा 6-क के अनुसार ग्राम सभा के 10 प्रतिशत से अधिक सदस्य या 50 सदस्य जो भी कम हों ग्राम सभा के विशेष सम्मेलन के लिये लिखित में अध्यपेक्षा करते हैं, तो संबंधित सचिव ऐसी अध्यपेक्षा की प्राप्ति की तारीख से 7 दिन के भीतर ऐसा सम्मिलन बुलाएगा । इस संबंध में सचिव/सरपंच द्वारा नियमों के तहत कार्यवाही नहीं किये जाने की स्थिति में सचिव/सरपंच के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है ।

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राजस्व विभाग द्वारा समय पर प्रदाय लोक सेवाओं
से एक तहसील और एक उप तहसील में
12 हजार 560 हितग्राही लाभान्वित

                      म.प्र. लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 के अन्तर्गत राजस्व विभाग द्वारा समय सीमा में दी जा रही लोक सेवायें ग्रामीणों और किसानों में अत्यन्त लोकप्रिय हो रही है तथा इस अधिनियम में राजस्व विभाग के लिए निर्धारित 6 योजनाओं में तहसील चौरई और उप तहसील बटकाखापा में 12 हजार 560 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है । इसमें तहसील चौरई के 4 हजार 940 और उप तहसील बटकाखापा के 7 हजार 620 हितग्राही शामिल हैं ।
                  तहसीलदार चौरई ने बताया कि अधिनियम लागू होने से लेकर माह अगस्त 2011 तक तहसील चौरई में 741 हितग्राहियों को स्थानीय निवासी प्रमाण और 17 हितग्राहियों को नवीन बी.पी.एल. राशन कार्ड जारी किये गये । इसी प्रकार 2 हजार 85 हितग्राहियों को चालू खसरा खतौनी और 2 हजार 87 हितग्राहियों को चालू नक्शा की प्रतिलिपियों एवं 10 हितग्राहियों को भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका की द्वितीय प्रति समय सीमा में प्रदाय कर इन हितग्राहियों को लोक सेवाओं से लाभान्वित किया गया ।
                  नायब तहसीलदार बटकाखापा ने बताया कि अधिनियम लागू होने से लेकर 23 सितम्बर 2011 तक उप तहसील बटकाखापा में 6 हजार 925 हितग्राहियों को भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका का प्रथम बार प्रदाय किया गया तथा 213 हितग्राहियों चालू खसरा/खतौनी और 213 हितग्राहियों को चालू नक्शा की प्रतिलिपियों का प्रदाय किया गया । इसी प्रकार 257 हितग्राहियों को सथानीय निवासी प्रमाण पत्र जारी किये गये तथा 12 हितग्राहियों को प्राकृतिक प्रकोप से शारीरिक अंगहानि और मृत्यु पर आर्थिक सहायता समय सीमा में प्रदाय कर इन हितग्राहियों को लोक सेवाओं से लाभान्वित किया गया ।  
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ग्राम बनगांव में 2 अक्टूबर को सद्भावना शिविर का आयोजन

                    अस्पृश्यता निवारण के लिये जिले के पांढुर्ना विकासखंड के ग्राम बनगांव में आगामी 2 अक्टूबर को आदिवासी विकास विभाग द्वारा सद्भावना शिविर का आयोजन किया गया है । साथ ही शिविर स्थल पर सहभोज का भी आयोजन किया गया है । शिविर के सफल आयोजन के लिए सभी शासकीय एवं अशासकीय व्यक्तियों और गणमान्य नागरिकों को आमंत्रित किया गया है ।
                  सहायक आयुक्त आदिवासी विकास ने बताया कि सद्भवना शिविर में अनुसूचित जातियों के संरक्षण हेतु किये गये उपबंधों पर भाषण एवं निबंध प्रतियोगिता भी आयोजित की गई है । साथ ही जिले के विभिन्न विकास विभागों के अधिकारियों को भी अनुसूचित जातियों के विकास हेतु संचालित योजनाओं की विभागीय योजनाओं की जानकारी देने के लिये आमंत्रित किया गया है ।
 

28 Sept 2011

News 28 Sept 2011

जिला जनसम्पर्क कार्यालय,छिन्दवाड़ा(म.प्र.)
समाचार
प्रभारी मंत्री श्री बिसेन का भ्रमण कार्यक्रम

              प्रदेश के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, सहकारिता एवं जिले के प्रभारी मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन 7 से 10 अक्टूबर तक जिले के भ्रमण पर आयेंगे । प्रभारी मंत्री श्री बिसेन 7 अक्टूबर को प्रात: 8.30 बजे सिवनी से प्रस्थान कर प्रात: 10.30 बजे पांढुर्ना पहुंचेंगे तथा प्रात: 11.30 बजे ग्राम खैरीपैका पहुंचकर श्रीमती नवोदिता कृष्णा ढोबले के ग्राम में मंदिर में पूजन करेंगे । आप दोपहर 3 बजे पांढुर्ना में किसान सम्मेलन में भाग लेने के बाद कलेक्टर, प्रदेश के स्कूल शिक्षा राज्यमंत्री श्री नानाभाऊ मोहोड़,पूर्व विधायक श्री मारोतराव खवसे और क्षेत्रीय विधायक श्री रामराव कवडेती द्वारा निर्धारित कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे । आप रात्रि विश्राम पांढुर्ना में करेंगे ।
             प्रभारी मंत्री श्री बिसेन 8 अक्टूबर को प्रात: 7.30 बजे पांढुर्ना से प्रस्थान कर प्रात: 10 बजे चौरई पहुंचेंगे तथा प्रात: 11 बजे राजस्व शिविर का शुभारंभ करेंगे । आप दोपहर 3 बजे पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में सम्मिलित होने के बाद शाम 7 बजे चौरई से सिवनी जिले के ग्राम आदेगांव के लिए प्रस्थान करेंगे । आप 9 अक्टूबर को शाम 7 बजे केवलारी से प्रस्थान कर रात्रि 10 बजे छिन्दवाड़ा आयेंगे और यहीं रात्रि विश्राम करेंगे । आप 10 अक्टूबर को प्रात: 8.30 बजे स्थानीय सर्किट हाउस में पुलिस शिकायत बोर्ड की बैठक लेंगे और प्रात: 9 बजे ग्राम परतवाड़ा में जनसम्पर्क करेंगे । आप प्रात: 11 बजे राजस्व शिविर का शुभारंभ करने के बाद स्थानीय पूजा लॉन में श्री हरिओम अग्रवाल के पुत्र की सगाई कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। प्रभारी मंत्री श्री बिसेन दोपहर 3 बजे पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में सम्मिलित होने के बाद शाम 5 बजे छिन्दवाड़ा से नागपुर के लिए प्रस्थान करेंगे ।

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वृहद लोक अदालत का आयोजन 19 नवम्बर को

              मुख्य न्यायाधिपति एवं मुख्य संरक्षक म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार आगामी 19 नवम्बर शनिवार को वृहद (मेघा) लोक अदालत का आयोजन जिला एवं तहसील स्तर पर किया जाना सुनिश्चित किया गया है । इस लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित प्रकरण एवं न्यायालय में प्रस्तुत करने के पूर्व के (प्रि लिटिगेशन) प्रकरणों के साथ ही बेंकिंग प्रकरण, सहकारिता विभाग के प्रकरण, आपराधिक प्रकरण, सिविल प्रकरण, विद्युत अधिनियम, श्रम, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, चैक बाउन्स प्रकरण, उपभोक्ता फोरम, ग्राम न्यायालय, राजस्व न्यायालय तथा अन्य समस्त प्रकार के प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा । लोक अदालत में प्रकरणों का निराकरण कराने के इच्छुक पक्षकार संबंधित न्यायालय से लोक अदालत आयोजन के पूर्व सम्पर्क कर प्रकरणों का निराकरण करा सकते हैं । अधिक जानकारी के लिये जिला विधिक सहायता अधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर लोक अदालत संबंधी जानकारी प्राप्त की जा सकती हैं ।

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लोक सेवा गारंटी सप्ताह में 3 योजनाओं में 17 हितग्राहियों को
एक लाख 10 हजार 200 रुपये की अनुदान सहायता राशि वितरित

                  श्रम पदाधिकारी श्री चौबे ने बताया कि म.प्र. लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 के अन्तर्गत 12 से 18 सितम्बर तक आयोजित लोक सेवा गारंटी सप्ताह में 17 हितग्राहियों को म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की तीन योजनाओं में एक लाख 10 हजार 200 रुपये की अनुदान सहायता राशि स्वीकृत कर वितरित की गई है । इसमें प्रसूति सहायता योजना में 13 हितग्राहियों को 65 हजार रुपये, विवाह सहायता योजना में 2 हितग्राहियों को 20 हजार रुपये और चिकित्सा सहायता योजना में 2 हितग्राहियों को 25 हजार 200 रुपये की राशि स्वीकृत कर वितरित की गई है।
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अन्त्योदय मेले में 39 हितग्राहियों को 56 हजार 250 रुपये की
छात्रवृत्ति और सहायता राशि वितरित
                  जिले की जनपद पंचायत परासिया में गत दिनों आयोजित दीनदयाल अन्त्योदय मेले में म.प्र.भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के तहत 39 हितग्राहियों को 59 हजार 250 रुपये की छात्रवृत्ति और सहायता राशि वितरित की गई । इसमें प्रसूति सहायता के 6 प्रकरणों मं 30 हजार रुपये तथा छात्रवृत्ति योजना के 33 प्रकरणों में 29 हजार 250 रुपये  की सहायता राशि वितरित कराई गई । मेले में श्रम पदाधिकारी कार्यालय का पंडाल भी लगाया गया जिसमें विभाग तथा मंडल की योजनाओं की प्रदर्शनी लगाकर प्रचार-प्रसार कराया गया ।

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22 बडे बकायादारों को विद्युत देयक की
बकाया राशि जमा करने के निर्देश

               जिले के म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि. सौंसर के कार्यपालन यंत्री (संचा./संधा.) द्वारा 22 बडे बकायादारों को विद्युत देयक की राशि जमा करने के निर्देश दिये गये हैं । इन बकायादारों पर घरेलू प्रकाश, गैर घरेलू प्रकाश और सिंचाई पम्प की 4 लाख 89 हजार 639 रुपये की विद्युत देयकों की राशि बकाया है ।
              कार्यपालन यंत्री (संचा./संधा.) ने बताया कि कंपनी के सौंसर संभाग के ग्राम उल्हावाड़ी के हेमंत कुमार ओंकार प्रसाद पर 23 हजार 869 रुपये, झनकलाल प्रताप पर 18 हजार 257 रुपये, कन्हैया छतरसिंग पर 14 हजार 836 रुपये और बेनसिंग अटलसिंग पर 22 हजार 378 रुपये, ग्राम खैरीमाली के तुलसीराम गुबरा पर 14 हजार 660 रुपये, नवलगांव के रतीशंकर रामदयाल पर 14 हजार 440 रुपये, गोनी के चिन्ता बालाजी पर 14 हजार 249 रुपये, बामला के तीरन प्रेमलाल पर 12 हजार 725 रुपये, नवेगांव के अटलसिंग घुडना पर 14 हजार 920 रुपये और सुमेर मानक पर 25 हजार 477 रुपये, बानाबाकोड़ा के रामकृष्ण पंजाबराव येमदे पर 15 हजार 988 रुपये और सूर्यभान गोविंदा डागे पर 14 हजार 181 रुपये, मोया के मे. भारती इंफ्राटेल लिमिटेड पर 71 हजार 259 रुपये और अटल तारा पर 20 हजार 237 रुपये, रामाकोना के मे. वायरलेस टाटा इंफ्रा सर्विस लि. पर 29 हजार 109 रुपये, जोबनडेरा के प्यारेलाल झल्लर शाह पर 28 हजार 201 रुपये, दामा फक्की पर 24 हजार 368 रुपये और बालाजी बल्की पर 19 हजार 477 रुपये, सौंसर के गोविंदा राधों भोपे पर 26 हजार 425 रुपये, बडकुही के मनीराम जबरसिंग पर 23 हजार 488 रुपये, मोहगांव कला की शांताबाई पर 20 हजार 734 रुपये और अकलमा के इंशूनाथ रामलाल पर 20 हजार 361 रुपये की विद्युत देयक की राशि बकाया है ।
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19 Sept 2011

News 19 Sept. 2011

जिला जनसम्पर्क कार्यालय,छिन्दवाड़ा (म.प्र.)
समाचार  

स्कूल शिक्षा राज्यमंत्री श्री मोहोड की  अनुशंसा पर
5 निर्माण कार्यो के लिए 10.06 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदाय

                  प्रदेश के स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री एवं जिले के विधानसभा क्षेत्र सौंसर के विधायक श्री नानाभाऊ मोहोड की अनुशंसा पर कलेक्टर द्वारा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत जारी वित्तीय वर्ष में 5 निर्माण कार्यो के लिए 10.06 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुये 5.87 लाख रुपये का आवंटन क्रियान्वयन एजेंसी को प्रदाय किया गया है। इन निर्माण कार्यो को आगामी मार्च माह तक पूर्ण करने के निर्देश क्रियान्वयन एजेंसी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मोहखेड और मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालका सौंसर को दिये गये हैं ।
               कलेक्टर ने बताया कि जिले के विकासखंड मोहखेड की ग्राम पंचायत खूनाझिरकला के ग्राम सेमरढ़ाना में रवि चन्द्रवंशी के मकान से हीराचंद धुर्वे के मकान तक 100 मीटर सी.सी. रोड निर्माण कार्य के लिए 2.27 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति और 1.27 लाख रुपये का आवंटन एवं सेमरढ़ाना में रंगमंच निर्माण कार्य के लिए एक लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति और 60 हजार रुपये का आवंटन, ग्राम बोडी में देवाराम के मकान से शत्रुघ्न के मकान तक 150 मीटर सी.सी. रोड निर्माण कार्य के लिए 3.37 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति और 2 लाख रुपये का आवंटन एवं ग्राम मोहखेड में व्यायाम शाला निर्माण कार्य के लिए 1.80 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति और एक लाख रुपये का आवंटन तथा जिले के नगरीय निकाय सौंसर के वार्ड क्रमांक 11 के सामुदायिक भवन में मार्बल फ्लोरिंग कार्य के लिए 1.62 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति और एक लाख रुपये का आवंटन प्रदाय किया गया है ।

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अभी तक 1049.8 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज

                जिले में अभी तक 1049.8 मि.मी.औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है,जबकि गत वर्ष इस अवधि तक 971.1 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज की गई थी । जिले में पिछले 24 घंटों के दौरान प्रात: 8 बजे तक 0.3 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज की गई है जिसमें विकासखंड चौरई में 4 मि.मी वर्षा शामिल है।
                अधीक्षक भू-अभिलेख द्वारा बताया गया कि जिले में 19 सितम्बर तक 1049.8 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज की गई है जिसमें विकासखंड छिन्दवाड़ा में 1041.6 मि.मी., मोहखेड में 1019, तामिया में 1200, अमरवाडा में 1412.4, चौरई में 927.2, हर्रई में 917.9, सौंसर में 903.6, पांढुर्ना में 1152.8, बिछुआ में 857.8, परासिया में 1138.7 और जुन्नारदेव में 1033.8 मि.मी. वर्षा दर्ज की गई है।

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श्रीमती उर्मिला गौली को 50 हजार रुपये की सहायता राशि स्वीकृत

                   जिले की तहसील जुन्नारदेव के ग्राम खैरवानी की श्रीमती उर्मिला गौली को पति की सर्पदंश से मृत्यु हो जाने के कारण 50 हजार रुपये की आर्थिक अनुदान सहायता राशि स्वीकृत की गई है ।
                राजस्व अनुविभागीय अधिकारी जुन्नारदेव द्वारा बताया गया कि दिनों तहसील जुन्नारदेव के ग्राम खैरवानी के श्री ज्ञानचन्द की सर्पदंश से मृत्यु हो जाने के कारण राजस्व पुस्तक परिपत्र 6(4) में दिये गये प्रावधानों के तहत उनकी वारिस पत्नी श्रीमती उर्मिला को 50 हजार रुपये की आर्थिक अनुदान सहायता राशि स्वीकृत की गई है । उन्होंने तहसीलदार जुन्नारदेव को स्वीकृत अनुदान सहायता राशि  तत्काल आहरित कर संबधित को भुगतान किये जाने के निर्देश दिये हैं ।
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साप्ताहिक समय सीमा के पत्रों की समीक्षा बैठक सम्पन्न

                 अतिरिक्त कलेक्टर श्री श्रीनिवास शर्मा ने आज स्थानीय जिलाध्यक्ष कार्यालय के सभाकक्ष में साप्ताहिक समय सीमा के पत्रों की समीक्षा बैठक ली । उन्होंने समय सीमा के पत्रों का समयावधि में निराकरण करने के निर्देश दिये । बैठक में जिला शिक्षा केन्द्र के जिला समन्वयक द्वारा गणवेश वितरण की स्थिति से अवगत कराते हुये बैंक खाते की वजह से त्वरित गति से चैक वितरित नहीं हो पा रहे, इस दिशा में लगभग 50 प्रतिशत कार्य पूरा होना बताया गया । उन्होंने जिलाध्यक्ष कार्यालय की विभिन्न शाखाओं स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, कृषि, मत्स्य विभाग, लोक निर्माण विभाग, कोषालय, खनिज, जल संसाधन, पशु चिकित्सा, ग्रामीण यांत्रिकी, श्रम, विद्युत, प्रधानमंत्री सडक परियोजना आदि विभागों के लंबित समय सीमा पत्रों की प्रगति की समीक्षा की तथा विभाग प्रमुखों को शीघ्र ही पत्रों के निराकरण के निर्देश दिये । अंत में जिला पेंशन अधिकारी द्वारा जानकारी दी गई कि 30 जनवरी 2011 के बाद के पेंशन प्रकरणों का निपटारा कोषालय में न होकर जिला पेंशन कार्यालय में होगा । उन्होंने बताया कि इसके पीछे शासन की मंशा है कि सेवानिवृत्त अधिकारी या कर्मचारी का पेंशन प्रकरण तुरन्त तैयार हो, उसे समय पर पेंशन मिले, इसलिये कार्यालय प्रमुख सेवानिवृत्ति के 2-3 माह पहले ही सेवानिवृत्ति की जानकारी जिला पेंशन कार्यालय को भेजें । बैठक में संयुक्त कलेक्टर द्वय श्री अनुराग सक्सेना और श्रीमती शुचिस्मिता सक्सेना, राजस्व अनुविभागीय अधिकारी डॉ. के.डी. त्रिपाठी और सभी विभागों के कार्यालय प्रमुख उपस्थित थे ।

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16 Sept 2011

News 16 Sept 2011


जिला जनसम्पर्क कार्यालय,छिन्दवाड़ा (म.प्र.)
समाचार  

बैंक ऑफ बड़ौदा का खाता क्रमांक 24850100010024 के द्वारा
 प्रदेश के बच्चों में व्याप्त कुपोषण को दूर करने में जनता भी सहयोगी बन सकेगी

               अटल बाल मित्र योजना द्वारा प्रदेश के बच्चों एवं महिलाओं में व्याप्त कुपोषण की स्थिति में सुधार हेतु लिंगानुपात सही करने एवं आंगनबाडी के संचालन में जनसहयोग प्राप्त करने हेतु जन सामान्य इस पुण्यकर्म में सहयोग हेतु राशि/चैक/ड्राफ्ट को बैंक आफ बड़ौदा के बैंक खाता क्रमांक 24850100010024 में जमा करवा सकते हैं। बैंक ड्राफ्ट या चैक जिला मिशन संचालक के नाम से देय होगा । जनसहयोग से प्राप्त राशि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80-जी के अन्तर्गत कर मुक्त रहेगी। सहयोग राशि ऑनलाईन भी प्राप्त की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त आंगनबाड़ी संचालन में बच्चों हेतु आउटडोर, इनडोर खेल सामग्री का प्रदाय, बच्चों को गणवेश वितरण, भवन हेतु पंखा, घड़ी, फर्नीचर, बर्तन एवं अन्य सामग्री का प्रदाय, अति कुपोषित बच्चों हेतु औषधी एवं अन्य सामग्री आंगनबाड़ी केन्द्र स्तर पर कार्यकर्ता द्वारा प्राप्त की जायेगी तथा जिला स्तर पर कलेक्टर पदेन जिला मिशन संचालक के रुप राशि एवं सामग्री प्राप्त कर सकेंगे ।

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तीन कर्मचारियों की नवीन पदस्थापना

               कलेक्टर डॉ.पवन कुमार शर्मा द्वारा आज तीन कर्मचारियों की नवीन पदस्थापना के आदेश जारी किये गये हैं । जारी आदेश के अनुसार जिला कार्यालय के सहायक ग्रेड-2 श्री के.एन.गुप्ता को प्रस्तुतकार नजूल अधिकारी छिन्दवाड़ा के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करते हुये सामान्य निर्वाचन शाखा में पदस्थ किया गया है । इसी प्रकार जिला कार्यालय के सहायक ग्रेड-3 श्री दीपक मालवीय को रीडर शाखा से प्रस्तुतकार नजूल अधिकारी छिन्दवाडा के रुप में तथा सहायक ग्रेड-3 श्री अतूल वाजपेयी को एसडब्ल्यूबीएन शाखा से भू-अर्जन शाखा में पदस्थ किया गया है । यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा ।

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भूतपूर्व सैनिक के लिए सुरक्षा कर्मचारियों की भर्ती

             जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल राजा शेखर (से.नि.) ने बताया कि छिन्दवाड़ा जिले से लगी पेंच टाईगर रिजर्व सीमा में सुरक्षा गार्ड के पद की आवश्यकता है । उक्त पद का वेतन लगभग आठ हजार रुपये होगा। सुरक्षा गार्ड पद की भर्ती हेतु इच्छुक भूतपूर्व सैनिक स्वयं जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल राजा शेखर से सम्पर्क कर सकते हैं। जिला सैनिक कल्याण कार्यालय के दूरभाष नं. 07162-242119 पर भी सम्पर्क किया जा सकता है ।  

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अभी तक 1036.7 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज

                  जिले में अभी तक 1036.7 मि.मी.औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है,जबकि गत वर्ष इस अवधि तक 957.3 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज की गई थी । जिले में पिछले 24 घंटों के दौरान प्रात: 8 बजे तक 18.4 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज की गई है जिसमें विकासखंड छिन्दवाड़ा में 31.6 मि.मी.,मोहखेड में 14.2,अमरवाडा में 21.2,चौरई में 40.2,सौंसर में 14.2, पांढुर्ना में 10.4,बिछुआ में 68.8, परासिया में 2.2 और जुन्नारदेव में 0.6 मि.मी. वर्षा शामिल है।
            अधीक्षक भू-अभिलेख द्वारा बताया गया कि जिले में 16 सितम्बर तक 1036.7 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज की गई है जिसमें विकासखंड छिन्दवाड़ा में 1039.6 मि.मी.,मोहखेड में 1012.6,तामिया में 1190,अमरवाडा में 1390,चौरई में 919.4,हर्रई में 908.1,सौंसर में 901.6,पांढुर्ना में 1146.4, बिछुआ में 851.8,परासिया में 1086.7 और जुन्नारदेव में 1012.6 मि.मी. वर्षा दर्ज की गई है।

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राजस्व विभाग के चतुर्थ श्रेणी (भूत्यों) कर्मचारियों की हुई पदोन्नति

              कलेक्टर डॉ. पवन शर्मा द्वारा म.प्र. लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत जिलाध्यक्ष कार्यालय छिन्दवाड़ा के अधीनस्थ तहसील कार्यालयों में राजस्व विभाग के चतुर्थ श्रेणी (भृत्यों) कर्मचारियों को अस्थाई रुप से आगामी आदेश पर्यन्त सहायक ग्रेड-तीन के पद पर वेतनमान 5200-20200 अ 1900 ग्रेड-पे में पदोन्नत किया गया । इन कर्मचारियों में श्री नामदेव खडसे को तहसील कार्यालय छिन्दवाड़ा से पदोन्नत होकर तहसील कार्यालय सौंसर में, श्रीमती ऊषा राऊत को तहसील कार्यालय छिन्दवाड़ा से पदोन्नत होकर तहसील कार्यालय बिछुआ में, श्री दिलीप यादव को तहसील कार्यालय परासिया से पदोन्नत करके तहसील कार्यालय परासिया में, कुमारी सुमित्रा पवार को तहसील कार्यालय सौंसर से पदोन्नत करके तहसील कार्यालय बिछुआ में, श्री पतिराम ठाकरिया को तहसील कार्यालय जुन्नारदेव से पदोन्नत करके तहसील कार्यालय परासिया में, श्री लक्ष्मण पचलिया को तहसील कार्यालय अमरवाड़ा से पदोन्नत करके तहसील कार्यालय अमरवाड़ा में, श्री हरिशंकर ठाकरिया को तहसील कार्यालय अमरवाडा से पदोन्नत करके तहसील कार्यालय अमरवाड़ा में, श्रीमती प्रमिला भारती को तहसील कार्यालय छिन्दवाड़ा से पदोन्नत करके तहसील कार्यालय मोहखेड़ में एवं श्री सुमरलाल भारती को तहसील कार्यालय तामिया से पदोन्नत करके तहसील कार्यालय जुन्नारदेव में पदस्थ किया गया है । पदोन्नत कर्मचारी को इस आदेश के प्राप्ति के एक सप्ताह के अंदर पदस्थापना स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य है । यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा । 

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News 15 Sept 2011




जिला जनसम्पर्क कार्यालय,छिन्दवाड़ा (म.प्र.)
समाचार

जिले में 25 सितम्बर से 11 फरवरी तक
विकासखंड स्तरीय अन्त्योदय मेलों का आयोजन

जनपद पंचायत परासिया में 25 सितम्बर को होगा
प्रथम विकासखंड स्तरीय अन्त्योदय मेले का शुभारंभ

                 राज्य शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में जिले में 25 सितम्बर से 11 फरवरी के मध्य विकासखंड स्तरीय अन्त्योदय मेलों का आयोजन किया जायेगा । जिला प्रशासन द्वारा आगामी 25 सितम्बर को जिले की जनपद पंचायत परासिया में अन्त्योदय मेले का आयोजन कर जिले के प्रत्येक विकासखंड में अन्त्योदय मेले में आयोजित करने के कार्य की शुरुआत की जायेगी । डॉ. पवन कुमार शर्मा द्वारा अन्त्योदय मेले के आयोजन में नियंत्रण और पर्यवेक्षण के लिए उप संचालक पंचायत एवं सामाजिक न्याय को दायित्व सौंपा गया है । उन्होंने अन्त्योदय मेले के आयोजन के संबंध में सभी विभाग प्रमुखों, राजस्व अनुविभागीय अधिकारियों, सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों और सभी नगरीय निकायों के मुख्य नगरपालिका अधिकारियों के साथ ही रोटरी क्लब, रोटरेक्ट क्लब और लायन्स क्लब के अध्यक्षों को आवश्यक कार्यवाही करने और मेले की पूर्ण तैयारी करने के निर्देश दिये हैं ।
            अपर कलेक़्टर (विकास) एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सुश्री स्वाति मीणा ने बताया कि 25 सितम्बर को जनपद पंचायत में आयोजित विकासखंड स्तरीय अन्त्योदय मेले में जनपद पंचायत परासिया के साथ ही नगरीय निकाय परासिया, चांदामेटा, बडकुही और न्यूटन चिखली के हितग्राहियों को लाभान्वित किया जायेगा । इस अन्त्योदय मेले के लिए राजस्व अनुविभागीय अधिकारी परासिया को नोडल अधिकारी तथा जनपद पंचायत परासिया के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं नगरीय निकाय परासिया, बडकुही, चांदामेटा और न्यूटन चिखली के मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है । कलेक्टर ने नोडल अधिकारी को निर्देश दिये हैं कि सहायक नोडल अधिकारियों से अन्त्योदय मेले की सम्पूर्ण व्यवस्था अपनी देखरेख और नियंत्रण में कराये तथा सभी विभागों के जिला प्रमुख अधिकारियों की बैठक लेकर मेले के प्रबंधन, व्यवस्था और संचालन में सहयोग संबंधी निर्देश प्रसारित करें । उन्होंने मेले की तिथि का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना सुनिश्चित करने तथा मुनादी और डौंडी पिटवाकर भी प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिये हैं ।
             अपर कलेक़्टर (विकास) ने बताया कि अन्त्योदय मेलों के लिए 12 विभागों के कार्यक्रम और योजनायें चिन्हित की गई है । इसमें लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की दीनदयाल अन्त्योदय उपचार योजना अन्तर्गत पंजीयन कार्ड और राज्य बीमारी सहायता निधि, महिला एवं बाल विकास विभाग की लाडली लक्ष्मी योजना, सामाजिक न्याय विभाग की सामाजिक सुरक्षा पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्तजन पेंशन योजना, नि:शक्तजनों का पंजीयन एवं स्वास्थ्य परीक्षण, राष्ट्रीय परिवार सहायता और मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना के अन्तर्गत पंजीयन और लंबित सुविधाओं का प्रदाय, ग्रामीण विकास विभाग की कपिलधारा उप योजनान्तर्गत डीजल/विद्युत पंपों का प्रदाय, नगरीय प्रशासन विभाग की मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री हाथ ठेला एवं रिक्शा चालक योजनान्तर्गत पंजीयन एवं लंबित सुविधाओं का प्रदाय, मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री शहरी कामकाजी महिला कल्याण योजनान्तर्गत पंजीयन और हाथ ठेला/रिक्शा प्रदाय, कृषि/उद्यान विभाग की कृषि उपकरण, पौधे, बीज का वितरण और मुख्यमंत्री हम्माल एवं तुलावटी कल्याण योजनान्तर्गत पंजीयन, आदिम जाति कल्याण विभाग की आकस्मिकता योजनान्तर्गत राहत प्रदाय, संदिग्ध दायित्व निवारण, सफाई कामगारों को स्वरोजगार हेतु ऋण, भारत सरकार की विशेष केन्द्रीय सहायता अन्तर्गत हितग्राही मूलक कार्यक्रम (सामग्री का वितरण), वन विभाग की तेन्दूपत्ता संग्राहक योजनान्तर्गत लंबित देयकों का भुगतान (बोनस) और वन अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत वनाधिकार पत्र का प्रदाय, श्रम विभाग की मध्यप्रदेश भवन एवं संनिर्माण कर्मकार मंडल के अन्तर्गत श्रमिकों का पंजीयन एवं सुविधाओं का प्रदाय, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की अन्त्योदय कार्ड का प्रदाय और राशन कार्ड का प्रदाय,जनशिकायत निवारण विभाग की सभी प्रकार की शिकायतों का पंजीयन एवं समय सीमा में निराकरण तथा राजस्व विभाग की खसरा नकल बही (ऋण पुस्तिका) आदि शामिल हैं ।
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मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद से जिले के 4 हितग्राहियों को
1.20 लाख रुपये की अनुदान राशि स्वीकृत

                प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा अपने स्वेच्छानुदान मद से जिले के 4 हितग्राहियों को एक लाख 20 हजार रुपये की अनुदान राशि स्वीकृत की गई है । कलेक्टर डॉ. पवन कुमार शर्मा द्वारा यह राशि संबंधित तहसीलदारों को पुनरावंटित कर हितग्राहियों को राशि उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं । स्वीकृत अनुदान राशि से पीडितों का उपचार होगा ।
             कलेक्टर डॉ. शर्मा ने बताया कि जिले की पांढुर्ना तहसील के ग्राम खेडीकला की श्रीमती रेखा बाबूराव कोल्हे के ह्मदय रोग के उपचार के लिए अरनेजा इंस्टीट¬ूट ऑफ कार्डियोलॉजी प्रा.लि. नागपुर और जिले की तहसील जुन्नारदेव के ग्राम दमुआ के श्री मो.अब्दुल खालिक के कैंसर रोग के उपचार के लिए मनधनिया कैंसर हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर नागपुर को 50-50 हजार रुपये तथा जिले की नगर पंचायत हर्रई के वार्ड क्रमांक 12 की श्रीमती ममता पुरुषोत्तम शर्मा की बच्चेदानी के उपचार और वार्ड क्रमांक 8 के श्री जीवनलाल लखनलाल साहू के पैर के उपचार के लिए 10-10 हजार रुपये की अनुदान राशि स्वीकृत की गई है ।
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अभी तक 1018.3 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज

              जिले में अभी तक 1018.3 मि.मी.औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है,जबकि गत वर्ष इस अवधि तक 931.9 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज की गई थी । जिले में पिछले 24 घंटों के दौरान प्रात: 8 बजे तक 7.7 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज की गई है जिसमें विकासखंड छिन्दवाड़ा में 8.4 मि.मी., मोहखेड में 8.2, चौरई में 4.5,सौंसर में 2, पांढुर्ना में 39.6 और बिछुआ में 23 मि.मी. वर्षा शामिल है।
                अधीक्षक भू-अभिलेख द्वारा बताया गया कि जिले में 15 सितम्बर तक 1018.3 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज की गई है जिसमें विकासखंड छिन्दवाड़ा में 1008 मि.मी., मोहखेड में 998.4, तामिया में 1190, अमरवाडा में 1368.8, चौरई में 879.2, हर्रई में 908.1, सौंसर में 887.4, पांढुर्ना में 1136, बिछुआ में 783, परासिया में 1084.5 और जुन्नारदेव में 1012 मि.मी. वर्षा दर्ज की गई है।
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अत्याचार से पीडित 4 हितग्राहियों को 81 हजार 250 रुपये की राहत राशि स्वीकृत

                अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत गठित जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा पर आकस्मिकता योजना नियम 1995 के तहत अत्याचार से पीडित 4 हितग्राहियों को सहायक आयुक्त आदिवासी विकास द्वारा 81 हजार 250 रुपये की राहत राशि स्वीकृत की गई है । इसमें अनुसूचित जाति के 2 हितग्राहियों की स्वीकृत 31 हजार 250 रुपये और अनुसूचित जनजाति के 2 हितग्राहियों की स्वीकृत 50 हजार रुपये की राशि शामिल है ।
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जल उपभोक्ता संथा निर्वाचन के अन्तर्गत जोनल अधिकारियों के
साथ 20 चिकित्सा अधिकारियों की लगी ड¬ूटी

              कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (ज.उ.सं.) के आदेश के परिपालन में जल उपभोक्ता संथा निर्वाचन 2011 के अन्तर्गत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जोनल अधिकारियों के साथ 20 चिकित्सा अधिकारियों की ड¬ूटी लगाई गई है। ये चिकित्सा अधिकारी मतदान दलों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायेंगे ।
           मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि जोनल अधिकारियों के साथ तहसील छिन्दवाड़ा के जोन कुण्डालीकला में आयुष चिकित्सा अधिकारी डॉ. मिथिलेश अवस्थी और पिंडरईकला में संविदा चिकित्सा अधिकारी डॉ ए. सिसोदिया, तहसील मोहखेड के जोन खूनाझिरकला में संविदा चिकित्सा अधिकारी डॉ. ए.चौरसिया और मोहखेड में संविदा चिकित्सा अधिकारी डॉ आशुतोष सूर्यवंशी, तहसील परासिया के जोन मायावाडी में चिकित्सा अधिकारी डॉ. मुकेश अहिरवार और परासिया में चिकित्सा अधिकारी डॉ. व्ही.के.पुरिया, तहसील जुन्नारदेव के जोन भतोडियाखुर्द में चिकित्सा अधिकारी डॉ. बी.एस.उईके, तहसील तामिया के जोन देलाखारी में संविदा चिकित्सा अधिकारी डॉ. भरत प्रसाद और चांवलपानी में चिकित्सा अधिकारी डॉ. अशोक भगत, तहसील चौरई के जोन चौरई में चिकित्सा अधिकारी डॉ. प्रमोद वाचक, तहसील अमरवाडा के जोन अमरवाडा में चिकित्सा अधिकारी डॉ. एस.के. दुबे, तहसील हर्रई के जोन हर्रई में संविदा चिकित्सा अधिकारी डॉ. व्ही.पी.सिंग, तहसील बिछुआ के जोन जमुनिया में चिकित्सा अधिकारी डॉ. के.सी. मोहनिया और किसनपुर में चिकित्सा अधिकारी डॉ. चन्द्रशेखर दुबे, तहसील सौंसर के जोन सौंसर में आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डॉ. आर.सी.कोठारी, सांवली में आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डॉ. व्ही.आर.ठाकरे और रंगारी में आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डॉ पी.एन.बोकड़े तथा तहसील पांढुर्ना के जोन मोरडोंगरी में चिकित्सा अधिकारी डॉ. बनवारीलाल टेगौर, हिवरा पृथ्वीराम में आयुष चिकित्सा अधिकारी डॉ. चन्द्रशेखर तिजारे और राजडोंगरी में चिकित्सा अधिकारी डॉ. विनीत श्रीवास्तव की ड¬ूटी लगाई गई है ।
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आंगनवाडी केन्द्रों के संचालन में जनसहयोग एवं
जनभागीदारी हेतु अटल बाल मित्र योजना प्रारंभ

               राज्य शासन द्वारा प्रदेश में बच्चों में प्राप्त कुपोषण कम/समाप्त करने, लिंगानुपात को सही करने, कम वजन के बच्चों की स्थिति ठीक करने तथा आंगनवाडी के संचालन में जनसहयोग प्राप्त करने हेतु अटल बाल मित्र योजना प्रारंभ की गई है । इस योजना के अन्तर्गत जिले के नागरिकों से सहयोग की अपील की गई है ।
            जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग सुश्री स्वर्णिमा शुक्ला ने बताया कि इस योजना के अन्तर्गत महिला एवं बच्चों को स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार हेतु जनभागीदारी के माध्यम से आंगनवाडी केन्द्र द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना है । साथ ही अधोसंरचनात्मक सहयोग हेतु आंगनवाडी भवन और परिसर हेतु भूमि और भवन का निर्माण, कक्षों का निर्माण, बाउण्ड्रीवाल का निर्माण, हैंडपंप की स्थापना और बाल सुलभ शौचालयों का निर्माण भी किया जाना है । इसके अतिरिक्त आंगनवाडी संचालन में बच्चों हेतु आउटडोर एवं इनडोर खेल सामग्री का प्रदाय, बच्चों को गणवेश वितरण, भवन हेतु पंखा, घडी, फर्नीचर, बर्तन एवं अन्य सामग्री का प्रदाय, अति कुपोषित बच्चों हेतु औषधी एवं अन्य सामग्री का प्रदाय किया जा सकता है । उन्होंने बताया कि आंगनवाडी केन्द्र स्तर पर सामग्री कार्यकर्ता द्वारा प्राप्त की जायेगी तथा जिला स्तर पर कलेक्टर पदेन जिला मिशन संचालक के रुप में राशि एवं सामग्री प्राप्त कर सकेंगे । बैंक ड्राफ्ट या चेक जिला मिशन संचालक के नाम से देय होगा । सहयोग राशि आनलाईन प्राप्त किये जाने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जायेगी । आंगनवाडी परिसर अथवा भूमि दान करने वाले सहयोगकर्ता के नाम से नामकरण किया जायेगा तथा जनसहयोग से प्राप्त राशि को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 जी के अन्तर्गत कर मुक्त कराये जाने की कार्यवाही की जायेगी । छिन्दवाड़ा जिले में अटल बाल मित्र योजना के अन्तर्गत बैंक आफ बडौदा में बैंक खाता खोला गया है जिसका क्रमांक 24850100010024 है । जिले के नागरिक जन सहयोग हेतु इस खाते में राशि/चेक/ड्राफ्ट जमा कर सकते हैं ।
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विधायक स्वेच्छानुदान निधि योजना के अन्तर्गत
6 हितग्राहियों को 30 हजार रुपये की अनुदान राशि स्वीकृत

                 विधायक स्वेच्छानुदान निधि योजना के अन्तर्गत जारी वित्तीय वर्ष में विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र छिन्दवाड़ा के विधायक श्री दीपक सक्सेना की अनुशंसा पर कलेक्टर द्वारा 6 हितग्राहियों को 5-5 हजार रुपये के मान से 30 हजार रुपये की अनुदान राशि स्वीकृत की गई है । आर्थिक सहायता और चिकित्सा के लिए स्वीकृत यह अनुदान राशि ग्राम गुरैया के श्री दिमागचंद नान्हों, श्रीमती प्रेमवती दिमागचंद और श्री ओमकार दिमागचंद, लहगडुआ के श्री लालजी खुशराम, रोहनाकला के श्री महादेव नन्हूलाल माहोरे और छिन्दवाडा के श्री राजू स्वामी को प्रदाय की जायेगी ।
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संयुक्त कलेक्टर श्री सक्सेना की परासिया तथा
डिप्टी कलेक्टर श्री कुमरे की पदस्थापना सौंसर में

                    कलेक्टर डॉ. पवन कुमार शर्मा द्वारा पूर्व में जारी कार्य विभाजन आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुये संयुक्त कलेक्टर श्री अनुराग सक्सेना को राजस्व अनुविभागीय अधिकारी और अनुविभागीय दण्डाधिकारी परासिया में पदस्थ किया गया है तथा डिप्टी कलेक्टर श्री रमेश कुमरे को राजस्व अनुविभागीय अधिकारी और अनुविभागीय दण्डाधिकारी सौंसर में पदसथ किया गया है । श्री कुमरे को परियोजना प्रशासक एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना का प्रभारी अधिकारी भी नियुक्त किया गया है । यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा ।
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15 Sept 2011

समाचार 15 Sept 2011

जिला जनसम्पर्क कार्यालय,छिन्दवाड़ा (म.प्र.)
समाचार

जिले में 25 सितम्बर से 11 फरवरी तक
विकासखंड स्तरीय अन्त्योदय मेलों का आयोजन

जनपद पंचायत परासिया में 25 सितम्बर को होगा
प्रथम विकासखंड स्तरीय अन्त्योदय मेले का शुभारंभ

               राज्य शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में जिले में 25 सितम्बर से 11 फरवरी के मध्य विकासखंड स्तरीय अन्त्योदय मेलों का आयोजन किया जायेगा । जिला प्रशासन द्वारा आगामी 25 सितम्बर को जिले की जनपद पंचायत परासिया में अन्त्योदय मेले का आयोजन कर जिले के प्रत्येक विकासखंड में अन्त्योदय मेले में आयोजित करने के कार्य की शुरुआत की जायेगी । डॉ. पवन कुमार शर्मा द्वारा अन्त्योदय मेले के आयोजन में नियंत्रण और पर्यवेक्षण के लिए उप संचालक पंचायत एवं सामाजिक न्याय को दायित्व सौंपा गया है । उन्होंने अन्त्योदय मेले के आयोजन के संबंध में सभी विभाग प्रमुखों, राजस्व अनुविभागीय अधिकारियों, सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों और सभी नगरीय निकायों के मुख्य नगरपालिका अधिकारियों के साथ ही रोटरी क्लब, रोटरेक्ट क्लब और लायन्स क्लब के अध्यक्षों को आवश्यक कार्यवाही करने और मेले की पूर्ण तैयारी करने के निर्देश दिये हैं ।
            अपर कलेक़्टर (विकास) एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सुश्री स्वाति मीणा ने बताया कि 25 सितम्बर को जनपद पंचायत में आयोजित विकासखंड स्तरीय अन्त्योदय मेले में जनपद पंचायत परासिया के साथ ही नगरीय निकाय परासिया, चांदामेटा, बडकुही और न्यूटन चिखली के हितग्राहियों को लाभान्वित किया जायेगा । इस अन्त्योदय मेले के लिए राजस्व अनुविभागीय अधिकारी परासिया को नोडल अधिकारी तथा जनपद पंचायत परासिया के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं नगरीय निकाय परासिया, बडकुही, चांदामेटा और न्यूटन चिखली के मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है । कलेक्टर ने नोडल अधिकारी को निर्देश दिये हैं कि सहायक नोडल अधिकारियों से अन्त्योदय मेले की सम्पूर्ण व्यवस्था अपनी देखरेख और नियंत्रण में कराये तथा सभी विभागों के जिला प्रमुख अधिकारियों की बैठक लेकर मेले के प्रबंधन, व्यवस्था और संचालन में सहयोग संबंधी निर्देश प्रसारित करें । उन्होंने मेले की तिथि का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना सुनिश्चित करने तथा मुनादी और डौंडी पिटवाकर भी प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिये हैं ।
           अपर कलेक़्टर (विकास) ने बताया कि अन्त्योदय मेलों के लिए 12 विभागों के कार्यक्रम और योजनायें चिन्हित की गई है । इसमें लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की दीनदयाल अन्त्योदय उपचार योजना अन्तर्गत पंजीयन कार्ड और राज्य बीमारी सहायता निधि, महिला एवं बाल विकास विभाग की लाडली लक्ष्मी योजना, सामाजिक न्याय विभाग की सामाजिक सुरक्षा पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्तजन पेंशन योजना, नि:शक्तजनों का पंजीयन एवं स्वास्थ्य परीक्षण, राष्ट्रीय परिवार सहायता और मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना के अन्तर्गत पंजीयन और लंबित सुविधाओं का प्रदाय, ग्रामीण विकास विभाग की कपिलधारा उप योजनान्तर्गत डीजल/विद्युत पंपों का प्रदाय, नगरीय प्रशासन विभाग की मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री हाथ ठेला एवं रिक्शा चालक योजनान्तर्गत पंजीयन एवं लंबित सुविधाओं का प्रदाय, मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री शहरी कामकाजी महिला कल्याण योजनान्तर्गत पंजीयन और हाथ ठेला/रिक्शा प्रदाय, कृषि/उद्यान विभाग की कृषि उपकरण, पौधे, बीज का वितरण और मुख्यमंत्री हम्माल एवं तुलावटी कल्याण योजनान्तर्गत पंजीयन, आदिम जाति कल्याण विभाग की आकस्मिकता योजनान्तर्गत राहत प्रदाय, संदिग्ध दायित्व निवारण, सफाई कामगारों को स्वरोजगार हेतु ऋण, भारत सरकार की विशेष केन्द्रीय सहायता अन्तर्गत हितग्राही मूलक कार्यक्रम (सामग्री का वितरण), वन विभाग की तेन्दूपत्ता संग्राहक योजनान्तर्गत लंबित देयकों का भुगतान (बोनस) और वन अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत वनाधिकार पत्र का प्रदाय, श्रम विभाग की मध्यप्रदेश भवन एवं संनिर्माण कर्मकार मंडल के अन्तर्गत श्रमिकों का पंजीयन एवं सुविधाओं का प्रदाय, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की अन्त्योदय कार्ड का प्रदाय और राशन कार्ड का प्रदाय,जनशिकायत निवारण विभाग की सभी प्रकार की शिकायतों का पंजीयन एवं समय सीमा में निराकरण तथा राजस्व विभाग की खसरा नकल बही (ऋण पुस्तिका) आदि शामिल हैं ।

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मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद से जिले के 4 हितग्राहियों को
1.20 लाख रुपये की अनुदान राशि स्वीकृत

            प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा अपने स्वेच्छानुदान मद से जिले के 4 हितग्राहियों को एक लाख 20 हजार रुपये की अनुदान राशि स्वीकृत की गई है । कलेक्टर डॉ. पवन कुमार शर्मा द्वारा यह राशि संबंधित तहसीलदारों को पुनरावंटित कर हितग्राहियों को राशि उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं । स्वीकृत अनुदान राशि से पीडितों का उपचार होगा ।
          कलेक्टर डॉ. शर्मा ने बताया कि जिले की पांढुर्ना तहसील के ग्राम खेडीकला की श्रीमती रेखा बाबूराव कोल्हे के ह्मदय रोग के उपचार के लिए अरनेजा इंस्टीट¬ूट ऑफ कार्डियोलॉजी प्रा.लि. नागपुर और जिले की तहसील जुन्नारदेव के ग्राम दमुआ के श्री मो.अब्दुल खालिक के कैंसर रोग के उपचार के लिए मनधनिया कैंसर हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर नागपुर को 50-50 हजार रुपये तथा जिले की नगर पंचायत हर्रई के वार्ड क्रमांक 12 की श्रीमती ममता पुरुषोत्तम शर्मा की बच्चेदानी के उपचार और वार्ड क्रमांक 8 के श्री जीवनलाल लखनलाल साहू के पैर के उपचार के लिए 10-10 हजार रुपये की अनुदान राशि स्वीकृत की गई है ।
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अभी तक 1018.3 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज

          जिले में अभी तक 1018.3 मि.मी.औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है,जबकि गत वर्ष इस अवधि तक 931.9 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज की गई थी । जिले में पिछले 24 घंटों के दौरान प्रात: 8 बजे तक 7.7 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज की गई है जिसमें विकासखंड छिन्दवाड़ा में 8.4 मि.मी., मोहखेड में 8.2, चौरई में 4.5,सौंसर में 2, पांढुर्ना में 39.6 और बिछुआ में 23 मि.मी. वर्षा शामिल है।
          अधीक्षक भू-अभिलेख द्वारा बताया गया कि जिले में 15 सितम्बर तक 1018.3 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज की गई है जिसमें विकासखंड छिन्दवाड़ा में 1008 मि.मी., मोहखेड में 998.4, तामिया में 1190, अमरवाडा में 1368.8, चौरई में 879.2, हर्रई में 908.1, सौंसर में 887.4, पांढुर्ना में 1136, बिछुआ में 783, परासिया में 1084.5 और जुन्नारदेव में 1012 मि.मी. वर्षा दर्ज की गई है।
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अत्याचार से पीडित 4 हितग्राहियों को
 81 हजार 250 रुपये की राहत राशि स्वीकृत

                अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत गठित जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा पर आकस्मिकता योजना नियम 1995 के तहत अत्याचार से पीडित 4 हितग्राहियों को सहायक आयुक्त आदिवासी विकास द्वारा 81 हजार 250 रुपये की राहत राशि स्वीकृत की गई है । इसमें अनुसूचित जाति के 2 हितग्राहियों की स्वीकृत 31 हजार 250 रुपये और अनुसूचित जनजाति के 2 हितग्राहियों की स्वीकृत 50 हजार रुपये की राशि शामिल है ।
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जल उपभोक्ता संथा निर्वाचन के अन्तर्गत जोनल अधिकारियों के साथ 20 चिकित्सा अधिकारियों की लगी डूटी

          कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (ज.उ.सं.) के आदेश के परिपालन में जल उपभोक्ता संथा निर्वाचन 2011 के अन्तर्गत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जोनल अधिकारियों के साथ 20 चिकित्सा अधिकारियों की डूटी लगाई गई है। ये चिकित्सा अधिकारी मतदान दलों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायेंगे ।
                मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि जोनल अधिकारियों के साथ तहसील छिन्दवाड़ा के जोन कुण्डालीकला में आयुष चिकित्सा अधिकारी डॉ. मिथिलेश अवस्थी और पिंडरई कला में संविदा चिकित्सा अधिकारी डॉ ए. सिसोदिया, तहसील मोहखेड के जोन खूनाझिरकला में संविदा चिकित्सा अधिकारी डॉ. ए.चौरसिया और मोहखेड में संविदा चिकित्सा अधिकारी डॉ आशुतोष सूर्यवंशी, तहसील परासिया के जोन मायावाडी में चिकित्सा अधिकारी डॉ. मुकेश अहिरवार और परासिया में चिकित्सा अधिकारी डॉ. व्ही.के.पुरिया, तहसील जुन्नारदेव के जोन भतोडियाखुर्द में चिकित्सा अधिकारी डॉ. बी.एस.उईके, तहसील तामिया के जोन देलाखारी में संविदा चिकित्सा अधिकारी डॉ. भरत प्रसाद और चांवलपानी में चिकित्सा अधिकारी डॉ. अशोक भगत, तहसील चौरई के जोन चौरई में चिकित्सा अधिकारी डॉ. प्रमोद वाचक, तहसील अमरवाडा के जोन अमरवाडा में चिकित्सा अधिकारी डॉ. एस.के. दुबे, तहसील हर्रई के जोन हर्रई में संविदा चिकित्सा अधिकारी डॉ. व्ही.पी.सिंग, तहसील बिछुआ के जोन जमुनिया में चिकित्सा अधिकारी डॉ. के.सी. मोहनिया और किसनपुर में चिकित्सा अधिकारी डॉ. चन्द्रशेखर दुबे, तहसील सौंसर के जोन सौंसर में आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डॉ. आर.सी.कोठारी, सांवली में आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डॉ. व्ही.आर.ठाकरे और रंगारी में आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डॉ पी.एन.बोकड़े तथा तहसील पांढुर्ना के जोन मोरडोंगरी में चिकित्सा अधिकारी डॉ. बनवारीलाल टेगौर, हिवरा पृथ्वीराम में आयुष चिकित्सा अधिकारी डॉ. चन्द्रशेखर तिजारे और राजडोंगरी में चिकित्सा अधिकारी डॉ. विनीत श्रीवास्तव की ड¬ूटी लगाई गई है ।
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आंगनवाडी केन्द्रों के संचालन में जनसहयोग एवं
जनभागीदारी हेतु अटल बाल मित्र योजना प्रारंभ

                      राज्य शासन द्वारा प्रदेश में बच्चों में प्राप्त कुपोषण कम/समाप्त करने, लिंगानुपात को सही करने, कम वजन के बच्चों की स्थिति ठीक करने तथा आंगनवाडी के संचालन में जनसहयोग प्राप्त करने हेतु अटल बाल मित्र योजना प्रारंभ की गई है । इस योजना के अन्तर्गत जिले के नागरिकों से सहयोग की अपील की गई है ।
                जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग सुश्री स्वर्णिमा शुक्ला ने बताया कि इस योजना के अन्तर्गत महिला एवं बच्चों को स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार हेतु जनभागीदारी के माध्यम से आंगनवाडी केन्द्र द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना है । साथ ही अधोसंरचनात्मक सहयोग हेतु आंगनवाडी भवन और परिसर हेतु भूमि और भवन का निर्माण, कक्षों का निर्माण, बाउण्ड्रीवाल का निर्माण, हैंडपंप की स्थापना और बाल सुलभ शौचालयों का निर्माण भी किया जाना है । इसके अतिरिक्त आंगनवाडी संचालन में बच्चों हेतु आउटडोर एवं इनडोर खेल सामग्री का प्रदाय, बच्चों को गणवेश वितरण, भवन हेतु पंखा, घडी, फर्नीचर, बर्तन एवं अन्य सामग्री का प्रदाय, अति कुपोषित बच्चों हेतु औषधी एवं अन्य सामग्री का प्रदाय किया जा सकता है । उन्होंने बताया कि आंगनवाडी केन्द्र स्तर पर सामग्री कार्यकर्ता द्वारा प्राप्त की जायेगी तथा जिला स्तर पर कलेक्टर पदेन जिला मिशन संचालक के रुप में राशि एवं सामग्री प्राप्त कर सकेंगे । बैंक ड्राफ्ट या चेक जिला मिशन संचालक के नाम से देय होगा । सहयोग राशि आनलाईन प्राप्त किये जाने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जायेगी । आंगनवाडी परिसर अथवा भूमि दान करने वाले सहयोगकर्ता के नाम से नामकरण किया जायेगा तथा जनसहयोग से प्राप्त राशि को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 जी के अन्तर्गत कर मुक्त कराये जाने की कार्यवाही की जायेगी । छिन्दवाड़ा जिले में अटल बाल मित्र योजना के अन्तर्गत बैंक आफ बडौदा में बैंक खाता खोला गया है जिसका क्रमांक 24850100010024 है । जिले के नागरिक जन सहयोग हेतु इस खाते में राशि/चेक/ड्राफ्ट जमा कर सकते हैं ।

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विधायक स्वेच्छानुदान निधि योजना के अन्तर्गत
6 हितग्राहियों को 30 हजार रुपये की अनुदान राशि स्वीकृत

            विधायक स्वेच्छानुदान निधि योजना के अन्तर्गत जारी वित्तीय वर्ष में विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र छिन्दवाड़ा के विधायक श्री दीपक सक्सेना की अनुशंसा पर कलेक्टर द्वारा 6 हितग्राहियों को 5-5 हजार रुपये के मान से 30 हजार रुपये की अनुदान राशि स्वीकृत की गई है । आर्थिक सहायता और चिकित्सा के लिए स्वीकृत यह अनुदान राशि ग्राम गुरैया के श्री दिमागचंद नान्हों, श्रीमती प्रेमवती दिमागचंद और श्री ओमकार दिमागचंद, लहगडुआ के श्री लालजी खुशराम, रोहनाकला के श्री महादेव नन्हूलाल माहोरे और छिन्दवाडा के श्री राजू स्वामी को प्रदाय की जायेगी ।
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संयुक्त कलेक्टर श्री सक्सेना की परासिया तथा
डिप्टी कलेक्टर श्री कुमरे की पदस्थापना सौंसर में

                  कलेक्टर डॉ. पवन कुमार शर्मा द्वारा पूर्व में जारी कार्य विभाजन आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुये संयुक्त कलेक्टर श्री अनुराग सक्सेना को राजस्व अनुविभागीय अधिकारी और अनुविभागीय दण्डाधिकारी परासिया में पदस्थ किया गया है तथा डिप्टी कलेक्टर श्री रमेश कुमरे को राजस्व अनुविभागीय अधिकारी और अनुविभागीय दण्डाधिकारी सौंसर में पदसथ किया गया है । श्री कुमरे को परियोजना प्रशासक एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना का प्रभारी अधिकारी भी नियुक्त किया गया है । यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा ।

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14 Sept 2011

समाचार 14 Sept 2011

जिला जन सम्पर्क कार्यालय छिन्दवाड़ा(म.प्र.)
समाचार


प्रतिभा पर्व और कर्तव्य पर्व उत्साह और उमंग से मनाये -स्कूल शिक्षा मंत्री श्रीमती चिटनीस 
विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक सम्पन्न
                     स्कूल शिक्षा मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनीस ने आज स्थानीय शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में विभागीय समीक्षा बैठक ली । बैठक में स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री श्री नानाभाऊ मोहोड, विधायक परासिया श्री ताराचंद बावरिया, नगरपालिका अध्यक्ष री कन्हईराम रघुवंशी, श्री रमेश पोफली, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के अध्यक्ष श्री अरुण कपूर, कमिश्नर श्री मनोज झालानी, संचालक श्री सभाजीत यादव, कलेक्टर डॉ. पवन कमार शर्मा, पुलिस अधीक्षक डॉ. आशीष कुमार, जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुश्री स्वाति मीणा, शिक्षा विभाग के अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी, प्राचार्य एवं शिक्षक उपस्थित थे ।
                      स्कूल शिक्षा मंत्री ने आगामी दिवसों में मनाये जाने वाले प्रतिभा पर्व एवं कर्तव्य पर्वो की जानकारी देते हुये उत्साह एवं उमंग के साथ इन पर्वो के आयोजित करने के निर्देश दिये । उन्होंने सभी स्कूलों का पर्यवेक्षण विभिन्न अधिकारियों द्वारा नियमित रुप से किये जाने के निर्देश दिये । विभाग द्वारा गणित, विज्ञान एवं अंग्रेजी का मॉड¬ूल को विस्तार से बच्चों को पढ़ाये जाने के निर्देश दिये तथा विभिन्न बिन्दुओं पर प्राचार्यो एवं अधिकारियों से जानकारी प्राप्त कर दूसरे शिक्षकों से पूछकर सत्यापित करने के लिये कहा । सभी शिक्षकों की स्कूलों में उपस्थिति शत प्रतिशत हो इसकी अधिकारी पुष्टि करें । जनशिक्षकों की नियुक्ति पर खुशी जाहिर करते हुये उन्होंने शेष रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति करने के निर्देश भी दिये । इच्छुक रिटायर्ड शिक्षकों की पुनर्नियुक्ति के आदेश भी अधिकारियों को दिये । शिक्षकों को पेंशन का भुगतान शीघ्र करने के निर्देश देते हुये उन्होंने कहा कि शिक्षकों की माह में एक निश्चित दिवस पर बैठक करें जिससे शिक्षा कार्य प्रभावित न हो । उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग द्वारा दिये गये बजट का विद्यार्थियों के हित में शीघ्र उपयोग करें तथा बच्चों को साईकिल एवं गणवेश के चैैक देने के बाद उसका सही उपयोग हो, यह सुनिश्चित करें । 
 शिक्षा मंत्री द्वारा विभिन्न शिक्षकों के संविलियन हेतु पत्राचार द्वारा डी एड करवाने की व्यवस्था कराने के निर्देश दिये । स्कूलों को आवश्यकतानुसार अतिरिक्त कक्ष बनवाने के कार्य को प्रगति के साथ सम्पन्न कराने के साथ ही विभिन्न स्कूलों में विद्यार्थी के अनुपात में सही संख्या में शिक्षक उपलब्ध हो, इस हेतु शासन द्वारा 91 हजार संविदा शिक्षकों की भर्ती की जानकारी दी गई जिससे वर्तमान संख्या से लगभग दोगुने शिक्षक उपलब्ध होंगे । साथ ही स्कूलों में शिक्षक या विद्यार्थी पान या गुटके के सेवन से दूर रहे इसकी सुनिश्चितता हेतु अधिकारियों को आदेशित किया गया । उन्होंने स्कूल के आसपास शराब की अवैध दुकानें हटवाने के लिए उपयुक्त कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षक से आग्रह किया । मंत्री जी द्वारा सभी बिन्दुओं पर विस्तृत जानकारी लेते हुये शिक्षकों तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये तथा पूरी कर्तव्य निष्ठा एवं ईमानदारी से विद्यार्थियों को शिक्षित करने का आह्वान किया । उन्होंने हिन्दी दिवस की सभी को बधाईयाँ भी दी । बैठक की शुरुआत सरस्वती गान से हुई । उसके बाद कलेक्टर डॉ.शर्मा द्वारा स्कूल शिक्षा मंत्री तथा जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुश्री मीणा द्वारा स्कूल शिक्षा राज्यमंत्री का पुष्पगुच्छों से स्वागत किया गया।


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जल उपभोक्ता संथा निर्वाचन के अन्तर्गत थाना क्षेत्र मोहखेड में सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त

                   जल उपभोक्ता संथा निर्वाचन 2011 के अन्तर्गत उप जिला निर्वाचन अधिकारी (ज.उ.सं.) द्वारा जिले के सम्पूर्ण थाना क्षेेत्र मोहखेड के लिये कार्यपालन दंडाधिकारी मोहखेड श्रीमती सी.मरावी को सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है जिसमें थाना प्रभारी मोहखेड सहयोग करेंगे । सेक्टर मजिस्ट्रेट और आरक्षी केन्द्र के प्रभारी संयुक्त रुप से अपने कर्तव्य का निर्वहन कर अपने आरक्षी केन्द्र के अन्तर्गत आने वाले मतदान केन्द्रों में शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए उत्तरदायी रहेंगे ।

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अभी तक 1010.6 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज


                     जिले में अभी तक 1010.6 मि.मी. वर्षा दर्ज की जा चुकी है जबकि गत वर्ष इस अवधि तक 926.6 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज की गई थी । जिले में पिछले 24 घंटोंे के दौरान प्रात: 8 बजे तक 26.2 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज की गई है जिसमें विकासखंड छिन्दवाड़ा में 18.7 मि.मी., मोहखेड में 62.4, तामिया में 8, अमरवाड़ा में 8, चौरई में 18.8, हर्रई में 60.4, सौंसर में 32, पांढुर्ना में 15.4, बिछुआ में 9.8, परासिया में 53 और जुन्नारदेव में 2.6 मि.मी. वर्षा शामिल है ।
                     अधीक्षक भू-अभिलेख श्री डी.एल.वाडिवा द्वारा बताया गया कि जिले में 14 सितम्बर तक 1010.6 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज की गई है जिसमें विकासखंड छिन्दवाड़ा में 999.6 मि.मी., मोहखेड में 990.2, तामिया में 1190, अमरवाड़ा में 1368.8, चौरई में 874.7, हर्रई में 908.1, सौंसर में 885.4, पांढुर्ना में 1096.4, बिछुआ में 760, परासिया में 1084.5 और जुन्नारदेव में 1012 मि.मी. वर्षा दर्ज की गई है।
  
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2 योजनाओं में 2 हजार 125 हितग्राहियों को समय सीमा में
बी.पी.एल.और नये ए.पी.एल. के नये राशन कार्ड जारी
                     म.प्र. लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 के अन्तर्गत आपूर्ति विभाग की 2 योजनायें अधिनियम में शामिल हैं तथा अधिनियम लागू होने के बाद माह अक्टूबर 2010 से अगस्त 2011 तक इन दोनों योजनाओं में 2 हजार 125 हितग्राहियों के नवीन बी.पी.एल. और ए.पी.एल. राशन कार्ड समय सीमा में बनाकर प्रदाय किये गये । इसमें बी.पी.एल. के एक हजार 242 और ए.पी.एल. के 883 राशन कार्ड शामिल हैं ।
                     प्रभारी आपूर्ति अधिकारी एवं संयुक्त कलेक्टर श्रीमती शुचिस्मिता सक्सेना ने बताया कि नया बी. पी. एल. राशन कार्ड जारी करने के लिए जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेेत्र में सहायक आपूर्ति अधिकारी और जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेेत्र को छोडकर शेष नगरीय एवं ग्रामीण क्षेेत्र में तहसीलदार के लिये 30 कार्य दिवस की समय सीमा निर्धारित की गई है । इस समय सीमा में माह अक्टूबर 2010 में 4, नवम्बर 2010 में 150, दिसम्बर 2010 में 251, जनवरी 2011 में 238, फरवरी 2011 में 65, मार्च 2011 में 89, अप्रैल 2011 में 118, मई 2011 में 95,  जून 2011 में 72, जुलाई 2011 में 142 और अगस्त 2011 में 18 हितग्राहियों के नये बी.पी.एल. राशनकार्ड जारी किये गये।
                      इसी प्रकार ए.पी.एल.राशनकार्ड जारी करने के लिए जिला मुख्यालय में स्थित नगरीय निकाय और शेष नगरीय निकायों के मुख्य नगरपालिका अधिकारी तथा जिले के सभी ग्रामीण क्षेेत्र के ग्राम पंचायत के सचिव के लिये 30 कार्य दिवस की समय सीमा निर्धारित की गई है । इस समय सीमा में माह जनवरी 2011 में 112, फरवरी में 63, मार्च में 59, अप्रैल में 31, मई में 22, जून में 110, जुलाई में 461 और अगस्त 2011 में 25 हितग्राहियों के नये ए.पी.एल. राशनकार्ड जारी किये गये ।


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सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का शुभारंभ


                     जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुश्री स्वाति मीणा के मार्गनिर्देशन में आज स्थानीय जिला पंचायत के सभाकक्ष में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का शुभारंभ हुआ । कार्यशाला में इस अधिनियम की विभिन्न धाराओं, प्रावधानों, नियमों के साथ ही विशेष रुप से धारा 6 (1) के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों और धारा 19 के अन्तर्गत प्राप्त अपीलों के निराकरण संबंधी विस्तार से जानकारी दी गई । कार्यशाला में जिले की सभी जनपद पंचायतों ,जिला और विकासखंड शिक्षा केन्द्र तथा जिला पंचायत के लोक सूचना अधिकारियों और सहायक लोक सूचना अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया । विशेष मास्टर ट्रेनर के रुप में जिला पंचायत की परियोजना अधिकारी श्रीमती ललिता कर्णे तथा जनपद पंचायत छिन्दवाडा और परासिया के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री राजीव खरे और श्री अखिलेश श्रीवास्तव ने कार्यशाला के प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया । प्रशिक्षण में कार्यालय अधीक्षक श्रीमती अनु शर्मा और तकनीकी सहायक श्री एम.एस.विश्वकर्मा विशेष योगदान रहा । यह कार्यशाला 15 सितम्बर को भी जिला पंचायत के सभाकक्ष में आयोजित होगी जिसमें सभी प्रतिभागियों को उपस्थित रहने के निर्देश दिये गये है ।

8 Sept 2011

समाचार 8 Sept 2011



जिला जनसम्पर्क कार्यालय,छिन्दवाड़ा (म.प्र.)
समाचार

सूचना के अधिकार के अन्तर्गत क्षमता संवर्धन हेतु 14 और
15 सितम्बर को दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन

             भारत सरकार के सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 हेतु क्षमता संवर्धन परियोजना के अन्तर्गत अधिनियम के प्रचार-प्रसार और शासकीय अधिकारियों एवं नागरिकों की क्षमता संवर्धन के लिए स्थानीय जिला पंचायत के सभाकक्ष में आगामी 14 और 15 सितम्बर को प्रात: 10.30 बजे से शाम 5 बजे तक दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया है । इस प्रशिक्षण कार्यशाला में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धाराओं के प्रावधानों/नियमों के संबंध में लोक सूचना अधिकारियों और अपीलीय अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा ।
                 जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुश्री स्वाति मीणा ने बताया कि प्रशिक्षण कार्यशाला में मास्टर ट्रेनर एवं जिला पंचायत की परियोजना अधिकारी श्रीमती ललिता कर्णे तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत छिन्दवाड़ा और परासिया श्री राजीव खरे और श्री ए.डी.श्रीवास्तव सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के विभिन्न प्रावधानों, अपील और दण्ड, आदेश पारित करना, व्यवहारिक चुनौतियों, अन्य कठिनाईयों आदि पर प्रशिक्षण देंगे । उन्होंने जिले के सभी जनपद पंचायतों के अपीलीय अधिकारियों और लोक सूचना अधिकारियों को इस प्रशिक्षण में अनिवार्य रुप से उपस्थित होकर प्रशिक्षण लेने के निर्देश दिये हैं । प्रशिक्षण में भाग नहीं लेने वाले अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी ।
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टी.डी.एस.संबंधी समस्याओं के निराकरण हेतु
छिन्दवाड़ा में सेमीनार का आयोजन 19 सितम्बर को

                  संभागीय कमिश्नर जबलपुर श्री रविन्द्र पस्तौर के निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में आयकर विभाग के प्रस्ताव पर छिन्दवाड़ा जिला मुख्यालय पर स्थानीय कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में आगामी 19 सितम्बर को दोपहर 3.30 बजे से टी.डी.एस. संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए सेमीनार का आयोजन किया गया है। कलेक्टर द्वारा कोषालय अधिकारी को इस सेमीनार के संबंध में सभी आहरण संवितरण अधिकारियों को सूचित कर सभी आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं। जिला कोषालय अधिकारी श्री एस.के.धाण्डे ने बताया कि कलेक्टर ने जिले के सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को सूचित करते हुये सेमीनार में अनिवार्य रुप से उपस्थित रहने के निर्देश दिये हैं ।

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जल उपभोक्ता संथा निर्वाचन के अन्तर्गत सेक्टर मजिस्ट्रेट और
जोनल अधिकारियों एवं परिवहन कार्यक्रम हेतु प्रभारी अधिकारी नियुक्त

                    जल उपभोक्ता संथा निर्वाचन 2011 के अन्तर्गत प्रभारी अधिकारी परिवहन (ज.उ.सं.) द्वारा सेक्टर मजिस्ट्रेट और जोनल अधिकारियों की नियुक्ति तथा परिवहन कार्यक्रम तैयार कर वाहन अधिग्रहण और रवानगी की व्यवस्था के लिए अधीक्षक भू-अभिलेख श्री डी.एल.वाडिवा एवं सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख श्री रंजनलाल बघेल और श्री एस.डी.आर.धारपुरे को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है । साथ ही 8 सहायकों और 6 भृत्यों की नियुक्ति भी की गई है । उन्होंने नियुक्त सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को परिवहन शाखा की प्रभारी अधिकारी एवं संयुक्त कलेक्टर श्रीमती शुचिस्मिता सक्सेना के नियंत्रण और निर्देशों के अनुरुप आपसी समन्वय और सहयोग से समयावधि में सौंपे गये दायित्वों का निर्वहन करने के निर्देश भी दिये हैं ।
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स्कूल शिक्षा राज्यमंत्री श्री मोहोड़ द्वारा 46 हितग्राहियों को
स्वेच्छानुदान मद से 2.80 लाख रुपये की अनुदान राशि की स्वीकृति प्रदाय

               प्रदेश के स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री श्री नानाभाऊ मोहोड़ द्वारा जारी वित्तीय वर्ष में अपने स्वेच्छानुदान मद से जिले की 5 तहसीलों के 46 हितग्राहियों को 2.80 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है । इस स्वीकृति के परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर द्वारा तहसील सौंसर, मोहखेड, छिन्दवाड़ा, जुन्नारदेव और हर्रई के तहसीलदार को स्वीकृत राशि पुनरावंटित कर संबंधित अनुदानग्राहिताओं को प्रदान करने के निर्देश दिये गये हैं। यह अनुदान राशि उच्च शिक्षा, उपचार, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि के लिए स्वीकृत की गई है । इसमें तहसील सौंसर के 28 हितग्राहियों की स्वीकृत 1.60 लाख रुपये, मोहखेड के 10 हितग्राहियों की स्वीकृत 55 हजार रुपये, छिन्दवाड़ा के 3 हितग्राहियों की स्वीकृत 25 हजार रुपये, जुन्नारदेव के 3 हितग्राहियों की स्वीकृत 30 हजार रुपये और हर्रई के 2 हितग्राहियों की स्वीकृत 10 हजार रुपये की अनुदान राशि शामिल हैं ।
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अभी तक 961.7 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज

                जिले में अभी तक 961.7 मि.मी.औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है,जबकि गत वर्ष इस अवधि तक 885.9 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज की गई थी । जिले में पिछले 24 घंटों के दौरान प्रात: 8 बजे तक 2.4 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज की गई है जिसमें विकासखंड सौंसर में 4 मि.मी.,पांढुर्ना में 21.2 और जुन्नारदेव में 1.4 मि.मी. वर्षा शामिल है।
               अधीक्षक भू-अभिलेख श्री डी.एल. वाडिवा द्वारा बताया गया कि जिले में 8 सितम्बर तक 961.7 मि.मी.औसत वर्षा दर्ज की गई है जिसमें विकासखंड छिन्दवाड़ा में 958.8 मि.मी., मोहखेड में 904.6, तामिया में 1131, अमरवाडा में 1325.6, चौरई में 831.8, हर्रई में 802.9, सौंसर में 843.2, पांढुर्ना में 1074.2, बिछुआ में 740.8, परासिया में 1021.5 और जुन्नारदेव में 994 मि.मी. वर्षा दर्ज की गई है।


7 Sept 2011

समाचार 7 Sept 2011



जिला जनसम्पर्क कार्यालय,छिन्दवाड़ा (म.प्र.)
समाचार

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, सहकारिता तथा जिले के
प्रभारी मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन का भ्रमण कार्यक्रम

             प्रदेश के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, सहकारिता एवं जिले के प्रभारी मंत्री श्री गौरी शंकर बिसेन 11 सितम्बर को दोपहर 2 बजे ग्राम नयाखेड़ा (बासादेही) से प्रस्थान कर हर्रई-बिजौरी-परासिया होते हुये दोपहर 3 बजे ग्राम इकलहरा पहुंचेंगे तथा ईद मिलन समारोह में शामिल होंगे। आप शाम 6 बजे ग्राम इकलहरा से प्रस्थान कर शाम 7.30 बजे छिन्दवाड़ा पहुंचकर ईद मिलन समारोह में भाग लेंगे तथा रात्रि विश्राम सर्किट हाउस में करेंगे। श्री बिसेन 12 सितम्बर को दोपहर एक बजे छिन्दवाडा से प्रस्थान कर दोपहर 2 बजे सौंसर पहुंचेंगे तथा ईद मिलन समारोह में शामिल होने के बाद शाम 4 बजे सौंसर से प्रस्थान कर शाम 6 बजे सिवनी पहुंचेंगे ।
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श्री नारायण सिंह बंजारा का संशोधित भ्रमण कार्यक्रम

             म.प्र राज्य विमुक्त,घुमक्कड़ एवं अद्र्ध घुमक्कड़ जाति विकास अभिकरण के अध्यक्ष श्री नारायण सिंह बंजारा का भ्रमण कार्यक्रम संशोधित हुआ है । अब श्री बंजारा 8 से 13 सितम्बर तक जिले का भ्रमण कर विभिन्न बैठकों एवं कार्यक्रमों में भाग लेंगे ।
            संशोधित भ्रमण कार्यक्रम के अनुसार श्री नारायण सिंह बंजारा 8 सितम्बर को प्रात: 6 बजे भोपाल से प्रस्थान कर दोपहर एक बजे अमरवाड़ा पहुंचकर शारदा माई मंदिर में पूजन, देवी दर्शन के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं एवं बंजारा समाज द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में भाग लेंगे तथा विश्राम गृह में रात्रि विश्राम करेंगे । श्री बंजारा 9 सितम्बर को प्रात: 10 बजे अमरवाड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की बैठक लेंगे तथा मरीजों से सम्पर्क करेंगे । आप प्रात: 11 बजे वन विभाग के कार्यालय में कर्मचारियों की बैठक लेंगे तथा दोपहर 12 बजे नगरपालिका कार्यालय में बैठक लेंगे। श्री बंजारा दोपहर एक बजे अमरवाड़ा जनपद पंचायत कार्यालय में जनपद पंचायत सदस्यों, सरपंचों, सचिवों एवं जनपद पंचायत के सभी कर्मचारियों की बैठक लेने के बाद दोपहर 2.30 बजे तहसील सभागार में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसीलदार कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, शिक्षा विभाग, पी.एच.ई. विभाग, कृषि विभाग एवं आर.ई.एस. विभाग के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की बैठक लेने के बाद आप सायं 5 बजे अमरवाड़ा विश्राम गृह में भाजपा कार्यकर्ताओं से सम्पर्क करने के बाद रात्रि विश्राम करेंगे । श्री बंजारा 10 सितम्बर को प्रात: 10 बजे अमरवाड़ा से प्रस्थान कर प्रात: 10.30 बजे सिंगोडी पहुंचेंगे तथा भाजपा कार्यकर्ताओं एवं विमुक्त जाति के लोगों की बैठक लेंगे और जनसम्पर्क करेंगे। आप प्रात: 11.30 बजे सिंगोडी से प्रस्थान कर दोपहर 12 बजे छिन्दवाड़ा पहुंचेंगे तथा जिला भाजपा कार्यालय में भाजपा पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं से सम्पर्क करने के बाद दोपहर 2 बजे छिन्दवाडा से प्रस्थान कर दोपहर 3.30 बजे सौंसर पहुंचेंगे तथा चमत्कारिक हनुमान मंदिर में पूजन के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं तथा धन विमुक्त घुमक्कड समाज के लोगों से सम्पर्क करेंगे। आप शाम 6 बजे सौंसर से प्रस्थान कर रात्रि 9 बजे अमरवाड़ा पहुंचकर विश्रामगृह में रात्रि विश्राम करेंगे। श्री बंजारा 11 सितम्बर को अमरवाड़ा में प्रात: 10 बजे स्थानीय कार्यक्रमों में भाग लेंगे तथा रात्रि विश्राम करेंगे। आप 12 सितम्बर को प्रात: 8 बजे अमरवाड़ा से प्रस्थान कर प्रात: 9  बजे ग्राम कहुआ पहुंचकर गणेश उत्सव एवं दंगल कार्यक्रम में भाग लेंगे तथा विमुक्त जाति के लोगों से सम्पर्क करेंगे एवं रात्रि विश्राम करेंगे। श्री बंजारा 13 सितम्बर को प्रात: 10 बजे ग्राम कहुआ से प्रस्थान कर शाम 5 बजे भोपाल पहुंचेंगे ।
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लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम
समय सीमा में सेवा की क्रांतिकारी पहल

श्रम विभाग ने समय सीमा में 64 हितग्राहियों को
5.82 लाख रुपये की सहायता राशि से किया लाभान्वित

             राज्य शासन द्वारा प्रदेश के नागरिकों के अधिकारों को सशक्त बनाने ओर सुशासन स्थापित करने के अभिनव प्रयास के अन्तर्गत म.प्र.लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 के तहत नागरिकों को समय सीमा में सेवा प्रदान करने की गारंटी दी गई है तथा लोक सेवा प्रदान करने में आनाकानी करने वाले अधिकारियों पर अर्थदण्ड आरोपित करने का प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम से जनता को एक निर्धारित समय सीमा में सेवा प्राप्त होती है । पूरे देश में प्रदेश सरकार की यह एक क्रांतिकारी पहल है जिससे लोक सेवक सतर्कता एवं उत्तरदायित्व के भाव से अपने कार्यो का प्रभावी निर्वहन कर जनता के शासन एवं प्रशासन में विश्वास सुदृढ़ कर रहे हैं जिससे स्वर्णिम म.प्र. बनने की दिशा में तीव्रगति से कार्य होगा। इस अधिनियम के अन्तर्गत श्रम विभाग की तीन सेवाओं को शामिल किया गया है तथा अधिनियम लागू होने की तिथि से अभी तक श्रम विभाग छिन्दवाड़ा द्वारा सराहनीय कार्य कर समय सीमा में तीनों सेवाओं में छिन्दवाड़ा शहर के 64 हितग्राहियों को 5 लाख 82 हजार रुपये की सहायता राशि वितरित कर उन्हें लाभान्वित किया गया है ।
            श्रम पदाधिकारी  श्री चौबे ने बताया कि म.प्र.लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 के अन्तर्गत म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा संचालित निर्माण श्रमिक से संबंधित प्रसूति सहायता योजना के अन्तर्गत 48 हितग्राहियों को प्रसूति सहायता के रुप में प्रति हितग्राही 5 हजार रुपये के मान से 2 लाख 40 हजार रुपये की सहायता राशि दी गई । इनमें छिन्दवाड़ा शहर की श्रीमती पुष्पा, श्रीमती समीना, श्रीमती संगीता सोनेकर, श्रीमती शोभा पहाडे, श्रीमती उमा श्रीवास, श्रीमती शरीफा, श्रीमती पायल वंशकार, श्रीमती सीमा डेहरिया, श्रीमती रेखा वंशकार, श्रीमती रुबीना, श्रीमती उर्मिला, श्रीमती कृष्णाबाई, श्रीमती नीतू वंशकार, श्रीमती बबीता यादव, श्रीमती सुनीता मालवीय, श्रीमती आरती, श्रीमती प्रमिला, श्रीमती किरणबाई साहू, श्रीमती फिरोजा बानो, श्रीमती बिन्दु विश्वकर्मा, श्रीमती गायत्री पटेल, श्रीमती रजनी यादव, श्रीमती पुष्पा बाई मालवी, श्रीमती संगीता वंशकार, श्रीमती संतोषी वैष्णों, श्रीमती दीपमाला वंशकार, श्रीमती वर्षा युवनाती, श्रीमती लता बरखानी, श्रीमती भारती ठाकुर, श्रीमती अनिता श्रीवास, श्रीमती सुनीता कपाले, श्रीमती नीलम टांडेकर, श्रीमती रेशमा, श्रीमती रमजान खान, श्रीमती रंजना चौरे, श्रीमती राजकुमारी, श्रीमती सविता उईके, श्रीमती राजवती मालवीय, श्रीमती कुसुम सोनेकर, श्रीमती राखी साहू, श्रीमती सुनीता सोनेकर, श्रीमती मनीषा वंशकार, श्रीमती ललिता वंशकार, श्रीमती लक्ष्मीबाई रोडे, श्रीमती ममता बघेल, श्रीमती पल्लवी साहू, श्रीमती पूजा और श्रीमती उर्मिला वर्मा शामिल हैं।
           उन्होंने बताया कि इस अधिनियम के अन्तर्गत लागू विवाह सहायता योजना के अन्तर्गत छिन्दवाड़ा की श्रीमती राजकुमारी उईके को 5 हजार रुपये एवं श्रीमती सक्कोबाई, श्रीमती कमला आलोनकर, श्री शिवकुमार विश्वकर्मा और श्रीमती मुन्नी बाई पहाडे को 10-10 हजार रुपये के मान से 40 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई है । इसी प्रकार मृत्यु की दशा में अनुग्रह सहायता योजना के अन्तर्गत छिन्दवाडा की श्रीमती पूनम साहू, श्रीमती रामरली गुल्वी,श्रीमती सन्नो वंशकार, श्रीमती संगीता सोनेकर, श्रीमती शफीना बी, श्रीमती सुनीता साहू, श्रीमती सावित्री बाई, श्री अनिल मंडराह, श्रीमती छोटीबाई, श्रीमती ज्योति विश्वकर्मा और श्रीमती मुन्नीबाई प्रत्येक को 27 हजार रुपये के मान से 2 लाख 97 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई है । इसके अलावा श्रम विभाग की चिकित्सा सहायता योजना के तहत छिन्दवाड़ा के श्री राम पिता शंकर यादव जो अकुशल श्रमिक कुली का कार्य करते हैं, कार्य करते समय छत से गिरने के कारण उनका कूल्हे का गोला टूट गया था। श्री यादव का इलाज नागपुर में कराया गया जिसके लिए विभाग द्वारा  4100 रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई ।
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अभी तक 959.3 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज

                  जिले में अभी तक 959.3 मि.मी.औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है,जबकि गत वर्ष इस अवधि तक 870 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज की गई थी । जिले में पिछले 24 घंटों के दौरान प्रात: 8 बजे तक 9.3 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज की गई है जिसमें विकासखंड मोहखेड में 9.2 मि.मी., तामिया में 5, अमरवाड़ा में 18, चौरई में 8, हर्रई में 2.4, सौंसर में 16, पांढुर्ना में 4.8, बिछुआ में 6.4 और जुन्नारदेव में 33.4 2 मि.मी. वर्षा शामिल है।
               अधीक्षक भू-अभिलेख श्री डी.एल. वाडिवा द्वारा बताया गया कि जिले में 7 सितम्बर तक 959.3 मि.मी.औसत वर्षा दर्ज की गई है जिसमें विकासखंड छिन्दवाड़ा में 958.8 मि.मी., मोहखेड में 904.6, तामिया में 1131, अमरवाडा में 1325.6, चौरई में 831.8, हर्रई में 802.9, सौंसर में 839.2, पांढुर्ना में 1053, बिछुआ में 740.8, परासिया में 1021.5 और जुन्नारदेव में 992.6 मि.मी. वर्षा दर्ज की गई है।

6 Sept 2011

समाचार 6 Sept 2011


जिला जनसम्पर्क कार्यालय,छिन्दवाड़ा (म.प्र.)
समाचार

स्कूल शिक्षा राज्यमंत्री श्री मोहोड़ का भ्रमण कार्यक्रम

              प्रदेश के स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री श्री नानाभाऊ मोहोड़ 7 सितम्बर को प्रात: 9 बजे सौंसर में आयोजित विभिन्न स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे । श्री मोहोड दोपहर 2 बजे नगरपालिका सौंसर में आयोजित अंत्योदय समिति की बैठक में शामिल होंगे। आप 8 सितम्बर को सौंसर में आयोजित स्थानीय कार्यक्रमों में सम्मिलित होने के बाद रात्रि 8.30 बजे सौंसर से नागपुर के लिए प्रस्थान करेंगे । आप नागपुर से छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस द्वारा भोपाल के लिए प्रस्थान करेंगे ।

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श्री नारायण सिंह बंजारा का भ्रमण कार्यक्रम

             म.प्र राज्य विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अद्र्ध घुमक्कड़ जाति विकास अभिकरण के अध्यक्ष श्री नारायण सिंह बंजारा 7 से 13 सितम्बर तक जिले का भ्रमण कर विभिन्न बैठकों एवं कार्यक्रमों में भाग लेंगे ।
             प्राप्त जानकारी के अनुसार श्री नारायण सिंह बंजारा 7 सितम्बर को प्रात: 6 बजे भोपाल से प्रस्थान कर दोपहर एक बजे अमरवाड़ा पहुंचकर शारदा माई मंदिर में पूजन, देवी दर्शन के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं एवं बंजारा समाज द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में भाग लेंगे तथा विश्राम गृह में रात्रि विश्राम करेंगे । श्री बंजारा 8 सितम्बर को प्रात: 8 बजे अमरवाड़ा से प्रस्थान कर दोपहर 12 बजे जबलपुर पहुंचेंगे तथा वहाँ विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने के बाद सायं 4 बजे जबलपुर से प्रस्थान कर रात्रि 8 बजे अमरवाड़ा पहुंचेंगे तथा विश्रामगृह में रात्रि विश्राम करेंगे । श्री बंजारा 9 सितम्बर को प्रात: 10 बजे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की बैठक लेंगे तथा मरीजों से सम्पर्क करेंगे । आप प्रात: 11 बजे वन विभाग के कार्यालय में कर्मचारियों की बैठक लेंगे तथा दोपहर 12 बजे नगरपालिका कार्यालय में बैठक लेंगे। श्री बंजारा दोपहर एक बजे जनपद पंचायत कार्यालय में जनपद पंचायत सदस्यों, सरपंचों, सचिवों एवं जनपद पंचायत के सभी कर्मचारियों की बैठक लेने के बाद दोपहर 2.30 बजे तहसील सभागार में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसीलदार कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, शिक्षा विभाग, पी.एच.ई. विभाग, कृषि विभाग एवं आर.ई.एस. विभाग के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की बैठक लेंगे। आप सायं 5 बजे अमरवाड़ा विश्राम गृह में भाजपा कार्यकर्ताओं से सम्पर्क करने के बाद रात्रि विश्राम करेंगे । श्री बंजारा 10 सितम्बर को प्रात: 10 बजे अमरवाड़ा से प्रस्थान कर प्रात: 10.30 बजे सिंगोडी पहुंचकर भाजपा कार्यकर्ताओं तथा विमुक्त जाति के लोगों की बैठक लेंगे तथा जनसम्पर्क करेंगे। आप दोपहर 11.30 बजे सिंगोडी से प्रस्थान कर दोपहर 12 बजे छिन्दवाड़ा पहुंचेंगे  तथा जिला भाजपा कार्यालय में भाजपा पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं से सम्पर्क करने के बाद दोपहर 2 बजे छिन्दवाडा से प्रस्थान कर दोपहर 3.30 बजे सौंसर पहुंचेंगे तथा चमत्कारिक हनुमान मंदिर में पूजन करेंगे तथा भाजपा कार्यकर्ताओं तथा धन विमुक्त घुमक्कड समाज के लोगों से सम्पर्क करेंगे। श्री बंजारा शाम 6 बजे सौंसर से प्रस्थान कर रात्रि 9 बजे अमरवाड़ा पहुंचकर विश्रामगृह में विश्राम करेंगे। श्री बंजारा 11 सितम्बर को अमरवाड़ा में प्रात: 10 बजे स्थानीय कार्यक्रमों में भाग लेंगे तथा रात्रि विश्राम करेंगे। आप 12 सितम्बर को प्रात: 8 बजे अमरवाड़ा से प्रस्थान कर प्रात: 9  बजे ग्राम कहुआ पहुंचकर गणेश उत्सव एवं दंगल कार्यक्रम में भाग लेंगे तथा विमुक्त जाति के लोगों से सम्पर्क करेंगे तथा रात्रि विश्राम करेंगे। श्री बंजारा 13 सितम्बर को प्रात: 10 बजे ग्राम कहुआ से प्रस्थान कर शाम 5 बजे भोपाल पहुंचेंगे ।

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पूर्व सैनिकों के लिए कम्प्यूटर प्रशिक्षण कोर्स

            जिला सैनिक कल्याण अधिकारी सेवानिवृत्त कर्नल राजा शेखर द्वारा जानकारी दी गई कि पूर्व सैनिकों के लिए जिला सैनिक कल्याण कार्यालय द्वारा दो माह का कम्प्यूटर कोर्स एन.आई.आई.टी. नामक जिला प्रशिक्षण सेन्टर, वेयर हाऊस के पास सिवनी रोड छिन्दवाडा में कराये जाने की योजना है जिसमें 2 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से 6 सप्ताह का प्रशिक्षण दिया जायेगा । इच्छुक पूर्व सैनिक जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में आकर अपना पंजीयन करवा सकते हैं । कोर्स के विवरण हेतु जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल राजा शेखर से सम्पर्क करें।

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विकेन्द्रीकृत जिला नियोजन प्रक्रिया के प्रपत्रों के ऑनलाईन
प्रविष्टि हेतु कम्प्यूटर आपरेटरों का एक दिवसीय प्रशिक्षण

            विकेन्द्रीकृत जिला योजना नियोजन वर्ष 2012-13 बनाने की दिशा में प्रपत्रों का ऑनलाईन साफ्टवेयर में प्रविष्टि कार्य करने का एक दिवसीय प्रशिक्षण 7 सितम्बर को जिलाध्यक्ष कार्यालय के सभाकक्ष में दोपहर 2 बजे से आयोजित किया गया है । विकेन्द्रीकृत जिला योजना वर्ष 2012-13 के विभागीय प्रपत्र-अ से प्रपत्र-अ- 5, प्रपत्र- ब एवं प्रपत्र स तथा लिंक प्रपत्रों की फीडिंग किया जाना है । जिला योजना अधिकारी द्वारा सभी कार्यालयों के विकेन्द्रीकृत जिला योजना का कार्य करने वाले लिपिक एवं कम्प्यूटर आपरेटर को अनिवार्य रुप से प्रशिक्षण में शामिल होने के लि निर्देशित किया गया है ।

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अभी तक 950 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज

            जिले में अभी तक 950 मि.मी.औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है,जबकि गत वर्ष इस अवधि तक 866.2 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज की गई थी । जिले में पिछले 24 घंटों के दौरान प्रात: 8 बजे तक 9.6 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज की गई है जिसमें विकासखंड तामिया में 36 मि.मी., अमरवाड़ा में 26.2, चौरई में 0.4, हर्रई में 4, सौंसर में 8, पांढुर्ना में 14.2, बिछुआ में 15 और परासिया में 2 मि.मी. वर्षा शामिल है।
           अधीक्षक भू-अभिलेख श्री डी.एल. वाडिवा द्वारा बताया गया कि जिले में 6 सितम्बर तक 950 मि.मी.औसत वर्षा दर्ज की गई है जिसमें विकासखंड छिन्दवाड़ा में 958.8 मि.मी., मोहखेड में 895.4, तामिया में 1126, अमरवाडा में 1307.6, चौरई में 823.8, हर्रई में 800.5, सौंसर में 823.2, पांढुर्ना में 1048.2, बिछुआ में 734.4, परासिया में 1021.5 और जुन्नारदेव में 959.2 मि.मी. वर्षा दर्ज की गई है।

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जनसुनवाई कार्यक्रम के अन्तर्गत 125 आवेदनों का निराकरण

              जनसुनवाई कार्यक्रम के अंतर्गत आज स्थानीय कलेक्टर न्यायालय कक्ष में 125 आवेदनों में जनसुनवाई की। जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर डॉ. पवन कुमार शर्मा द्वारा बी.पी.एल.सर्वे सूची में नाम जोड़ने, बंटवारा, नामांतरण, मुआवजा राशि देने, पेंशन देने, अनुकम्पा नियुक्ति, शाला में प्रवेश, छात्रवृत्ति, निर्माण कार्यो की जाँच तथा अन्य विषयों पर जनसुुनवाई की गई। उन्होंने आवेदकों को संबंधित कार्यालयों के प्रमुखों से भी सम्पर्क करने की समझाईश दी ताकि उनके आवेदनों का शीघ्र निराकरण हो सके।

 

5 Sept 2011

समाचार 5 Sept 2011




जिला जनसम्पर्क कार्यालय,छिन्दवाड़ा (म.प्र.)
समाचार

माह सितम्बर में 68 नसबंदी केम्पों का आयोजन

           मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एस.आर.चौहान के दिशा निर्देशन में माह सितम्बर में राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत जिले में 68 नसबंदी केम्पों का आयोजन किया गया है । इन कैम्पों के लिए जिले के सभी विकासखंडों के लिए अलग-अलग नोडल अधिकारी नियुक्त किये गये हैं जो स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, सुपरवाईजर और अन्य सहयोगी सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक लेकर परिवार नियोजन का लक्ष्य प्राप्त करने में सहयोग करेंगे । मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. चौहान द्वारा जिले के दम्पत्तियों से अपील की गई है कि नसबंदी केम्पों में नसबंदी कराकर शासन की प्रेरक राशि, हितग्राही राशि एवं शासन की सभी योजनाओं का लाभ प्राप्त करें । उन्होंने विभाग के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देश दिये हैं कि क्षेत्र भ्रमण कर नसबंदी  कैम्पों की व्यवस्था सुनिश्चित करें ।
            स्वास्थ्य विभाग के मीडिया अधिकारी श्री प्रमोद वासनिक ने बताया कि 7 सितम्बर को जिला अस्पताल, पांढुर्ना, बडकुही, उमरेठ और बुर्रीखुर्द, 8 को बिछुआ और लिंगा, 9 को अमरवाड़ा, सिंगोडी, हर्रई, बटकाखापा, जुन्नारदेव और हिरदागढ़, 10 को चौरई और चांद, 12 को सौंसर, बोरगांव, तामिया और देलाखारी, 14 को जिला अस्पताल, नवेगांव, पांढुर्ना, परासिया और बडकुही, 15 को मोरडोंगरी, खमारपानी, सांवरी और उमरानाला, 16 को अमरवाड़ा, सिंगोडी, हर्रई, सुरलाखापा, जुन्नारदेव और रामपुर, 17 को चौरई और नांदनवाडी, 19 को शिवपुरी, सौंसर, रामाकोना, तामिया और बम्हनी, 21 को जिला अस्पताल, दमुआ, पांढुर्ना, बडकुही और पगारा, 22 को बिछुआ  और सांवरी, 23 को अमरवाड़ा,सिंगोडी, हर्रई और जुन्नारदेव, 24 को चौरई और चांद, 26 को सौंसर, लोधीखेडा, तामिया और छिंदी, 28 को जिला अस्पताल, पांढुर्ना, परासिया और बडकुही, 29 को बिछुआ और मोहखेड तथा 30 सितम्बर को अमरवाड़ा, सिंगोडी, हर्रई और बटकाखापा में नसबंदी शिविर आयोजित किये गये हैं ।

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अभी तक 940.4 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज

             जिले में अभी तक 940.4 मि.मी.औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है,जबकि गत वर्ष इस अवधि तक 864.2 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज की गई थी । जिले में पिछले 24 घंटों के दौरान प्रात: 8 बजे तक 18.7 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज की गई है जिसमें विकासखंड छिन्दवाडा में 9.4 मि.मी., मोहखेड में 29.6, तामिया में 14, अमरवाड़ा में 16.2, चौरई में 5.4, हर्रई में 2.2, सौंसर में 18.2, पांढुर्ना में 17.6, बिछुआ में 22,परासिया में 47.2 और जुन्नारदेव में 24.6 मि.मी. वर्षा शामिल है।
            अधीक्षक भू-अभिलेख श्री डी.एल. वाडिवा द्वारा बताया गया कि जिले में 5 सितम्बर तक 940.4 मि.मी.औसत वर्षा दर्ज की गई है जिसमें विकासखंड छिन्दवाड़ा में 958.8 मि.मी., मोहखेड में 895.4, तामिया में 1090, अमरवाडा में 1281.4, चौरई में 823.4, हर्रई में 796.5, सौंसर में 815.2, पांढुर्ना में 1034, बिछुआ में 719.4, परासिया में 1019.5 और जुन्नारदेव में 959.2 मि.मी. वर्षा दर्ज की गई है।

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मुख्यमंत्री बाल ह्मदय उपचार योजना
 का अधिक से अधिक लाभ लेने की अपील

           मुख्यमंत्री बाल ह्मदय उपचार योजना जुलाई 2011 से प्रारंभ की गई है । यह योजना गरीब एवं वंचित वर्गो के बच्चों के इलाज हेतु अभिनव पहल है जिसमें सभी वर्गो के बच्चों के ह्मदय का मुफ्त इलाज किया जायेगा । मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एस.आर.चौहान द्वारा इस योजना का अधिक से अधिक लाभ लेने की अपील की गई है । उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को भी इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिये हैं ।
            स्वास्थ्य विभाग के मीडिया अधिकारी श्री प्रमोद वासनिक ने बताया कि विभागीय स्वास्थ्य संस्थाओं को इस योजना की प्रचार–प्रसार सामग्री भेजी गई है तथा विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों को इस योजना का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिये गये हैं जिससे धन के अभाव से वंचित बच्चों का नि:शुल्क इलाज हो सके । इस योजना के अन्तर्गत आर्थिक उपचार का प्रबंध किया गया है तथा ह्मदय रोगी बच्चों की शल्य चिकित्सा आवश्यकतानुसार राज्य या राज्य के बाहर के अस्पतालों में करवाने की विशेष पहल की गई है। आवश्यकता होने पर इलाज के लिए अतिरिक्त आर्थिक सहायता का प्रबंध किया जायेगा तथा मुख्यमंत्री को प्राप्त स्मृति चिन्हों  की नीलामी से प्राप्त धन का उपयोग भी इन बच्चों के इलाज पर किया जायेगा ।
           उन्होंने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए ह्मदय रोग से ग्रसित बच्चे को सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक के पास ले जाना चाहिये । यहाँ पर बच्चे का पंजीयन कर उसकी आवश्यक जाँच की जायेगी । मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा बच्चे का निर्धारित आवेदन भरा जायेगा तथा यह आवेदन संभागीय समिति को भेजा जायेगा । संभागीय समिति 7 दिन में परीक्षण एवं जाँच कर अपनी अनुशंसा सहित मरीज बच्चे को संबंधित अस्पताल में भेजेगी । इलाज के लिए चयनित प्रकरणों की सूची राज्य समन्वयक को भेजी जायेगी । इलाज के दौरान सभी प्रकार की दवाइयाँ, जाँच एवं भोजन की व्यवस्था नि:शुल्क की जायेगी तथा रोगी बच्चे के साथ परिवार के दो सदस्यों के ठहरने एवं भोजन की व्यवस्था अस्पताल प्रबंधन करेगा । रोगी को अस्पताल तक लाने एवं उपचार के उपरान्त घर तक ले जाने की परिवहन व्यवस्था विभाग द्वारा की जायेगी । डिस्चार्ज के पश्चात मरीज की तीन फालोअप जाँच भी की जायेगी । 

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समय सीमा की साप्ताहिक समीक्षा बैठक सम्पन्न

            जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुश्री स्वाति मीणा ने निर्देश दिये कि जिले में नये चयनित जनशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम कराये तथा डी ग्रेड में आने वाली शालाओं के लिये भी प्रशिक्षण की व्यवस्था करें । सुश्री मीणा ने ये निर्देश आज कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित साप्ताहिक समय सीमा की समीक्षा बैठक में जिला शिक्षा केन्द्र के जिला परियोजना समन्वयक को दिये । उन्होंने जिला शिक्षा केन्द्र के साथ ही आदिवासी विकास, स्कूल शिक्षा, पंचायत, शहरी विकास, खनिज, पशु चिकित्सा, महिला एवं बाल विकास, कोषालय, श्रम, वन, कृषि, सिंचाई, मत्स्य, उद्योग, लोक निर्माण, सहकारिता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, विद्युत, प्रधानमंत्री सडक परियोजना, राजस्व, जिलाध्यक्ष कार्यालय की शिकायत शाखा, उद्यान आदि विभागों के समय सीमा के लंबित पत्रों की प्रगति की समीक्षा की तथा संबंधित अधिकारियों को पत्रों का समय सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिये । संबंधित विभाग प्रमुखों द्वारा अपने विभाग के लंबित पत्रों के निराकरण की जानकारी देते हुये शेष लंबित पत्रों के संबंध में भी जानकारी दी । बैठक में राजस्व अनुविभागीय अधिकारी डॉ. के.डी.त्रिपाठी, डिप्टी कलेक्टर श्रीमती आशा कुशरे और सभी विभागों के कार्यालय प्रमुख उपस्थित थे ।

3 Sept 2011

समाचार 3 Sept 2011


जिला जनसम्पर्क कार्यालय,छिन्दवाड़ा (म.प्र.)
समाचार

2 ड्रग लायसेंस निरस्त और एक
फुटकर विक्रय ड्रग लायसेंस निलंबित

         औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जिले के एक फुटकर विक्रय ड्रग लायसेंस को 21 दिनों के लिये निलंबित और 2 ड्रग लायसेंसों को निरस्त कर दिया गया है । यह कार्यवाही औषधि निरीक्षक के निरीक्षण के दौरान दुकान का संचालन औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 और नियमावली 1945 के अनुसार नहीं पाये जाने और अन्य अनियमितताओं के पाये जाने पर की गई है।
औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी ने बताया कि जिले के चंदनगांव स्थित मेसर्स प्रीति मेडिकल स्टोर्स का फुटकर ड्रग लायसेंस 21 दिन के लिये निलंबित किया गया है तथा जिले के बिछुआ विकासखंड के ग्राम उल्हावाडी के मेसर्स वर्मा आयुर्वेदिक ड्रग स्टोर और हर्रई विकासखंड के ग्राम हर्रई के मेसर्स संजय मेडीकल स्टोर्स के ड्रग लायसेंस को निरस्त कर दिया गया है ।
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अभी तक 892.8 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज

        जिले में अभी तक 892.8 मि.मी.औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है,जबकि गत वर्ष इस अवधि तक 839.9 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज की गई थी। जिले में पिछले 24 घंटों के दौरान प्रात: 8 बजे तक 12.2 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज की गई है जिसमें विकासखंड छिन्दवाडा में 11.4 मि.मी., मोहखेड में 26.2, तामिया में 18, अमरवाड़ा में 10.2, चौरई में 45.2, हर्रई में 10.4, पांढुर्ना में 4.6, परासिया में 3 और जुन्नारदेव में 6.2 मि.मी. वर्षा शामिल है।
       अधीक्षक भू-अभिलेख द्वारा बताया गया कि जिले में 3 सितम्बर तक 892.8 मि.मी.औसत वर्षा दर्ज की गई है जिसमें विकासखंड छिन्दवाड़ा में 924.2 मि.मी., मोहखेड में 810.6, तामिया में 1066, अमरवाडा में 1245, चौरई में 798.2, हर्रई में 787.7, सौंसर में 779.8, पांढुर्ना में 953.6, बिछुआ में 639.2, परासिया में 948.3 और जुन्नारदेव में 915.2 मि.मी. वर्षा दर्ज की गई है।
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4 मृतकों के वारिसों को 2.50 लाख रुपये
की आर्थिक अनुदान सहायता राशि स्वीकृत

        राजस्व अनुविभागीय अधिकारी जुन्नारदेव श्री अखिलेश जैन द्वारा सर्पदंश और नदी की बाढ़ में बहने से मृत्यु होने पर 4 मृतकों के वारिसों को राजस्व पुस्तक परिपत्र 6 (4) के अन्तर्गत 2 लाख 50 हजार रुपये की आर्थिक अनुदान सहायता राशि स्वीकृत की गई है । इस संबंध में संबंधित तहसीलदारों को स्वीकृत अनुदान राशि आहरित कर संबंधित हितग्राही को भुगतान करने के निर्देश दिये गये हैं ।
        राजस्व अनुविभागीय अधिकारी जुन्नारदेव ने बताया कि सर्पदंश से मृत्यु होने पर जिले की तहसील जुन्नारदेव के ग्राम बाकोडी की मृतका 3 माह की कु. तरुणा के वारिस पिता श्री धीरनसा वल्द जयमलसा, ग्राम चंदनिया कुसुमढाना की मृतका श्रीमती सरिता के वारिस पति श्री सम्मल वल्द फक्कूलाल और ग्राम बांगई के मृतक सुकरलाल के वारिस पिता श्री हरगोविंद वल्द लच्छू को 50-50 हजार रुपये तथा गोबरिया नदी की बाढ़ में बहकर मृत्यु होने पर ग्राम बाकोडी की मृतका ढाई वर्ष की धरनती के वारिस पिता श्री हरीराम वल्द सोनिया को एक लाख रुपये की आर्थिक अनुदान सहायता राशि स्वीकृत की गई है ।
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कडाई से शासन के निर्देशों का पालन करें बस आपरेटर

           अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी द्वारा बताया गया कि सभी बस आपरेटरों को शासन से प्राप्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करना है अन्यथा कड़ी कार्यवाही की जायेगी । इन निर्देशों में यात्री बसों में आगमन निर्गम में पृथक-पृथक द्वार हो, वाहन की विण्ड स्क्रीन पर परमिट क्रमांक, परमिट वैद्यता अवधि, वाहन की फिटनेस, वाहन का बीमा अनिवार्य रुप से अंकित होना चाहिये, वाहन में अग्निशमन यंत्र उपलब्ध हों, किराया सूची में समय सारणी प्रदर्शित करना होगी, चालक एवं परिचालक निर्धारित ड्रेस में हों, परमिट फिटनेस टेक्स एवं बीमा के बिना वाहन का संचालन न हों, वाहन मालिक, चालक एवं परिचालक का अपराधिक रिकार्ड न हों ।
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जल उपभोक्ता संथा निर्वाचन के अन्तर्गत निर्वाचन अवधि में
कानून व्यवस्था की स्थिति पर निगरानी रखने के निर्देश
 

         कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (ज.उ.सं.नि.) डॉ.पवन कुमार शर्मा ने जल उपभोक्ता संथा निर्वाचन 2011 के अन्तर्गत निर्वाचन अवधि में कानून व्यवस्था की स्थिति पर निगरानी रखने के संबंध में निर्देश दिये हैं । ये निर्देश पुलिस अधीक्षक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अपर कलेक्टर (विकास) जिला पंचायत, अतिरिक्त कलेक्टर और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के साथ ही सभी राजस्व और पुलिस अनुविभागीय अधिकारियों, अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों, थाना और चौकी प्रभारियों तथा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग को दिये गये हैं ।
 कलेक्टर एवं निर्वाचन अधिकारी (ज.उ.सं.नि.) डॉ. शर्मा ने बताया कि जल उपभोक्ता संथा निर्वाचन 2011 के लिए निर्वाचन की घोषणा की जा चुकी है । निर्वाचन की घोषणा के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है जो निर्वाचन के परिणामों की घोषणा तक प्रभावशील रहेगी । जल उपभोक्ता संथा निर्वाचन के लिए 16 सितम्बर को प्रात: 8 से 2 बजे तक मतदान होगा तथा इसके तत्काल बाद पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान स्थल पर ही मतों की गणना की जायेगी । निर्वाचन अधिकारी द्वारा 19 सितम्बर 2011 को मतगणना की जायेगी । निर्वाचन की सम्पूर्ण प्रक्रिया स्वतंत्र एवं निष्पक्ष हो तथा निर्वाचन के दौरान कानून व्यवस्था बनी रहे, इन मुद्दों को दृष्टिगत रखते हुये कार्यवाही की जानी है ताकि मतदान अधिकारी/कर्मचारी अपना कार्य निर्भीक एवं निडर होकर कर सकें । इस उद्देश्य से सभी अधिकारी दिये गये निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़े और इसका कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें ।

सीमा चौकी पर बैरियर्स का सुदृढ़ीकरण

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (ज.उ.सं.नि.) ने बताया कि जिले के सीमावर्ती क्षेत्र एवं जिले के प्रवेश मार्ग जैसे सतनूर, बोरगांव, पांढुर्ना, कुंभपानी, तोतलाडोह, झिरपा, हर्रई, बटकाखापा, चौरई, सुरलाखापा आदि में विभिन्न विभागों द्वारा जाँच चौकी तथा बैरियर  कायम किये गये हैं । उन्होंने निर्देश दिये हैं कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुये इन बैरियरों को पुलिस द्वारा और अधिक मजबूत किया जाये और यह देखा जाये कि अन्य जिले से इस जिले में असामाजिक तत्वों का प्रवेश तो नहीं हो रहा है । बैरियर में इस हेतु एक पंजी संधारित की जाये । पंजी में जाँच का समय, जाँच किये गये वाहनों के संबंध में वाहन कहाँ से आ रहा है तथा कहाँ जा रहा है उसका विवरण, वाहन के स्वामी का नाम दर्ज किया जाये और जाँच के दौरान कोई असामान्य बात पाई जाती है तो उसका भी उल्लेख पंजी में किया जाये । जिले के सीमावर्ती प्रदेश से भी वाहनों का प्रवेश जिले के भीतर होता है ऐसे मार्गो से आने-जाने वाले वाहनों में ऐसे पोस्टर/पम्पलेट्स इत्यादि तो नहीं ले जाये जा रहे हैं जिन पर मुद्रक और प्रकाशक का नाम मुद्रित  नहीं है  । यदि ऐसे पोस्टर/पम्पलेट्स इन वाहनों के द्वारा ले जाये जा रहे हों, तो उन्हें तत्काल जप्त कर संबंधितों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाये। ऐसे सभी स्थान जहां से सीमावर्ती इलाकों से वाहन का प्रवेश हो रहा है उन स्थानों पर यदि बैरियर्स नहीं हें, तो बैरियर्स स्थापित करें एवं कर्मचारियों की नियमित ड¬ूटी लगाये ताकि आने-जाने वालों पर नियंत्रण रखा जा सके और उनकी जानकारी प्राप्त की जा सके । उन्होंने निर्देश दिये कि गडबडी फैलाने वाले आपराधिक तत्वों की धरपकड प्रारंभ से ही करें ताकि निर्वाचन शांतिपूर्वक एवं निर्विघ्न सम्पन्न हो सके । इस प्रकार से गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की जानकारी प्रतिदिन जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजे तथा यह भी सुनिश्चित करें कि जिन व्यक्तियों की धरपकड की जाती है, उनकी जानकारी नगर दंडाधिकारी छिन्दवाड़ा को भी उसी दिन भेजे ताकि जिला निर्वाचन अधिकारी को इस संबंध में जानकारी दी जा सके । उन्होंने बताया कि मतदान की तारीख से दो दिन पूर्व से लेकर मतदान के दिन 16 सितम्बर 2011 तथा मतगणना के एक दिन पूर्व एवं मतगणना के दिन 19 सितम्बर 2011 को मदिरा के विक्रय पर प्रतिबंध रहेगा । उन्होंने निर्देश दिये कि अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि प्रतिबंधित अवधि में किसी प्रकार से मदिरा का विक्रय नहीं हो और यदि मदिरा का विक्रय हो रहा हो तो ऐसी मदिरा जप्त कर संबंधितों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करें । उन्होंने बताया कि निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ होने से मतगणना की समाप्ति तक प्रतिदिन कानून व्यवस्था संबंधी प्रतिवेदन जिला कार्यालय से आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर को नियमित रुप से  भेजा जाना है । उन्होंने निर्देश दिये कि इस संबंध में आपराधिक तत्वों के विरुद्ध की गई प्रतिबंधात्मक कार्यवाही, वाहनों की जाँच, अवैध शराब बिक्री को रोकने के लिए की गई कार्यवाही, अवैध हथियार एवं अन्य आग्नेय शस्त्रों की जप्ती की कार्यवाही का विवरण, धारा 144 के उल्लंघन के प्रकरणों का विवरण, सीमावर्ती चौकी पर हुई जाँच में जप्त किये गये हथियार, शराब, विस्फोटक पदार्थो का विवरण तथा वाहन में जा रहे असामाजिक तत्वों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण, सम्पत्ति विरुपण की घटनाओं का विवरण, चुनाव से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण या हिंसक घटनायें, अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं का विश्लेषण जिससे कि यह पता चल सके कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए कानून व्यवस्था की स्थिति अनुकूल है , की दैनिक रिपोर्ट जिला दंडाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को सभी थाना प्रभारी, तहसीलदार, अनुविभागीय दंडाधिकारी और पुलिस अनुविभागीय अधिकारी संयुक्त हस्ताक्षर से भेजें । कई स्थानों से कार्यपालन दंडाधिकारियों एवं थाना प्रभारियों की ओर से जो दैनिक प्रतिवेदन भेजे जाते हैं उसमें केवल “क्षेत्र में शांति” का उल्लेख रहा है, यह सर्वथा अनुचित है । निर्धारित सभी बिन्दुओं पर स्पष्ट जानकारी देकर रोज शाम को 6 बजे के पूर्व वायरलैस मैसेज जिला दंडाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक को भेजे ।

संवेदनशील मतदान केन्द्रों पर सतर्कता

          कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (ज.उ.सं.नि.) ने निर्देश दिये है कि जिले के संवेदनशील मतदान केन्द्रों की उपलब्ध सूची के अलावा चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों की सूची अंतिम होने के बाद इस बात का पुन: निरीक्षण करें कि किसी भी क्षेत्र में चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की स्थिति को देखते हुये कोई नया मतदान केन्द्र ऐसा तो नहीं है जो कि पहले की अपेक्षा ज्यादा संवेदनशील बन गया हो । ऐसे क्षेत्र अथवा मतदान केन्द्रों में विशेष रुप से सतर्कता बरते ताकि इन क्षेत्रों में चुनाव का कार्य स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रुप से हो सके । इस हेतु विशेष ध्यान रखें । जिन संवेदनशील मतदान केन्द्रों पर गडबड़ी की आशंका हो, वहाँ पर मतदान केन्द्रों के चारो तरफ बैरीकेटिंग आवश्यक रुप से करें ताकि मतदानाओं की भीड को नियंत्रित किया जा सके ।  ऐसे मतदान केन्द्र जिनके भवन बहुत छोटे हैं, पर भी सुचारु रुप से मतदान के लिए बैरिकेटिंग की जा सकती है । ऐसे मतदान केन्द्रों पर बैरिकेटिंग लोक निर्माण विभाग एवं वन विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय करके करें । यह काम मतदान के दो दिन पूर्व सम्पन्न करें । उन्होंने निर्देश दिये कि मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग बिना किसी डर तथा दबाव के कर सके, इसका विशेष ध्यान रखें । इस हेतु खासकर ऐसे क्षेत्रों जहाँ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा गरीब एवं कमजोर वर्ग के लोगों की संख्या अधिक है, पर विशेष ध्यान दें जिससे वहाँ लोगों को डरा धमका कर अथवा प्रलोभन देकर मत प्राप्त करने की कार्यवाही न हो सके । इस संबंध में जानकारी प्राप्त होने पर तत्काल ऐसे क्षेत्रों में आवश्यक सुरक्षा प्रदान करते हुये तत्काल अवगत कराये ।

जुलूस तथा आम सभा की विनियमन और नियंत्रण

            जिला निर्वाचन अधिकारी (ज.उ.सं.नि.) ने बताया कि निर्वाचन में विभिन्न प्रत्याशियों द्वारा जुलूसों और आम सभाओं का आयोजन किया जाता है । आदर्श आचरण संहिता व कानून व्यवस्था की दृष्टि से ऐसे जुलूस तथा आमसभा के आयोजन के पूर्व सक्षम प्राधिकारी जो कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक/अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) होंगे से पूर्व अनुमति ली जानी होगी । आवेदनों को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक/अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), थाना प्रभारियों/चौकी प्रभारियों के समक्ष संबंधितों द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा । अनुमति की एक-एक प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस अधीक्षक के साथ ही संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दंडाधिकारी/कार्यपालन दंडाधिकारी और थाना प्रभारी को भी दी जाये । जहाँ पर अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) का मुख्यालय नहीं है, वहाँ पर आवेदन पत्र संबंधित थाना प्रभारी/चौकी प्रभारी को प्रस्तुत किया जायेगा । अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) /थाना प्रभारी/चौकी प्रभारी यथास्थिति आवेदन पत्र प्राप्त होते ही उसके ऊपर आवेदक का नाम, समय तथा तिथि का इन्द्राज करेंगे । जुलूस तथा आम सभा के लिए अनुमति देते समय इस बात का ध्यान रखा जाये कि ऐसी अनुमति देने से उस क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति में बाधा तो उत्पन्न नहीं हो रही है । अनुमति देने हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों के लिये निर्धारित फार्म में एक पंजी का संधारण किया जाये। यदि एक ही दिन, एक ही साथ तथा एक ही स्थान पर एक से अधिक प्रत्याशी के द्वारा सभा करने या जुलूस निकालने की अनुमति चाही जाती है और ऐसे आवेदन पत्र एक ही समय प्रस्तुत होते हैं तो प्राधिकृत अधिकारी को चाहिये कि वे संबंधित आवेदकों को समक्ष में बुलाकर उन्हें समझाईश देकर समय एवं स्थान में परिवर्तन करायें ताकि समस्या का समाधान हो सके । ऐसी स्थिति में ऐसे प्रत्याशी / आवेदकों को अनुमति दी जाये जिसने सभा या जुलूस के लिए पहले आवेदन पत्र प्रस्तुत किया हो । आवेदन पत्र के ऊपर आवेदक का नाम, प्रस्तुत करने का समय तथा तिथि का स्पष्ट इन्द्राज रहने से कौन सा आवेदन पत्र पहले प्राप्त हुआ है, उसका निराकरण करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी के दिमाग में कोई शंका नहीं रहेगी । जुलूस सभा आयोजित करने की अनुमति प्रात: 6 बजे के पूर्व तथा रात्रि 10 बजे के उपरान्त नहीं दी जाये । इसी प्रकार लाउड स्पीकर के उपयोग पर नियंत्रण रखने हेतु सक्षम अधिकारी की लिखित अनुमति प्राप्त किये बिना कोई भी व्यक्ति/अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता या कार्यकर्ता लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं कर सकता है । लाउडस्पीकर के उपयोग की अनुमति देने हेतु अनुविभागीय अधिकारी/तहसीलदारों को उनके क्षेत्रों के लिए प्राधिकृत किया गया है । लाउडस्पीकर के उपयोग की अनुमति वाहनों से प्रचार हेतु दी जायेगी। उन्होंने निर्देश दिये कि वाहनों पर लाउडस्पीकर उपयोग करने की अनुमति देते समय प्राधिकृत अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि जिस वाहन द्वारा निर्वाचन संबंधी प्रचार-प्रसार के लिए अनुमति दी गई है, उस वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर और अन्य विवरण जैसे जीप, टेम्पो, 407 इत्यादि की जानकारी की अनुज्ञा पत्र की प्रतिलिपि संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी को दी जाये । लाउडस्पीकर के उपयोग की अनुमति ग्रामीण क्षेत्रों में प्रात: 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही दी जाये । यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा बिना अनुमति प्राप्त किये या निर्धारित समय के बाहर लाउडस्पीकर का उपयोग किया जाता है तो उस लाउडस्पीकर को तत्काल जप्त किया जाये।

चुनाव प्रचार में सरकारी वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंध

             जिला निर्वाचन अधिकारी (ज.उ.सं.नि.) ने बताया कि चुनाव घोषणा से लेकर चुनाव समाप्ति तक शासन एवं संस्थाओं के वाहनों के माध्यम से चुनाव प्रचार करना पूर्णत: प्रतिबंधित है। इसमें केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, केन्द्र और राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रम, और संयुक्त क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकायों, नगर निगम एवं नगरपालिकाओं, विपणन बोर्ड (चाहे किसी भी नाम से), सहकारी समितियों, स्वतंत्र जिला पंचायत या अन्य किसी निकायों जिसमें सार्वजनिक धन का विनियोग किया गया हो, के वाहन शामिल है । वाहनों का तात्पर्य परिवहन के प्रयोजन के लिए आने वाले कोई भी वाहन चाहे वे यांत्रिकी शक्ति से चलित हो या अन्य शक्ति से और इसमें जीप, कार, ट्रक, लारी, टैम्पों, आटो रिक्शा एवं बस शामिल है । रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय पुलिस संगठन और राज्य सरकारों के वाहन भी इसमें शामिल है । उन्होंने बताया कि चुनाव प्रचार के लिए निर्धारित शासन और संगठनों के स्वामित्व के किसी भी प्रकार के वाहनों यथा हैलीकाप्टर, वायुयान, कार, जीप, आटोमोबाईल, नाव और एयरक्राफ्ट आदि के प्रयोग पर पूर्णत: निषेध है । उन्होंने निर्देश दिये हैं कि यदि इन श्रेणी के वाहनों के दुरुपयोग का कोई भी प्रकरण सामने आता है तो तत्काल ही संबधित वाहनों को जप्त करें और इसकी सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी/जिला दंडाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक को दें । केवल प्रधानमंत्री और दूसरे राजनैतिक व्यक्त्वि इसके अपवाद होंगे जिन्हें आतंकवादी और उग्रवादी गतिविधियों ओर उनके जीवन के प्रति खतरे को देखते हुये ऊंचे दर्जे की सुरक्षा की आवश्यकता है और जिनकी सुरक्षा की अपेक्षायें सांसद या राज्य विधान मंडल द्वारा बनाये गये किसी संविधिक/उपबंध द्वारा शासित होती हैं । यह प्रतिबंध भारत के महामहिम राष्ट्रपति और महामहिम उप राष्ट्रपति पर लागू नहीं होंगे । निर्वाचन के भ्रमण प्रचार हेतु अधिक से अधिक तीन वाहनों से अधिक के काफिले को चलने की अनुमति नहीं है । तीन से अधिक वाहनों के काफिले को तोड दिया जाना चाहिये, परन्तु ये वाहन ऐसे निर्देशों के अध्यधीन रहेंगे अर्थात किसी व्यक्ति के वाहनों का काफिला तीन से अधिक नहीं होगा, परन्तु इसमें उस व्यक्ति की सुरक्षा हेतु लगे वाहन सम्मिलित नहीं रहेंगे । उन्होंने निर्देश दिये हैं कि निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ होने से समाप्ति तक वाहनों की सघन जाँच करें । यह जाँच जिला मुख्यालय, तहसील व विकासखंड मुख्यालय पर स्थित विभिन्न विभागों, नगरपालिकाओं, नगर पंचायतों तथा सीमा पर स्थित बैरियर पर करें । आवश्यकता पडने पर नये बैरियर भी स्थापित करें तथा बैरियर के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों, हाट बाजार के दिनों या अन्य अवसरों पर जब वाहनों का आवागमन ज्यादा होता है पर वाहनों की सघन जाँच करें । मतदान के 7 दिन पूर्व से वाहनों की सघन जाँच का कार्य अत्यन्त मुस्तैदी से करें तथा वाहनों की जाँच के समय इस बात पर विशेष ध्यान दें कि वाहन के अन्दर संग्रहण हेतु अवैध रुप से शराब तो नहीं ले जाई जा रही है । विशेष रुप से मतदान के 2 दिन पूर्व शराब के विक्रय पर प्रतिबंध लग जाता है और मतदाताओं को प्रलोभन देने के लिए प्रत्याशियों द्वारा मतदाताओं को बांटने के लिए शराब आदि लाने का प्रयास किया जाता है । ऐसे में अवैध रुप से ले जाई जा रही शराब को जप्त करें । वाहनों में आग्नेय अस्त्र, लाठी, ज्वलनशील पदार्थ, धारदार शस्त्र, लाठी बल्लम आदि का परिवहन तो नहीं किया जा रहा है । यदि ऐसा हो तो उन्हें तत्काल जप्त किया जाकर संबंधितों के विरुद्ध कार्यवाही करें ।

मतदाताओं को वाहनों पर लाना, ले जाना प्रतिबंधित

            जिला निर्वाचन अधिकारी (ज.उ.सं.नि.) ने बताया कि मतदान के दिन निर्वाचन कार्य के अतिरिक्त अन्य प्रयोजनों के लिए निजी वाहनों जो मालिक स्वयं के लिए या अपने परिवार के लिए मतदान केन्द्र में वोट डालने के लिए प्रयोग करता है, किन्तु मतदान केन्द्र के 200 मीटर के घेरे के भीतर कहीं भी नहीं, आवश्यक सेवाओं के लिए प्रयुक्त वाहन जैसे हास्पीटल वैन, एम्बुलेंस, दूध की गाडी, पानी टेंकरों, विद्युत संबंधी आपातकालीन सेवाओं के लिए वैन, ड¬ूटी पर तैनात कर्मचारी, निर्धारित टर्मिनल से और नियत समय पर चलने वाली बसें जैसे सार्वजनिक परिवहन, हवाई अड्डों, रेल्वे स्टेशनों अन्तर्राष्ट्रीय बस अड्डों, अस्पतालों के लिए टैक्सी, तिपहिया, स्कूटर, रिक्शे आदि और बीमार या अपंग व्यक्तियों के लिए प्रयोग किये जाने वाले प्रायवेट वाहनों को चलाने की अनुमति दी जा सकती है , किन्तु अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि मतदान के दिन मतदाताओं को ढोने के लिए वाहनों का उपयोग नहीं हो । इसके लिए मतदान के दिन मतदान क्षेत्रों का नियमित रुप से भ्रमण करें और सभी चलने वाले वाहनों पर नियंत्रण रखें । यदि किसी वाहन को मतदाता को लाने ले जाने के कार्य में लिप्त देखा जाये तो उसे तत्काल जप्त करें । मतदान के दिन कमांड क्षेत्र के प्रत्येक अभ्यर्थी को पूरे कमांड क्षेत्र के लिए मतदान के दिन अपने स्वयं के उपयोग के लिए एक वाहन और कमांड क्षेत्र में अभ्यर्थी के निर्वाचन एजेंटों या उनके कार्यकर्ताओं के उपयोग के लिए प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक वाहन के उपयोग की अनुमति दी जायेगी । निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को अपने स्वयं के उपयोग के लिए एक वाहन तथा एजेंटों के उपयोग के लिए एक वाहन की छूट होगी, अर्थात कुल मिलाकर एक अभ्यर्थी द्वारा 02 वाहनों का उपयोग किया जा सकता है, परन्तु इन वाहनों का उपयोग अभ्यर्थी उसके निर्वाचन अभिकर्ता या उसके कार्यकर्ता द्वारा अपने स्वयं के लिए किया जायेगा । किसी भी स्थिति में मतदाताओं को लाने, ले जाने के लिए नहीं किया जायेगा । यदि ऐसे किसी वाहन को मतदाताओं को लाने ले जाने के कार्य में लिप्त होना पाया जाता है तो उसे तत्काल जप्त किया जायेगा । मतदान के दिन आवेदन करने पर अभ्यर्थी, उनके निर्वाचन एजेंट तथा उनके कार्यकर्ताओं के उपयोग के लिए दिये जाने वाले वाहनों के लिए एक निर्वाचन परमिट रिटर्निंग आफिसर द्वारा दिया जायेगा जिसे वाहन के शीशे पर लगाना होगा । उन्होंने निर्देश दिये हैं कि यदि कोई अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता बिना परमिट के वाहन का उपयोग करता है तो उसे जप्त करें । जिन वाहनों को निर्वाचन परमिट दिया जायेगा उसका रजिस्ट्रेशन नंबर व प्रकार से मतदान के दिन या एक दिन पूर्व अधिकारियों को अवगत कराया जायेगा, लेकिन किसी भी स्थिति में अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता द्वारा विधिवत अनुज्ञा प्राप्त वाहनों का उपयोग करते समय यदि उसमें अवैधानिक अस्त्र, शस्त्र, विस्फोटक पदार्थ, घातक हथियार या गुण्डा या असामाजिक तत्व को बैठाकर लोगों को भयभीत करने के उद्देश्य से प्रयोग करने का मामला प्रकाश में आता है तो ऐसे अनुज्ञा प्राप्त वाहनों को भी पुलिस अधिकारी और सेक्टर मजिस्ट्रेट जप्त कर संबंधितों के खिलाफ दाण्डिक कार्यवाही करेंगे ।
 
मंत्रियों के दौरे पर व्यवस्था

              जिला निर्वाचन अधिकारी (ज.उ.सं.नि.) ने बताया कि यदि कोई मंत्री निर्वाचन के काम के लिए ग्रामीण क्षेत्र में जाये तो शासकीय कर्मचारियों तथा अधिकारियों को उनके साथ नहीं जाना चाहिये । यदि मंत्रीगण द्वारा निर्वाचन के समय ग्रामीण क्षेत्र में आम सभा आयोजित की जाती है तो उसे निर्वाचन संबंधी सभा मानना चाहिये और उस पर कोई शासकीय व्यय नहीं होना चाहिये । निर्वाचन के दौरान ग्रामीण क्षेत्र में किसी निर्माण कार्य या परियोजना के शिलान्यास या उद्घाटन कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाना चाहिये । मंत्रीगण द्वारा जनसम्पर्क राशि में से कोई अनुदान स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिये और न ही किसी सहायता या अनुदान का आश्वासन दिया जाना चाहिये । इसी प्रकार नगरपालिकाओं/ निगमों, सहकारी संस्थाओं एवं शासकीय उपक्रमों/ प्राधिकरणों/ निकायों के वाहनों के उपयोग की अनुमति विधान सभा सदस्यों, संसद सदस्यों अथवा उम्मीदवारों को नहीं दी जाना चाहिये ।

पोस्टर /पम्पलेट्स आदि के मुद्रण पर नियंत्रण

             जिला निर्वाचन अधिकारी (ज.उ.सं.नि.) ने बताया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी निर्वाचन पेम्पलेट्स या पोस्टर को प्रकाशित या मुद्रित नहीं करेगा या मुद्रित या प्रकाशित नहीं करायेगा जिस पर उसके मुद्रक/प्रकाशक का नाम और पता नहीं दिया गया हो । उन्होंने निर्देश दिये हैं कि निर्वाचन के दौरान प्रत्याशी द्वारा निर्वाचन प्रचार-प्रसार हेतु पोस्टर/पेम्पलेट्स आदि पाये जाते हैं और उनका वितरण कराया जाता है, तो यह सुनिश्चित करें कि जो भी विज्ञापन पेम्पलेट्स/पोस्टर आदि का प्रत्याशी द्वारा निर्वाचन प्रचार प्रसार हेतु वितरण किया जा रहा है, उस पोस्टर, पेम्पलेट्स पर मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम है अथवा नहीं । यदि उस पर मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम नहीं है तो उन्हें जप्त करें एवं उसकी जांच कर कानून के प्रावधानों के अनुरुप कार्यवाही करें तथा अपने क्षेत्र में स्थित मुद्रकों/प्रकाशकों को भी यह हिदायत दें कि जब भी वे किसी निर्वाचन पेम्पलेट्स, पोस्टर का मुद्रण करें, तो उस पर मुद्रक/प्रकाशक का नाम अवश्य लिखें । यह स्थिति भी आ सकती हैं कि किन्हीं प्रत्याशी द्वारा स्थानीय प्रेस से पोस्टर, पेम्पलेट्स आदि न छपवाये जाकर किसी अन्य स्थान से पोस्टर, पेम्पलेट्स छपवाये जाये एवं उस पर मुद्रक/प्रकाशक का नाम नहीं हो । इसको रोकने के लिए आवश्यक है कि अपने क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले सभी वाहनों की सघन जांच नियमित रुप से करते रहें ताकि ऐसा कोई पोस्टर विज्ञापन आदि जिस पर मुद्रक /प्रकाशक का नाम नहीं है, वितरण हेतु लाया जा रहा हों, तो उसे जप्त किया जा सकें ।

विशाल कटआउट, पट्ट विज्ञापन,बैनर आदि पर नियंत्रण

                 जिला निर्वाचन अधिकारी (ज.उ.सं.नि.) ने बताया कि प्रत्याशी या अन्य संघ निकाय या व्यक्ति ऐसे प्रत्याशी से लिखित रुप से सामान्य या विशेष अधिकार प्राप्त किये बिना कोई कटआउट, पट्ट विज्ञापन, दीवार पेंटिंग, झण्डों, बैनरों, समाचार पत्रों में विज्ञापन इत्यादि नहीं लगवायेगा । प्रत्याशी , संगठन या व्यक्ति कोई कटआउट लगाने के पूर्व स्थानीय अधिकारियों जैसे नगरपालिका, नगर पंचायत, जिला पंचायत, जनपद पंचायत इत्यादि से पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त करेगा । प्रत्याशी, संघ या निकाय या व्यक्ति द्वारा पूर्व में लिखित अनुमति के बिना किसी राष्ट्रीय राज्य मार्ग, किसी यातायात के चौराहें, सरकारी भवनों या संपत्ति जैसे बिजली या टेलीफोन के खम्बो आदि पर कोई कटआउट, विज्ञापन आदि नहीं लगायेगा और यदि किसी ने बिना प्राधिकार के लगाया है तो उसे लगाने वाले अभ्यर्थी की कीमत पर तत्काल हटाया जायेगा । उन्होंने निर्देश दिये कि अपने क्षेत्र में यह सुनिश्चित करें कि ऐसे सभी कटाआउट, बैनर जो सरकारी और गैर सरकारी स्थानों पर बिना अनुमति के लगाये गये हैं, उन्हें तत्काल हटाकर अपने क्षेत्र के अभ्यर्थी को भी हिदायत दें कि कोई कटआऊट, बैनर आदि सरकारी सम्पत्तियों पर नहीं लगाये । इस पर पूर्ण नियंत्रण हेतु यह आवश्यक है कि अधिकारी अपने क्षेत्र में व्यापक भ्रमण करें और सभी प्रत्याशियों को समझाईश दें ताकि आदर्श आचरण संहिता का पालन हो सके । उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी और कार्यकर्ता को बिना भवन स्वामी/भूमि स्वामी की लिखित अनुमति के किसी भी अभ्यर्थी या उनके समर्थकों को भवनों, दीवारों, भूमियों आदि में सूचनायें चिपकाने, नारे लिखने, प्रतीक इत्यादि के चिन्ह बनाकर विकृत करने का कोई अधिकार नहीं है । शासकीय भवनों एवं सम्पत्तियों जैसे राजपथ या सड़कों के किनारे या चौराहों या जनपथों के मील के पत्थर, रेल्वे क्रासिंग पर लगे हुये एहतियाती नोटिस बोर्ड, रेल्वे प्लेटफार्म की नाम पट्टियों, बस टर्मिनलों के मार्ग निर्देश संबंधी साईन बोर्ड या सर्व साधारण के लिए प्रदर्शित किये गये कोई भी नोटिस बोर्ड या साईन बोर्ड, टेलीफोन खम्बे, बिजली के खम्बे, तार, सार्वजनिक चौराहें आदि शामिल हैं, में न तो बैनर्स, पोस्टर्स, झण्डे या अन्य प्रचार सामग्री को टांग सकेंगे और न ही किसी भी प्रकार से प्रदर्शित कर सकेंगे, न ही इन स्थानों पर नारे, स्लोगन आदि लिखकर के इन स्थानों को विकृत करेंगे। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश शासन ने सम्पत्ति विरुपण को रोकने के लिए सम्पत्ति विरुपण निवारण अधिनियम 1994 लागू किया है । सभी अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि उनके क्षेत्र में बिना भवन स्वामी की लिखित अनुमति प्राप्त किये किसी भी व्यक्ति, अभ्यर्थी या उसके कार्यकर्ता द्वारा उनके भवनों, दीवारों आदि पर निर्वाचन प्रचार के रुप में कुछ भी नहीं लिखा जाये । यदि भवन स्वामियों की सम्पत्तियों पर नारे आदि लिखे गये हैं, तो भवन स्वामियों से पूछताछ करें कि उनकी सम्पत्ति पर लिखे गये नारे उनकी सहमति से लिखे गये हैं या नहीं । यदि नहीं तो जाँच के उपरान्त सम्पत्ति विरुपण अधिनियम के अनुरुप कार्यवाही करें तथा नारों आदि को मिटाने की कार्यवाही भी करें । अपने क्षेत्र में स्थित सभी शासकीय कार्यालयों और अद्र्धशासकीय, स्थानीय निकायों के कार्यालयों के कार्यालय प्रमुखों को भी यह निर्देश देवें कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके कार्यालयों की दीवारों, अहातों आदि पर किसी भी राजनैतिक दल द्वारा निर्वाचन प्रचार के दौरान कोई नारे आदि नहीं लिखें जाये । यदि शासकीय अद्र्धशासकीय, स्थानीय निकायों की सम्पत्ति पर कोई नारे आदि लिखे हैं, तो उसकी जाँच करें एवं इन नारों को तत्काल संबंधित व्यक्ति के खर्चे पर मिटाने की कार्यवाही करें।

विश्राम गृहों का आरक्षण

                जिला निर्वाचन अधिकारी (ज.उ.सं.नि.) ने बताया कि जिले में स्थित विश्रामगृहों के आरक्षण हेतु नगर दंडाधिकारी छिन्दवाड़ा तथा अनुविभागीय दंडाधिकारी/तहसीलदारों को अधिकृत किया गया है । इस संबंध में पृथक से निर्देश जारी किये गये हैं तथा विश्रामगृहों का आवंटन प्रथम आगमन प्रथम आवंटन के आधार पर बिना किसी भेदभाव के किया जायेगा । उन्होंने निर्देश दिये कि सभी अनुविभागीय दंडाधिकारी एवं तहसीलदार यह ध्यान रखें कि जिला मुख्यालय का मध्यप्रदेश विद्युत मंडल का अतिथि गृह निर्वाचन हेतु नियुक्त किये गये अधिकारियों के लिए आरक्षित रखा जाये । इसी प्रकार तहसील मुख्यालय पर एवं अन्य जगह पर स्थित रैस्ट हाउस का एक कमरा आवश्यक रुप से निर्वाचन हेतु आदेशित अधिकारियों के भ्रमण के समय ठहरने के लिए प्राथमिकता के आधार पर आरक्षित रहेगा ।

महत्वपूर्ण घटनाओं की वीडियोग्राफी

                      जिला निर्वाचन अधिकारी (ज.उ.सं.नि.) ने निर्देश दिये कि निर्वाचन के दौरान होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं की वीडियोग्राफी करें और यह सुनिश्चित करें कि उनके क्षेत्र में निर्वाचन के दौरान घटित होने वाली महत्वपूर्ण/क्रिटिकल घटनाओं जैसे हिंसा, पथराव, सम्पत्तियों को बरबाद करना, बूथ कैप्चरिंग करना, मतदाताओं को धमकाना, प्रलोभन देना , मतदान केन्द्र के 100 मीटर के भीतर मत याचना करना, बडे-बडे कटआऊट का प्रदर्शन करना आदि की वीडियोग्राफी आवश्यक रुप से की जाये । साथ ही यदि क्षेत्र में कोई राष्ट्रीय स्तर/राज्य स्तर के नेता की आमसभा होती है, तो उसकी भी वीडियोग्राफी की जाये । जल उपभोक्ता संथा निर्वाचन के नोडल अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन सभाग को कितने और कब वीडियोग्राफी की आवश्यकता है, के संबंध में बताकर वीडियोग्राफर प्राप्त करें। उन्होंने बताया कि यह व्यवस्था की जा रही है कि प्रत्येक विकासखंड मुख्यालय पर एक वीडियोग्राफर उपलब्ध रहे । उन्होंने निर्देश दिये कि यह ध्यान देने योग्य बात है कि वीडियोग्राफर किसी राजनैतिक दल से संबद्ध नहीं हो और न ही किसी अभ्यर्थी का संबंधी हो। वीडियोग्राफी मौके पर उपलब्ध प्राधिकृत अधिकारी की उपस्थिति में उसके निर्देशानुसार की जाये ।

निर्वाचन में कार्यरत शासकीय सेवकों की निष्पक्षता

                कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (ज.उ.सं.नि.) ने निर्देश दिये कि निर्वाचन के दौरान ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिनकी ड¬ूटी निर्वाचन कार्य में लगाई गई है वे निष्पक्ष एवं निडर होकर अपने निर्वाचन संबंधी कर्तव्यों को करें तथा यह सुनिश्चित करें कि उनकी निष्वक्षता उनके कार्यकलापों से भी परिलक्षित हों । अपने क्षेत्र में इस बात पर भी निगरानी रखें कि कोई भी शासकीय कर्मचारी द्वारा किसी प्रत्याशी के चुनाव प्रचार प्रसार में भाग तो नहीं लिया जा रहा है। यदि कोई कर्मचारी राजनैतिक गतिविधियों में लिप्त है तो तत्काल इसकी जानकारी जिला निर्वाचन कार्यालय में दें । उन्होंने निर्देश दिये कि भ्रष्ट आचरण और निर्वाचन अपराधों के बारे में भारतीय दंड संहिता के अध्याय के उपबन्धों का भली भांति अध्ययन कर उनका विधिवत पालन सुनिश्चित कराये । साथ ही कार्यपालिक दंडाधिकारी और पुलिस अधिकारी आपस में सम्पर्क और सांमजस्य बनाकर रखें ताकि निर्वाचन प्रक्रिया को सुचारु एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न किया जा सके। इन निर्देशों का तत्परतापूर्वक तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें ।