25 Aug 2011

समाचार 25 Augest 2011


जिला जनसम्पर्क कार्यालय,छिन्दवाड़ा (म.प्र.)
समाचार

नगरपालिका क्षेत्र पांढुर्ना और गोटमार मेला क्षेत्र में
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू

            कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. पवन कुमार शर्मा द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत आदेश जारी कर जिले के संपूर्ण नगरपालिका क्षेत्र पांढुर्ना और गोटमार मेला क्षेत्र में 28 अगस्त को प्रात: 8 बजे से 30 अगस्त को प्रात: 8 बजे तक प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किये गये हैं। इस आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी । इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति को देने की परिस्थितियाँ नहीं होने और ऐसा संभव नहीं होने के कारण यह आदेश एक पक्षीय तौर पर पारित किया गया है। साथ ही तहसीलदार पांढुर्ना और सहायक संचालक जनसम्पर्क को इस आदेश का पर्याप्त प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी दिये गये हैं । यह आदेश 25 अगस्त से तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
                 कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. शर्मा ने बताया कि जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के अन्तर्गत सम्पूर्ण नगरपलिका क्षेत्र पांढुर्ना एवं गोटमार मेला क्षेत्र पांढुर्ना में किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार के घातक हथियार जैसे चाकू, लोहे की छड़, लाठी, तलवार, भाला, बरछी, फरसा, गंडासा व आग्नेय शस्त्रों, पत्थर, गोफन को लेकर चलना और उनका गोटमार हेतु उपयोग करना एवं सार्वजनिक प्रदर्शन करना प्रतिबंधित रहेगा । साथ ही ग्राम सावरगांव एवं पांढुर्ना के मध्य स्थित मेला स्थल के पहुंच मार्ग गुजरी चौक से हनुमन्ती वार्ड एवं ग्राम बम्हनी की ओर जाने वाले मार्ग पर, मार्ग के दोनो ओर अस्थायी दुकानें लगाया जाना भी प्रतिबंधित रहेगा । इसी प्रकार ग्राम सावरगांव एवं पांढुर्ना के मध्य स्थित मेला स्थल तथा मेला स्थल के दोनों ओर के 500 मीटर की परिधि में स्थित पांढुर्ना तथा सावरगांव क्षेत्र के अम्बेडकर वार्ड, भवानी वार्ड, अम्बा वार्ड, सुभाष वार्ड, राधाकृष्ण वार्ड एवं हनुमंती वार्ड में किसी भी प्रकार के पत्थरों के परिवहन, एकत्रीकरण तथा पत्थर का गोटमार खेल में उपयोग तथा किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र, डी.जे. एवं उच्च तीव्रता के वाद्ययंत्र का उपयोग भी प्रतिबंधित रहेगा । यह आदेश शासकीय/अद्र्धशासकीय निकायों के सुरक्षा कर्मियों, पुलिस कर्मियों, विशेष पुलिस कर्मियों एवं ऐसे शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा, जिन्हें जिला प्रशासन अथवा पुलिस प्रशासन द्वारा गोटमार मेले के दौरान शांति व सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने हेतु नियुक्त किया गया है।
                  कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. शर्मा ने बताया कि मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग द्वारा कस्बा पांढुर्ना जिला छिन्दवाड़ा में आयोजित होने वाले गोटमार मेले के संबंध में 29 जून 2009 को अनुशंसा की गई है कि “ग्राम सावरगांव एवं पांढुर्ना में गोटमार मेले का आयोजन कर एक दूसरे पर पत्थर फेंकने की कुपरम्परा को समाप्त किया जाये ।  वर्ष 2009 में पोला के दूसरे दिन बडगा के दिन उक्त ग्रामों में किसी भी तरह का आयोजन जिसमें गोटमार अर्थात एक-दूसरे पर पत्थर फेंकने का कार्यक्रम हो, उसे दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन निषेधाज्ञा जारी कर पूर्ण रुप से प्रतिबंधित किया जाये एवं आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत आपराधिक प्रकरण दर्ज कर दण्डित करने की कार्यवाही की जाये।” उन्होंने बताया कि गत वर्ष मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग की अनुशंसाओं के पालन हेतु कार्यवाही की गयी थी तथा इस वर्ष भी मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग द्वारा पारित उक्त अनुशंसाओं का क्रियान्वयन किया जाना आवश्यक है । उन्होंने बताया कि जिला दण्डाधिकारी के रुप में उन्हें यह प्रतीत कराया गया है कि आगामी 29 अगस्त को पांढुर्ना नगर में गोटमार मेले के आयोजन में अनुविभाग पांढुर्ना में स्थित ग्राम पांढुर्ना एवं सावरगांव में कतिपय असामाजिक तत्वों द्वारा लोक शांति भंग करने के उद्देश्य से मेले के दौरान गोफन, आग्नेय शस्त्र तथा धारदार अस्त्र का प्रयोग कर जनक्षति पहुंचाने का प्रयास किया जा सकता है, इसलिए गोटमार मेले को शांतिपूर्वक ढंग एवं निष्पक्ष रुप से सम्पादित कराये जाने तथा मेले में लोक शांति एवं लोक सुरक्षा बनाये रखने के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों, रहवासियों एवं स्थानीय अधिकारियों से चर्चा करने और स्थानीय परिस्थितियों का आंकलन एवं समीक्षा करने पर नवीन परिस्थिति अनुसार पांढुर्ना में गोटमार मेले के आयोजन से लोक शांति एवं मानव जीवन की सुरक्षा बनाये रखने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अन्तर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है । 

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गोटमार मेले की व्यापक व्यवस्थाओं
के संबंध में समीक्षा बैठक सम्पन्न

          जिले के पांढुर्ना में आगामी 29 अगस्त को आयोजित होने वाले गोटमार मेले की व्यापक व्यवस्थाओं के संबंध में आज पांढुर्ना रेस्ट हाउस में अतिरिक्त कलेक्टर डॉ. श्रीनिवास शर्मा की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई । बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विनीत जैन, संयुक्त कलेक्टर श्री अनुराग सक्सेना, राजस्व अनुविभागीय अधिकारी श्री आई.जे.खलखो, तहसीलदार श्री सुधीर जैन, थाना प्रभारी  तथा आबकारी,लोक निर्माण, शहरी विकास, ग्रामीण विकास, खनिज, स्वास्थ्य और अन्य संबंधित विभागों के मैदानी अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे ।
                 बैठक में गोटमार मेला के दौरान स्वास्थ्य शिविरों में चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति, मेला स्थल पर नाव, मोटर बोट और गोताखोरों की व्यवस्था के साथ ही विभिन्न खेलकूद गतिविधियों, कबड्डी, क्रिकेट, रस्साकशी, मैराथन दौड़ आदि के संबंध में चर्चा की गई । इस दौरान शासकीय अधिकारियों, कर्मचारियों और अन्य व्यक्तियों के ठहरने, भोजन और अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में भी चर्चा कर विभिन्न निर्णय लिये गये । बैठक में बताया गया कि गोटमार मेला उत्सव के दौरान 29 अगस्त को प्रात: 9 बजे से स्थानीय नगरपालिका ग्राउंड में सावरगांव विरुद्ध पांढुर्ना का रोमांचक क्रिकेट मैच होगा । इसके लिये पांढुर्ना की 18 और सावरगांव की 4 क्रिकेट टीमों का पंजीयन किया जा चुका है । शेष खेलों मैराथन दौड़, कबड्डी, रस्साकशी आदि के लिए पंजीयन जारी है । बैठक में निर्णय लिया गया कि चिकित्सकों की 2 टीमें राजेन्द्र नगर में और 4 टीमें सामुदायिक भवन में उपलब्ध रहेगी तथा आवश्यकता के अनुरुप टीमों को कम या अधिक किया जा सकेगा । मेला स्थल पर पर्याप्त संख्या में एम्बुलेंस और फायर ब्रिागेड की व्यवस्था भी रहेगी । राजस्व अनुविभागीय अधिकारी श्री खलखों ने बताया कि नगर में चेक पोस्ट की व्यवस्था की गई है तथा नगरपालिका के माध्यम से मेला स्थल से पत्थर उठाने का कार्य कराया जा रहा है । अभी तक 5 Ïक्वटल से अधिक पत्थर हटाये जा चुके हैं ।
                बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री जैन ने बताया कि संपूर्ण पांढुर्ना क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री और सट्टा प्रतिबंधित है तथा इसे रोकने के लिए पुलिस, आबकारी और राजस्व अमले के संयुक्त तत्वावधान में धरपकड़ का कार्य जारी है । अवैध शराब बिक्री और सट्टा की सूचना देने वालों को पुरस्कार दिया जायेगा तथा उनका नाम भी गुप्त रखा जायेगा । इसके लिए संबंधित व्यक्ति छिन्दवाड़ा जिला मुख्यालय पर स्थित कंट्रोल रुम के दूरभाष क्रमांक 07162-244888 या  07162-245473 पर सूचना दे सकते हैं । उनकी सूचना पर त्वरित कार्यवाही की जायेगी । उन्होंने थाना प्रभारी को कंट्रोल रुम के दोनों टेलीफोन नंबरों का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिये जिससे आम जन तत्काल पुलिस को सहयोग कर सके । गोटमार मेले के दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा किसी भी प्रकार की अभद्रता , जबकतरी या अन्य शिकायत होने पर पुलिस कंट्रोल रुम के दूरभाष क्रमांक 07164-100 पर भी सूचना दी जा सकती है अथवा गुजरी बाजार नगरपालिका वाचनालय में स्थापित पुलिस चौकी पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है । बैठक में शराब बिक्री के प्रतिबंधात्मक आदेश, मेला स्थल की वीडियो रिकार्डिंग और अन्य विषयों पर भी चर्चा कर आवश्यक निर्णय लिये गये ।
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मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद से जिले के  5 हितग्राहियों को
2.75 लाख रुपये की अनुदान राशि स्वीकृत

           प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा अपने स्वेच्छानुदान मद से जिले के 5 हितग्राहियों को दो लाख 75 हजार रुपये की अनुदान राशि स्वीकृत की गई है । कलेक्टर डॉ. पवन कुमार शर्मा द्वारा यह राशि संबंधित तहसीलदारों को पुनरावंटित कर हितग्राहियों को राशि उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं। स्वीकृत अनुदान राशि से पीडितों का उपचार होगा।
           कलेक्टर डॉ. शर्मा ने बताया कि जिले के अमरवाड़ा के वार्ड क्रमांक 12 के श्री रज्जू चौरसिया के पुत्र पुनीत के उपचार हेतु गौतम सुपरस्पेशलिटी एण्ड ब्रोन स्पाईन हास्पिटल नागपुर को 50 हजार रुपये, पांढुर्ना तहसील के ग्राम मोरडोंगरी के श्री प्रतीक पुत्र श्री सुरेश पराडकर के उपचार हेतु अखिल भारतीय अनुविज्ञान संस्थान अंसारी नगर नई दिल्ली को एक लाख रुपये, तहसील परासिया के ग्राम बरारिया की श्रीमती पार्वती नर्रे पत्नी श्री दलपत शाह नर्रे के उपचार हेतु संचालक जवाहरलाल नेहरु कैंसर हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर इदगाह हिल्स भोपाल को 25 हजार रुपये, बिछुआ तहसील के ग्राम बंधानमाल के श्री रामाधार आत्मज श्री लक्ष्मण कोल्हार के उपचार हेतु संचालक गिल्लौर मल्टी स्पेशयालिटी हास्पिटल 20 रेशमबाग उमरेड रोड नागपुर (महाराष्ट्र) को 75 हजार रुपये तथा बिछुआ तहसील के ग्राम किसनपुर के श्री द्वारकाप्रसाद निर्मलकर के उपचार हेतु अधीक्षक शासकीय मेडिकल कॉलेज एण्ड सुपर हास्पिटल नागपुर (महाराष्ट्र) को 25 हजार रुपये की अनुदान राशि स्वीकृत की गई है ।
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स्वेच्छानुदान मद से एक हितग्राही को
 5 हजार रुपये की अनुदान राशि स्वीकृत

                   प्रदेश के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, सहकारिता एवं जिले के प्रभारी मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन की स्वीकृति पर स्वेच्छानुदान मद से कलेक्टर डॉ.पवन कुमार शर्मा द्वारा जारी वित्तीय वर्ष में जिले की चौरई तहसील के ग्राम मोहगांव कला पो. खुरपिपरिया के श्री अनिल कुमार चौरसिया पिता श्री कृष्ण चौरसिया को 5 हजार रुपये की आर्थिक अनुदान राशि स्वीकृत की गई है । यह अनुदान राशि अत्यन्त गरीब होने के कारण सहायता के रुप में स्वीकृत की गई । 
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दो निर्माण कार्यो के लिये 65 हजार रूपये की स्वीकृति प्रदाय

              विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत प्रदेश के स्कूल शिक्षा राज्यमंत्री एवं विधानसभा क्षेत्र सौंसर के विधायक श्री नानाभाऊ मोहोड की अनुशंसा पर कलेक्टर डॉ. पवन कुमार शर्मा द्वारा जिले के मोहखेड विकासखंड के ग्राम पिण्डरई खुर्द में चबूतरा निर्माण कार्य के लिए 35 हजार रुपये तथा ग्राम मुरमारी शिवमंदिर के पास चबूतरा निर्माण के लिए 30 हजार रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति एवं आवंटन प्रदाय किया गया है ।
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स्टाप डैम निर्माण कार्य के लिए
 4.50 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदाय

               विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र जुन्नारदेव के विधायक श्री तेजीलाल सरयाम की अनुशंसा पर कलेक्टर डॉ. पवन कुमार शर्मा द्वारा  विकासखंड जुन्नारदेव की ग्राम पंचायत झापिया के ग्राम बिछुआ चरणभाटा में स्टाप डैम निर्माण कार्य के लिए 4.50 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुये 2.50 लाख रूपये का आवंटन क्रियान्वयन एजेंसी को प्रदान किया गया है ।
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दो  सी.सी. रोड निर्माण कार्यो के लिये
 6.74 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदाय

                विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र पांढुर्ना के विधायक श्री रामराव कवडेती की अनुशंसा पर कलेक्टर डॉ. पवन कुमार शर्मा द्वारा  मोहखेड विकासखंड के ग्राम पंचायत तिवड़ाकामथ के ग्राम बांडाबोह में जतनलाल परतेती के मकान से राजू उईके के मकान तक 250 मीटर सी.सी.रोड निर्माण कार्य के लिए 4.50 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुये 2.50 लाख रुपये का आवंटन तथा ग्राम नरसला में प्रीतम के मकान से कमल यादव के मकान तक 100 मीटर सी.सी. रोड निर्माण कार्य के लिए 2.24 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुये 1.50 लाख रुपये का आवंटन क्रियान्वयन एजेंसी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मोहखेड को प्रदान किया गया है ।
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अभी तक 735.6 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज

                जिले में अभी तक 735.6 मि.मी.औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है,जबकि गत वर्ष इस अवधि तक 749 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज की गर्ई थी। जिले में पिछले 24 घंटों के दौरान प्रात: 8 बजे तक 4 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज की गई है जिसमें विकासखंड छिन्दवाड़ा में 1.8 मि.मी., अमरवाड़ा में 12.2, हर्रई में 28.5 और परासिया में 2 मि.मी. वर्षा शामिल है।
           अधीक्षक भू-अभिलेख द्वारा बताया गया कि जिले में 25 अगस्त तक 735.6 मि.मी.औसत वर्षा दर्ज की गई है जिसमें विकासखंड छिन्दवाड़ा में 697.4 मि.मी., मोहखेड में 661.6, तामिया में 881, अमरवाडा में 1187, चौरई में 623.5, हर्रई में 712.7, सौंसर में 658.2, पांंढुर्ना में 741.2, बिछुआ में 458.4, परासिया में 778.8 और जुन्नारदेव में 733.8 मि.मी. वर्षा दर्ज की गई है।

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