30 Aug 2011

समाचार 30 Aug 2011


जिला जनसम्पर्क कार्यालय,छिन्दवाड़ा (म.प्र.)
समाचार

एक अनाथ बच्ची के दत्तक ग्रहण हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित

              महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा एक अनाथ बच्ची के दत्तक ग्रहण हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये हैं । इच्छुक माता-पिता महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यालय से सम्पर्क कर आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं ।
            जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग सुश्री स्वर्णिमा शुक्ला ने बताया कि एक अनाथ बच्ची जिसकी आयु 26-7-2011 को 5 दिन की थी जिसे एडविन विलियन जी.आर.पी. छिन्दवाड़ा द्वारा बच्चा वार्ड जिला चिकित्सालय छिन्दवाड़ा में भर्ती कराया गया था । इसके उपरान्त विभाग द्वारा गठित समिति बाल कल्याण समिति द्वारा 27-7-2011 को स्वास्थ्य विभाग से मातृ-छाया सैनिक सेवा भारती समिति, 87 कचनार सिटी जबलपुर में प्रविष्टि कराया गया है । 
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कम्प्यूटर आपरेटरों का एक दिवसीय
 प्रशिक्षण 7 सितम्बर को

              विकेन्द्रीकृत जिला योजना वर्ष 2012-13 के अन्तर्गत जिले के सभी ग्राम/वार्ड स्तरीय प्रपत्रों को ऑन लाईन फिडिंग किया जायेगा । इस संबंध में प्रपत्रों की ऑन लाईन साफ्टवेयर में प्रविष्टि कार्य करने का कम्प्यूटर आपरेटरों का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आगामी 7 सितम्बर को प्रात: 11 बजे से स्थानीय जिलाध्यक्ष कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित किया गया है । जिला योजना अधिकारी द्वारा सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों और नगरीय निकायों के मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को विकेन्द्रीकृत जिला योजना का कार्य करने वाले कम्प्यूटर आपरेटरों को इस प्रशिक्षण में अनिवार्य रुप से भेजा जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं ।
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उपभोक्ता जागृति के पोस्टर्स और
 पम्पलेट्स चस्पा करने के निर्देश

            कलेक्टर द्वारा उपभोक्ता जागृति के अन्तर्गत प्राप्त प्रचार प्रसार पोस्टर्स और पम्पलेटों को जिले की सभी ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों के वार्डो की सभी राशन दुकानों और सार्वजनिक भवनों में चस्पा कराने के निर्देश दिये गये हैं । ये निर्देश सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों और नगरीय निकायों के मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को दिये गये हैं । साथ ही जिला नाजरात शाखा के प्रभारी को भी सभी शासकीय भवनों में पोस्टर और पम्पलेट को चिपकाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं ।
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4 ड्रग लायसेंस निरस्त

         औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जिले के एक फुटकर और 3 थोक विक्रय ड्रग लायसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिये गये हैं । यह कार्यवाही विभिन्न अनियमिततायें पाये जाने तथा लायसेंस नवीनीकरण हेतु फीस सहित आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण की गई है ।
          औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी ने बताया कि निरीक्षण के दौरान दुकान का संचालन औषधि एवं सौन्दर्य प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के अनुसार नहीं पाये जाने एवं विभिन्न अनियमितताओं के पाये जाने के कारण जिले के नगरीय निकाय पिपलानारायणवार के मेसर्स जय दुर्गा मेडीकल स्टोर्स के प्रो. श्री मनीष जयसवाल पिता श्री कमल किशोर जयसवाल का फुटकर विक्रय ड्रग लायसेंस तथा लायसेंस नवीनीकरण हेतु फीस सहित आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर छिन्दवाड़ा के मेसर्स सुनित सर्जिकल एण्ड मेडीकल स्टोर्स के प्रो. श्री पुनित कुमार रसेला पुत्र श्री राजकुमार रसेला, मेसर्स चौरसिया मेडीट्रेड के प्रो. श्री समीर चौरसिया पुत्र श्री घनश्याम प्रसाद चौरसिया एवं परासिया के मेसर्स रसेला मेडीकल स्टोर्स के प्रो. श्री अनिल कुमार रसेला पुत्र श्री मोहनलाल रसेला के थोक विक्रय ड्रग लायसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिये गये हैं । उन्होंने जिले में संचालित सभी दवा विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि वे दुकान का संचालन औषधि एवं सौन्दर्य प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमानवली 1945 के नियमानुसार ही करें । निरीक्षण के दौरान दुकान का संचालन नियमानुसार नहीं पाये जाने पर उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।
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अभी तक 832.3 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज

          जिले में अभी तक 832.3 मि.मी.औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है,जबकि गत वर्ष इस अवधि तक 793.3 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज की गई थी। जिले में पिछले 24 घंटों के दौरान प्रात: 8 बजे तक 10.8 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज की गई है जिसमें विकासखंड छिन्दवाडा में 39.8 मि.मी., मोहखेड में 6.2, तामिया में 5, चौरई में 7.2, हर्रई में 1.4, सौंसर में 18.8, पांढुर्ना में 5.4, बिछुआ में 5, परासिया में 9.2 और जुन्नारदेव में 21.8 मि.मी. वर्षा शामिल है।
          अधीक्षक भू-अभिलेख द्वारा बताया गया कि जिले में 30 अगस्त तक 832.3 मि.मी.औसत वर्षा दर्ज की गई है जिसमें विकासखंड छिन्दवाड़ा में 814.2 मि.मी., मोहखेड में 736.4, तामिया में 985, अमरवाडा में 1213.4, चौरई में 736.2, हर्रई में 741.5, सौंसर में 739.8, पांढुर्ना में 903.6, बिछुआ में 609.7, परासिया में 885.3 और जुन्नारदेव में 834.6 मि.मी. वर्षा दर्ज की गई है।
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राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट परीक्षा के आवेदन
 की अंतिम तिथि  5 सितम्बर तक बढ़ी

पात्र विद्यार्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित

            राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट परीक्षा वर्ष 2011-12 हेतु विज्ञापन और आवेदन पत्र विकास खंड रुाोत समन्वयक जनपद शिक्षा केन्द्र के माध्यम से जिले की सभी शासकीय माध्यमिक शाला, अनुदान प्राप्त माध्यमिक शाला एवं स्थानीय निकाय द्वारा संचालित माध्यमिक शालाओं को उपलब्ध कराये गये हैं । इस परीक्षा के आवेदन की अंतिम तिथि 31 अगस्त से बढ़ाकर 5 सितम्बर 2011 कर दी गई है । इस परीक्षा हेतु कोई शुल्क निर्धारित नहीं है । कक्षा 8 वीं में अध्ययनरत सभी छात्र/छात्रायें जिन्होंने कक्षा 7 वीं में 55 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त किये हैं (आरक्षित वर्ग के लिये 5 प्रतिशत की छूट है) एवं जिनके पालक/अभिभावक की आय डेढ़ लाख रुपये वार्षिक या कम हों, निर्धारित प्रपत्र में आवेदन कर सकते हैं । जिला शिक्षा केन्द्र के जिला परियोजना समन्वयक ने जिले की सभी संबंधित माध्यमिक शालाओं के प्रधानपाठकों को निर्देश दिये हैं कि वे अधिकाधिक संख्या में पात्र विद्यार्थियों से परीक्षा आवेदन पत्र पूर्णत: भरवाकर निकटतम जनपद शिक्षा केन्द्र में जमा करें ।
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जनसुनवाई कार्यक्रम के अन्तर्गत
60 आवेदनों में हुई जनसुनवाई

           जनसुनवाई कार्यक्रम के अंतर्गत आज स्थानीय कलेक्टर न्यायालय कक्ष में 60 आवेदनों में जनसुनवाई की। जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर डॉ. पवन कुमार शर्मा द्वारा आवेदकों को संबंधित कार्यालयों के प्रमुखों से भी सम्पर्क करने की समझाईश दी जिससे उनके आवेदनों का शीघ्र निराकरण हो सके। जनसुनवाई कार्यक्रम में बी.पी.एल.सर्वे सूची में नाम जोड़ने, बंटवारा, नामांतरण, मुआवजा राशि देने, पेंशन देने, अनुकम्पा नियुक्ति, शाला में प्रवेश, छात्रवृत्ति, निर्माण कार्यो की जाँच तथा अन्य विषयों पर जनसुनवाई की गई ।

29 Aug 2011

समाचार 29 Augest 2011


                                     जिला जनसम्पर्क कार्यालय,छिन्दवाड़ा (.प्र.)
                                                                   समाचार

                                 1 से 7 सितम्बर तक पोषण
                      आहार सप्ताह का आयोजन होगा

            महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा विगत वर्षो की तरह इस वर्ष भी 1 से 7 सितम्बर के दौरान पोषण आहार सप्ताह का आयोजन किया जायेगा इस सप्ताह के दौरान : माह के होने पर बच्चों को माँ के दूध के साथ ऊपरी आहार देने की शुरुआत और किशोरी बालिकाओं का पोषण पर जन जागरुकता लाने का प्रयास किया जायेगा। सभी आयोजनों में सामुदायिक सहभागिता ली जायेगी  तथा आयोजन के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों, मीडिया, वरिष्ठ नागरिकों, अन्य विभागों, स्वयं सेवी संगठनों का भी सहयोग लिया जायेगा
           जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास सुश्री स्वर्णिमा शुक्ला ने बताया कि जागरुकता गतिविधियों की कार्ययोजना के अन्तर्गत पर्यवेक्षकों के लिए आधे दिवस का उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित होगा जिसमें सप्ताह आरंभ होने के पूर्व : माह के होने पर बच्चों को माँ के दूध के साथ-साथ ऊपरी आहार देने की शुरुआत और किशोरी बालिकाओं का पोषण विषय पर जिले के सभी पर्यवेक्षकों के लिये आधे दिवस का उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा इस आयोजन के लिए पावर पाइंट प्रेजेंटेशन और महिला एवं बाल विकास संचालनालय से प्राप्त फिल्म उपलबध करायी जायेगी इसी प्रकार जिला मुख्यालय पर सप्ताह के दौरान कन्या विद्यालयों और महाविद्यालयों की छात्राओं के लिये पोषण गोष्ठी का आयोजन किया जायेगा। इस आयोजन में विषय विशेषज्ञों द्वारा छात्राओं को पोषण पर आधारित जानकारी दी जायेगी। इस कार्यक्रम के दौरान व्यंजन प्रतियोगिता, पोस्टर प्रतियोगिता, क्विज प्रतियोगिता एवं स्लोगन प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जायेगा तथा प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया जायेगा। उन्होंने बताया कि प्रत्येक परियोजना मुख्यालय पर सप्ताह के दौरान किसी भी दिन कन्या विद्यालयों और महाविद्यालयों की छात्राओं के लिए पोषण गोष्ठी का आयोजन किया जायेगा इस आयोजन में स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधियों, पर्यवेक्षकों द्वारा छात्राओं को पोषण पर आधारित जानकारी दी जायेगी। स्वास्थ्य विभाग से समन्वय कर किशोरी बालिकाओं की स्वास्थ्य जाँच विशेष रुप से एनीमिया की जाँच करायी जायेगी तथा स्थानीय उपलब्ध संसाधनों जैसे वजन मशीन एवं ऊंचाई का चार्ट आदि की मदद से किशोरी बालिकाओं की बी.एम.आई. नापा जायेगी इस जाँच के आधार पर किशोरावस्था में पोषण के महत्व पर छात्राओं को जानकारी दी जायेगी  
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अभी तक 821.5 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज

          जिले में अभी तक 821.5 मि.मी.औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है,जबकि गत वर्ष इस अवधि तक 782.6 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज की गई थी। जिले में पिछले 24 घंटों के दौरान प्रात: 8 बजे तक 10.9 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज की गई है जिसमें विकासखंड तामिया में 10 मि.मी., अमरवाड़ा में 8, चौरई में 3.6, हर्रई में 3.8, सौंसर में 8, पांढुर्ना में 8.2, परासिया में 51 और जुन्नारदेव में 27.4 मि.मी. वर्षा शामिल है।
         अधीक्षक भू-अभिलेख द्वारा बताया गया कि जिले में 29 अगस्त तक 821.5 मि.मी.औसत वर्षा दर्ज की गई है जिसमें विकासखंड छिन्दवाड़ा में 774.4 मि.मी., मोहखेड में 730.2, तामिया में 980, अमरवाडा में 1213.4, चौरई में 729, हर्रई में 740.1, सौंसर में 721, पांढुर्ना में 898.2, बिछुआ में 604.7, परासिया में 876.1 और जुन्नारदेव में 812.8 मि.मी. वर्षा दर्ज की गई है।
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संयुक्त कलेक्टर श्री सक्सेना की पदस्थापना सौंसर में

         कलेक्टर डॉ. पवन कुमार शर्मा द्वारा संयुक्त कलेक्टर श्री अनुराग सक्सेना को राजस्व अनुविभागीय अधिकारी और अनुविभागीय दंडाधिकारी सौंसर में पदस्थ किया गया है ये आदेश राजस्व अनुविभागीय अधिकारी सौंसर श्री एम.सिबी. चक्रवर्ती की पदस्थापना अनूपपुर जिले में होने और उन्हें भारमुक्त किये जाने के कारण जारी किये गये हैं
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5 हितग्राहियों को एक लाख 6 हजार
 250 रुपये की राहत राशि स्वीकृत

        सहायक आयुक्त आदिवासी विकास श्री बी.सी.पाण्डे द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत अत्याचार से पीडित 5 हितग्राहियों को एक लाख 6 हजार 250 रुपये की राहत राशि स्वीकृत की गई है यह राशि इस अधिनियम के अन्तर्गत गठित जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा पर स्वीकृत की गई है जिसमें अनुसूचित जाति के 3 और अनुसूचित जनजाति के 2 हितग्राही शामिल है
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पांढुर्ना में गोटमार मेला सम्पन्न

          छिन्दवाड़ा जिला मुख्यालय से 90 किलोमीटर दूर विकासखंड पांढुर्ना में वर्षो से चली रही परम्परा का गोटमार मेला सम्पन्न हुआ इस अवसर पर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नगरपालिका के अधिकारी-कर्मचारी एवं ग्रामीणजन उपस्थित थे गोटमार मेले में लगभग 532 व्यक्ति घायल हुये  
          विकासखंड पांढुर्ना बस्ती के पास से जाम नदी बहती है नदी के इस तरफ पांढुर्ना एवं नदी के उस पार सांवरगांव है वैसे दोनों बस्ती पांढुर्ना ही कहलाती है दोनों बस्ती के बीच में नदी में पोला पर्व के दूसरे दिन प्रात: 5 बजे पलाश की लकडी सहित झंडा लगाया जाता है यह झंडा बीच नदी में लगाया जाता है प्रात: 5 बजे से ही पूजन कार्य प्रारंभ कर दिया जाता है दिन भर एक दूसरे को पत्थरों से मारते है कई व्यक्ति घायल भी होते है घायलों का इलाज अस्पताल में किया जाता है जिला एवं पुलिस प्रशासन द्वारा सम्पूर्ण व्यवस्था की देखरेख की जाती है शाम को पांढुर्ना के लोग झंडा लेने के लिए आते है सावरगांव एवं पांढुर्ना में लोग मिलकर झंडा उखाडते है और पास के चंडी माता मंदिर में ले जाकर पूजा करते है दोनों ग्राम के लोग आपस में गले मिलकर गिला-शिकवा दूर करते है चडी माता मंदिर में घायल व्यक्ति जाकर माता जी का पूजन कर वहाँ की भभूत लगाता है ऐसा माना जाता है कि भभूत लगाने से वह ठीक हो जायेगा जिला एवं पुलिस प्रशासन द्वारा सम्पूर्ण मेला की व्यवस्था की देखरेख की जाती है
         पांढुर्ना के गोटमार मेले में प्रशासन की अच्छी व्यवस्था थी जिला एवं पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मेला स्थल पर अंत तक रहे एवं व्यवस्थाओं का जायजा लेते रहे नदी के दोनों तरफ अस्थायी रुप से 4 अस्पताल बनाये गये थे जिनमें घायल व्यक्तियों का प्राथमिक उपचार किया जाता रहा ज्यादा गंभीर व्यक्ति को पांढुर्ना के अस्पताल एम्बूलेंस से भेज दिया जाता था गोटमार मेले के अवसर पर जिला प्रशासन द्वारा क्रिकेट, कबड्डी एवं अन्य कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया मेला शांति पूर्वक सम्पन्न हुआ। इसमें लगभग 379 व्यक्ति पांढुर्ना तथा लगभग 153 व्यक्ति सावरगांव के घायल हुये जिसमें 7 गंभीर घायलों में से 2 गंभीर घायलों को नागपुर रि#ुर किया गया पांढुर्ना के सामुदायिक भवन में बने 2 अस्पतालों में 354, सावरगांव में बने 2 अस्पतालों में 153 और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में आये 25 घायलों का नि:शुल्क उपचार किया गया

27 Aug 2011

समाचार 26 Augest 2011


जिला जनसम्पर्क कार्यालय,छिन्दवाड़ा (म.प्र.)
समाचार

पर्व के पूर्व वेतन वितरित करने के निर्देश

            राज्य शासन द्वारा ईद-उल-फितर पर्व को देखते हुये सभी कर्मचारियों को ईद-उल-फितर के पूर्व माह अगस्त 2011 का वेतन 29 और 30 अगस्त को आहरित कर वितरित करने के निर्देश दिये गये हैं ! कलेक्टर ने जिले के सभी विभाग प्रमुखों के साथ ही जिला कोषालय/उप कोषालय के अधिकारियों और सभी राजस्व अनुविभागीय अधिकारियों को इस संबंध में समुचित कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं ।

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अभी तक 760.6 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज

             जिले में अभी तक 760.6 मि.मी.औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है,जबकि गत वर्ष इस अवधि तक 760.1 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज की गई थी। जिले में पिछले 24 घंटों के दौरान प्रात: 8 बजे तक 25 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज की गई है जिसमें विकासखंड मोहखेड में 1.2 मि.मी., तामिया में 9, अमरवाड़ा में 8, चौरई में 3.2, हर्रई में 13.8, सौंसर में 17.2, पांढुर्ना में 104.6, बिछुआ में 81.1, परासिया में 14.3 और जुन्नारदेव में 23.2 मि.मी. वर्षा शामिल है।
                अधीक्षक भू-अभिलेख द्वारा बताया गया कि जिले में 26 अगस्त तक 760.6 मि.मी.औसत वर्षा दर्ज की गई है जिसमें विकासखंड छिन्दवाड़ा में 697.4 मि.मी., मोहखेड में 662.8, तामिया में 890, अमरवाडा में 1195, चौरई में 626.7, हर्रई में 726.5, सौंसर में 675.4, पांढुर्ना में 845.8, बिछुआ में 539.5, परासिया में 793.1 और जुन्नारदेव में 757 मि.मी. वर्षा दर्ज की गई है।
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केरोसीन का 2 माह का आवंटन पुनरावंटित

                जिला प्रशासन द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत जिले के उपभोक्ताओं को माह अगस्त में केरोसीन वितरण के लिए 1608 के.एल. और माह सितम्बर में वितरण के लिए 1608 के.एल. केरोसीन का आवंटन पुनरावंटित किया गया है। उपभोक्ता निर्धारित मात्रा में संबंधित शासकीय उचित मूल्य दुकान से केरोसीन प्राप्त कर सकते हैं ।

समाचार 27 Augest 2011


जिला जनसम्पर्क कार्यालय,छिन्दवाड़ा (म.प्र.)
समाचार

सर्पदंश से पशु हानि के सर्वेक्षण की जानकारी भेजने के निर्देश

               मुख्यमंत्री द्वारा गत दिनों म.प्र.आदिमजाति कल्याण परिषद की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार सर्पदंश से पशु की मृत्यु होने पर संकटापन्न परिवारों को मुआवजे का प्रावधान करने के निर्देश दिये गये हैं । इन निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में राजस्व पुस्तक परिपत्र 6(4) में विभिन्न शर्तो पर सर्पदंश से पशु हानि के मामलों में सहायता के प्रावधान विचाराधीन है । वित्त विभाग द्वारा इस संबंध में सर्पदंश से पशु हानि के सर्वेक्षण की जानकारी की पृच्छा की गई है जिससे संभावित व्यय भार का आंकलन हो सके । कलेक्टर द्वारा जिले के सभी तहसीलदारों को निर्देश दिये गये हैं कि सर्पदंश से पशु हानि के संबंध में सर्वेक्षण की जानकारी संकलित कर तत्काल जिलाध्यक्ष कार्यालय में भेजे जिससे राहत आयुक्त को सुझाव भेजे जा सके । 

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अभी तक 795.5 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज

              जिले में अभी तक 795.5 मि.मी.औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है,जबकि गत वर्ष इस अवधि तक 763.4 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज की गई थी। जिले में पिछले 24 घंटों के दौरान प्रात: 8 बजे तक 34.9 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज की गई है जिसमें विकासखंड छिन्दवाड़ा में 65.6 मि.मी., मोहखेड में 32, तामिया में 75, अमरवाड़ा में 3.2, चौरई में 91.4, हर्रई में 3.8, सौंसर में 18.8, पांढुर्ना में 15.8, बिछुआ में 30.2, परासिया में 28 और जुन्नारदेव में 20.2 मि.मी. वर्षा शामिल है।
              अधीक्षक भू-अभिलेख द्वारा बताया गया कि जिले में 27 अगस्त तक 795.5 मि.मी.औसत वर्षा दर्ज की गई है जिसमें विकासखंड छिन्दवाड़ा में 763 मि.मी., मोहखेड में 694.8, तामिया में 965, अमरवाडा में 1198.2, चौरई में 718.1, हर्रई में 730.3, सौंसर में 694.2, पांढुर्ना में 861.6, बिछुआ में 569.7, परासिया में 821.1 और जुन्नारदेव में 777.2 मि.मी. वर्षा दर्ज की गई है।
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महिला सशक्तिकरण स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत
अनुसूचित जनजाति की महिला
आवेदकों से आवेदन पत्र आमंत्रित

             म.प्र. आदिवासी वित्त एवं विकास निगम की महिला सशक्तिकरण स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत जिले की अनुसूचित जनजाति (आदिवासी) वर्ग की महिला हितग्राहियों से आगामी 5 सितम्बर तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये हैं । इस योजना के अन्तर्गत 5 महिला हितग्राहियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है । योजना की इकाई लागत 50 हजार रुपये है तथा 4 प्रतिशत ब्याज देय है । आवेदन करने की पात्रता और अन्य शर्तो के लिये निगम की जिलाध्यक्ष कार्यालय छिन्दवाडा स्थित शाखा से सम्पर्क किया जा सकता है ।

25 Aug 2011

समाचार 25 Augest 2011


जिला जनसम्पर्क कार्यालय,छिन्दवाड़ा (म.प्र.)
समाचार

नगरपालिका क्षेत्र पांढुर्ना और गोटमार मेला क्षेत्र में
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू

            कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. पवन कुमार शर्मा द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत आदेश जारी कर जिले के संपूर्ण नगरपालिका क्षेत्र पांढुर्ना और गोटमार मेला क्षेत्र में 28 अगस्त को प्रात: 8 बजे से 30 अगस्त को प्रात: 8 बजे तक प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किये गये हैं। इस आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी । इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति को देने की परिस्थितियाँ नहीं होने और ऐसा संभव नहीं होने के कारण यह आदेश एक पक्षीय तौर पर पारित किया गया है। साथ ही तहसीलदार पांढुर्ना और सहायक संचालक जनसम्पर्क को इस आदेश का पर्याप्त प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी दिये गये हैं । यह आदेश 25 अगस्त से तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
                 कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. शर्मा ने बताया कि जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के अन्तर्गत सम्पूर्ण नगरपलिका क्षेत्र पांढुर्ना एवं गोटमार मेला क्षेत्र पांढुर्ना में किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार के घातक हथियार जैसे चाकू, लोहे की छड़, लाठी, तलवार, भाला, बरछी, फरसा, गंडासा व आग्नेय शस्त्रों, पत्थर, गोफन को लेकर चलना और उनका गोटमार हेतु उपयोग करना एवं सार्वजनिक प्रदर्शन करना प्रतिबंधित रहेगा । साथ ही ग्राम सावरगांव एवं पांढुर्ना के मध्य स्थित मेला स्थल के पहुंच मार्ग गुजरी चौक से हनुमन्ती वार्ड एवं ग्राम बम्हनी की ओर जाने वाले मार्ग पर, मार्ग के दोनो ओर अस्थायी दुकानें लगाया जाना भी प्रतिबंधित रहेगा । इसी प्रकार ग्राम सावरगांव एवं पांढुर्ना के मध्य स्थित मेला स्थल तथा मेला स्थल के दोनों ओर के 500 मीटर की परिधि में स्थित पांढुर्ना तथा सावरगांव क्षेत्र के अम्बेडकर वार्ड, भवानी वार्ड, अम्बा वार्ड, सुभाष वार्ड, राधाकृष्ण वार्ड एवं हनुमंती वार्ड में किसी भी प्रकार के पत्थरों के परिवहन, एकत्रीकरण तथा पत्थर का गोटमार खेल में उपयोग तथा किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र, डी.जे. एवं उच्च तीव्रता के वाद्ययंत्र का उपयोग भी प्रतिबंधित रहेगा । यह आदेश शासकीय/अद्र्धशासकीय निकायों के सुरक्षा कर्मियों, पुलिस कर्मियों, विशेष पुलिस कर्मियों एवं ऐसे शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा, जिन्हें जिला प्रशासन अथवा पुलिस प्रशासन द्वारा गोटमार मेले के दौरान शांति व सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने हेतु नियुक्त किया गया है।
                  कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. शर्मा ने बताया कि मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग द्वारा कस्बा पांढुर्ना जिला छिन्दवाड़ा में आयोजित होने वाले गोटमार मेले के संबंध में 29 जून 2009 को अनुशंसा की गई है कि “ग्राम सावरगांव एवं पांढुर्ना में गोटमार मेले का आयोजन कर एक दूसरे पर पत्थर फेंकने की कुपरम्परा को समाप्त किया जाये ।  वर्ष 2009 में पोला के दूसरे दिन बडगा के दिन उक्त ग्रामों में किसी भी तरह का आयोजन जिसमें गोटमार अर्थात एक-दूसरे पर पत्थर फेंकने का कार्यक्रम हो, उसे दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन निषेधाज्ञा जारी कर पूर्ण रुप से प्रतिबंधित किया जाये एवं आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत आपराधिक प्रकरण दर्ज कर दण्डित करने की कार्यवाही की जाये।” उन्होंने बताया कि गत वर्ष मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग की अनुशंसाओं के पालन हेतु कार्यवाही की गयी थी तथा इस वर्ष भी मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग द्वारा पारित उक्त अनुशंसाओं का क्रियान्वयन किया जाना आवश्यक है । उन्होंने बताया कि जिला दण्डाधिकारी के रुप में उन्हें यह प्रतीत कराया गया है कि आगामी 29 अगस्त को पांढुर्ना नगर में गोटमार मेले के आयोजन में अनुविभाग पांढुर्ना में स्थित ग्राम पांढुर्ना एवं सावरगांव में कतिपय असामाजिक तत्वों द्वारा लोक शांति भंग करने के उद्देश्य से मेले के दौरान गोफन, आग्नेय शस्त्र तथा धारदार अस्त्र का प्रयोग कर जनक्षति पहुंचाने का प्रयास किया जा सकता है, इसलिए गोटमार मेले को शांतिपूर्वक ढंग एवं निष्पक्ष रुप से सम्पादित कराये जाने तथा मेले में लोक शांति एवं लोक सुरक्षा बनाये रखने के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों, रहवासियों एवं स्थानीय अधिकारियों से चर्चा करने और स्थानीय परिस्थितियों का आंकलन एवं समीक्षा करने पर नवीन परिस्थिति अनुसार पांढुर्ना में गोटमार मेले के आयोजन से लोक शांति एवं मानव जीवन की सुरक्षा बनाये रखने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अन्तर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है । 

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गोटमार मेले की व्यापक व्यवस्थाओं
के संबंध में समीक्षा बैठक सम्पन्न

          जिले के पांढुर्ना में आगामी 29 अगस्त को आयोजित होने वाले गोटमार मेले की व्यापक व्यवस्थाओं के संबंध में आज पांढुर्ना रेस्ट हाउस में अतिरिक्त कलेक्टर डॉ. श्रीनिवास शर्मा की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई । बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विनीत जैन, संयुक्त कलेक्टर श्री अनुराग सक्सेना, राजस्व अनुविभागीय अधिकारी श्री आई.जे.खलखो, तहसीलदार श्री सुधीर जैन, थाना प्रभारी  तथा आबकारी,लोक निर्माण, शहरी विकास, ग्रामीण विकास, खनिज, स्वास्थ्य और अन्य संबंधित विभागों के मैदानी अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे ।
                 बैठक में गोटमार मेला के दौरान स्वास्थ्य शिविरों में चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति, मेला स्थल पर नाव, मोटर बोट और गोताखोरों की व्यवस्था के साथ ही विभिन्न खेलकूद गतिविधियों, कबड्डी, क्रिकेट, रस्साकशी, मैराथन दौड़ आदि के संबंध में चर्चा की गई । इस दौरान शासकीय अधिकारियों, कर्मचारियों और अन्य व्यक्तियों के ठहरने, भोजन और अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में भी चर्चा कर विभिन्न निर्णय लिये गये । बैठक में बताया गया कि गोटमार मेला उत्सव के दौरान 29 अगस्त को प्रात: 9 बजे से स्थानीय नगरपालिका ग्राउंड में सावरगांव विरुद्ध पांढुर्ना का रोमांचक क्रिकेट मैच होगा । इसके लिये पांढुर्ना की 18 और सावरगांव की 4 क्रिकेट टीमों का पंजीयन किया जा चुका है । शेष खेलों मैराथन दौड़, कबड्डी, रस्साकशी आदि के लिए पंजीयन जारी है । बैठक में निर्णय लिया गया कि चिकित्सकों की 2 टीमें राजेन्द्र नगर में और 4 टीमें सामुदायिक भवन में उपलब्ध रहेगी तथा आवश्यकता के अनुरुप टीमों को कम या अधिक किया जा सकेगा । मेला स्थल पर पर्याप्त संख्या में एम्बुलेंस और फायर ब्रिागेड की व्यवस्था भी रहेगी । राजस्व अनुविभागीय अधिकारी श्री खलखों ने बताया कि नगर में चेक पोस्ट की व्यवस्था की गई है तथा नगरपालिका के माध्यम से मेला स्थल से पत्थर उठाने का कार्य कराया जा रहा है । अभी तक 5 Ïक्वटल से अधिक पत्थर हटाये जा चुके हैं ।
                बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री जैन ने बताया कि संपूर्ण पांढुर्ना क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री और सट्टा प्रतिबंधित है तथा इसे रोकने के लिए पुलिस, आबकारी और राजस्व अमले के संयुक्त तत्वावधान में धरपकड़ का कार्य जारी है । अवैध शराब बिक्री और सट्टा की सूचना देने वालों को पुरस्कार दिया जायेगा तथा उनका नाम भी गुप्त रखा जायेगा । इसके लिए संबंधित व्यक्ति छिन्दवाड़ा जिला मुख्यालय पर स्थित कंट्रोल रुम के दूरभाष क्रमांक 07162-244888 या  07162-245473 पर सूचना दे सकते हैं । उनकी सूचना पर त्वरित कार्यवाही की जायेगी । उन्होंने थाना प्रभारी को कंट्रोल रुम के दोनों टेलीफोन नंबरों का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिये जिससे आम जन तत्काल पुलिस को सहयोग कर सके । गोटमार मेले के दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा किसी भी प्रकार की अभद्रता , जबकतरी या अन्य शिकायत होने पर पुलिस कंट्रोल रुम के दूरभाष क्रमांक 07164-100 पर भी सूचना दी जा सकती है अथवा गुजरी बाजार नगरपालिका वाचनालय में स्थापित पुलिस चौकी पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है । बैठक में शराब बिक्री के प्रतिबंधात्मक आदेश, मेला स्थल की वीडियो रिकार्डिंग और अन्य विषयों पर भी चर्चा कर आवश्यक निर्णय लिये गये ।
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मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद से जिले के  5 हितग्राहियों को
2.75 लाख रुपये की अनुदान राशि स्वीकृत

           प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा अपने स्वेच्छानुदान मद से जिले के 5 हितग्राहियों को दो लाख 75 हजार रुपये की अनुदान राशि स्वीकृत की गई है । कलेक्टर डॉ. पवन कुमार शर्मा द्वारा यह राशि संबंधित तहसीलदारों को पुनरावंटित कर हितग्राहियों को राशि उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं। स्वीकृत अनुदान राशि से पीडितों का उपचार होगा।
           कलेक्टर डॉ. शर्मा ने बताया कि जिले के अमरवाड़ा के वार्ड क्रमांक 12 के श्री रज्जू चौरसिया के पुत्र पुनीत के उपचार हेतु गौतम सुपरस्पेशलिटी एण्ड ब्रोन स्पाईन हास्पिटल नागपुर को 50 हजार रुपये, पांढुर्ना तहसील के ग्राम मोरडोंगरी के श्री प्रतीक पुत्र श्री सुरेश पराडकर के उपचार हेतु अखिल भारतीय अनुविज्ञान संस्थान अंसारी नगर नई दिल्ली को एक लाख रुपये, तहसील परासिया के ग्राम बरारिया की श्रीमती पार्वती नर्रे पत्नी श्री दलपत शाह नर्रे के उपचार हेतु संचालक जवाहरलाल नेहरु कैंसर हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर इदगाह हिल्स भोपाल को 25 हजार रुपये, बिछुआ तहसील के ग्राम बंधानमाल के श्री रामाधार आत्मज श्री लक्ष्मण कोल्हार के उपचार हेतु संचालक गिल्लौर मल्टी स्पेशयालिटी हास्पिटल 20 रेशमबाग उमरेड रोड नागपुर (महाराष्ट्र) को 75 हजार रुपये तथा बिछुआ तहसील के ग्राम किसनपुर के श्री द्वारकाप्रसाद निर्मलकर के उपचार हेतु अधीक्षक शासकीय मेडिकल कॉलेज एण्ड सुपर हास्पिटल नागपुर (महाराष्ट्र) को 25 हजार रुपये की अनुदान राशि स्वीकृत की गई है ।
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स्वेच्छानुदान मद से एक हितग्राही को
 5 हजार रुपये की अनुदान राशि स्वीकृत

                   प्रदेश के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, सहकारिता एवं जिले के प्रभारी मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन की स्वीकृति पर स्वेच्छानुदान मद से कलेक्टर डॉ.पवन कुमार शर्मा द्वारा जारी वित्तीय वर्ष में जिले की चौरई तहसील के ग्राम मोहगांव कला पो. खुरपिपरिया के श्री अनिल कुमार चौरसिया पिता श्री कृष्ण चौरसिया को 5 हजार रुपये की आर्थिक अनुदान राशि स्वीकृत की गई है । यह अनुदान राशि अत्यन्त गरीब होने के कारण सहायता के रुप में स्वीकृत की गई । 
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दो निर्माण कार्यो के लिये 65 हजार रूपये की स्वीकृति प्रदाय

              विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत प्रदेश के स्कूल शिक्षा राज्यमंत्री एवं विधानसभा क्षेत्र सौंसर के विधायक श्री नानाभाऊ मोहोड की अनुशंसा पर कलेक्टर डॉ. पवन कुमार शर्मा द्वारा जिले के मोहखेड विकासखंड के ग्राम पिण्डरई खुर्द में चबूतरा निर्माण कार्य के लिए 35 हजार रुपये तथा ग्राम मुरमारी शिवमंदिर के पास चबूतरा निर्माण के लिए 30 हजार रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति एवं आवंटन प्रदाय किया गया है ।
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स्टाप डैम निर्माण कार्य के लिए
 4.50 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदाय

               विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र जुन्नारदेव के विधायक श्री तेजीलाल सरयाम की अनुशंसा पर कलेक्टर डॉ. पवन कुमार शर्मा द्वारा  विकासखंड जुन्नारदेव की ग्राम पंचायत झापिया के ग्राम बिछुआ चरणभाटा में स्टाप डैम निर्माण कार्य के लिए 4.50 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुये 2.50 लाख रूपये का आवंटन क्रियान्वयन एजेंसी को प्रदान किया गया है ।
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दो  सी.सी. रोड निर्माण कार्यो के लिये
 6.74 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदाय

                विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र पांढुर्ना के विधायक श्री रामराव कवडेती की अनुशंसा पर कलेक्टर डॉ. पवन कुमार शर्मा द्वारा  मोहखेड विकासखंड के ग्राम पंचायत तिवड़ाकामथ के ग्राम बांडाबोह में जतनलाल परतेती के मकान से राजू उईके के मकान तक 250 मीटर सी.सी.रोड निर्माण कार्य के लिए 4.50 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुये 2.50 लाख रुपये का आवंटन तथा ग्राम नरसला में प्रीतम के मकान से कमल यादव के मकान तक 100 मीटर सी.सी. रोड निर्माण कार्य के लिए 2.24 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुये 1.50 लाख रुपये का आवंटन क्रियान्वयन एजेंसी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मोहखेड को प्रदान किया गया है ।
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अभी तक 735.6 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज

                जिले में अभी तक 735.6 मि.मी.औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है,जबकि गत वर्ष इस अवधि तक 749 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज की गर्ई थी। जिले में पिछले 24 घंटों के दौरान प्रात: 8 बजे तक 4 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज की गई है जिसमें विकासखंड छिन्दवाड़ा में 1.8 मि.मी., अमरवाड़ा में 12.2, हर्रई में 28.5 और परासिया में 2 मि.मी. वर्षा शामिल है।
           अधीक्षक भू-अभिलेख द्वारा बताया गया कि जिले में 25 अगस्त तक 735.6 मि.मी.औसत वर्षा दर्ज की गई है जिसमें विकासखंड छिन्दवाड़ा में 697.4 मि.मी., मोहखेड में 661.6, तामिया में 881, अमरवाडा में 1187, चौरई में 623.5, हर्रई में 712.7, सौंसर में 658.2, पांंढुर्ना में 741.2, बिछुआ में 458.4, परासिया में 778.8 और जुन्नारदेव में 733.8 मि.मी. वर्षा दर्ज की गई है।

24 Aug 2011

समाचार 24 Augest 2011


जिला जनसम्पर्क कार्यालय,छिन्दवाड़ा (म.प्र.)
समाचार

पंचायत /नगरपालिका आम निर्वाचन में अधिग्रहित
वाहनों के किराया देयकों का भुगतान शुरु

                पंचायत/नगरपालिका आम निर्वाचन 2009-10 में जिले के विकासखंड परासिया जुन्नारदेव, तामिया, मोहखेड, हर्रई, अमरवाड़ा, सौंसर, पांढुर्ना, चौरई, बिछुआ एवं नगर पंचायत पिपलानारायणवार में अधिग्रहित वाहनों के किराया देयकों का भुगतान किया जा रहा है । जिन वाहन मालिकों के वाहन पंचायत/नगरपालिका आम निर्वाचन 2009-10 में लगे थे वे अपने वाहन की आर.सी. बुक एवं स्वयं के परिचय पत्र के साथ स्थानीय जिला निर्वाचन कार्यालय (स्थानीय निर्वाचन) में कार्यालयीन समय पर उपस्थित होकर वाहन किराया राशि प्राप्त कर सकते हैं। 
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जिले में आज से 8 सितम्बर तक
नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जायेगा
अधिकाधिक व्यक्तियों से नेत्रदान की अपील
            जिला दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत जिले में 25 अगस्त से 8 सितम्बर तक नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जायेगा । कलेक्टर एवं जिला दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉ. पवन कुमार शर्मा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं जिला दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के उपाध्यक्ष डॉ. चौहान तथा जिला दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के सचिव एवं नेत्र विशेषज्ञ डॉ. आर.के.गोहिया ने जिले के सभी नागरिकों, जनप्रतिनिधियों, स्वयंसेवी संस्थाओं, सामाजिक कार्यकर्ता आदि से अधिक से अधिक नेत्रदान करने और कराने की अपील की है । उन्होंने कहा है कि नेत्रदान को अपने परिवार की परम्परा बनाये तथा बच्चों को नुकीली चीजों के साथ नहीं खेलने दें । अपने नेत्रदान कर दो अंधे लोगों के जीवन को प्रकाशमान करें तथा कार्निया को जलाने और दफनाने से बचाकर मानवता की सेवा करें । नेत्रदान के लिये जिला अस्पताल के दूरभाष क्रमांक 07162-243446 अथवा स्वयंसेवी श्री रमेश सुखेजा के मोबाईल नंबर 09424961555 या श्री संदीप बत्रा के मोबाईल नंबर 9300304747 पर भी सम्पर्क किया जा सकता है ।
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जल उपभोक्ता संथा निर्वाचन के अन्तर्गत आदर्श आचरण
संहिता का पालन सुनिश्चित कराने एवं करने के निर्देश

                   उप जिला निर्वाचन अधिकारी (ज.उ.सं.नि.)  श्री अनुराग सक्सेना द्वारा जल उपभोक्ता संथा निर्वाचन 2011 के अन्तर्गत जिले के सभी तहसीलदार सह रिटर्निंग आफिसर (ज.उ.सं.नि.) और सहायक निर्वाचन अधिकारी (ज.उ.सं.नि.)  को निर्देश दिये हैं कि जल उपभोक्ता संथा प्रबंध समिति के अध्यक्ष/सदस्य पद के निर्वाचन की 19 अगस्त को जारी सूचना के साथ ही लागू आदर्श आचरण संहिता का पालन सुनिश्चित कराये ओर स्वयं भी पालन करें । इस संहिता में निर्वाचन अपराध और भ्रष्ट आचरण के साथ ही उम्मीदवारों और शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए आदर्श आचरण के विभिन्न प्रावधान किये गये हैं । जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री सह नोडल अधिकारी के साथ ही जिले के सभी राजस्व अनुविभागीय अधिकारियों को भी इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं । इन निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में तहसीलदार सह रिटर्निंग आफिसर (ज.उ.सं.नि.)  जुन्नारदेव ने तहसील जुन्नारदेव के सभी कार्यालय प्रमुखों को आदर्श आचरण संहिता का पालन सुनिश्चित कर पालन प्रतिवेदन भेजने के निर्देश दिये हैं ।
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जिले में अभी तक 731.6 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज

            जिले में अभी तक 731.6 मि.मी.औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है,जबकि गत वर्ष इस अवधि तक 744.5 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज की गर्ई थी। जिले में पिछले 24 घंटों के दौरान प्रात: 8 बजे तक 10.9 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज की गई है जिसमें विकासखंड छिन्दवाड़ा में 5.8 मि.मी., मोहखेड में 52.4, तामिया में 3, अमरवाड़ा में 13, चौरई में 14.2, हर्रई में 13.4, सौंसर में 4 और पांढुर्ना में 14.2 मि.मी. वर्षा शामिल है।
          अधीक्षक भू-अभिलेख द्वारा बताया गया कि जिले में 24 अगस्त तक 731.6 मि.मी.औसत वर्षा दर्ज की गई है जिसमें विकासखंड छिन्दवाड़ा में 695.6 मि.मी., मोहखेड में 661.6, तामिया में 881, अमरवाडा में 1174.8, चौरई में 623.5, हर्रई में 684.2, सौंसर में 658.2, पांढुर्ना में 741.2, बिछुआ में 458.4, परासिया में 776.8 और जुन्नारदेव में 733.8 मि.मी. वर्षा दर्ज की गई है।
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दो निर्माण कार्य स्वीकृत 

               सांसद श्री कमलनाथ की अनुशंसा पर कलेक्टर द्वारा जारी वित्तीय वर्ष में सांसद स्थानीय निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत जिले के विकासखंड बिछुआ के ग्राम चंद्रिकापुर में यात्री प्रतीक्षालय निर्माण कार्य के लिए 50 हजार रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति और 25 हजार रुपये का आवंटन तथा विकासखंड मोहखेड के ग्राम बामला में चबूतरा निर्माण कार्य के लिए 40 हजार रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति और 20 हजार रुपये का आवंटन प्रदाय किया गया है । इन निर्माण कार्यो को अक्टूबर माह तक पूर्ण करने के निर्देश क्रियान्वयन एजेंसी को दिये गये हैं ।
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डी.एड. नियमित प्रवेश की काउन्सलिंग 26 अगस्त को

                      जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में 26 अगस्त को प्रात: 11 बजे से डी.एङ नियमित प्रवेश 2011हेतु काउन्सलिंग आयोजित की गई है । इसके लिए वरीयता क्रम में शिक्षकों की सूची डाइट के सूचना पटल पर चस्पा कर दी गई है । संबंधित शिक्षको को मूल दस्तावेजों के साथ निर्धारित तिथि पर काउंसिलिंग के लिए उपस्थित होने के निर्देश दिये गये हैं । शिक्षकों को प्रवेश की चयन सूचना 30 अगस्त को दी जायेगी तथा 5 अगस्त तक प्रवेश की अंतिम तिथि रहेगी ।
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एक निर्माण कार्य के लिए एक लाख रुपये की स्वीकृति प्रदाय

               सांसद स्थानीय निर्वाचन क्षेत्र विकस योजना के अन्तर्गत जारी वित्तीय वर्ष में राज्य सभा सदस्य सुश्री अनुसूईया उईके की अनुशंसा पर कलेक्टर द्वारा जिले के विधानसभा क्षेत्र चौरई के ग्राम खमारपानी के सरस्वती शिशु मंदिर में अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य के लिए एक लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम किश्त के रुप में 50 हजार रुपये का आवंटन क्रियान्वयन एजेंसी को प्रदाय किया गया है । इस निर्माण कार्य को मार्च माह तक पूर्ण करने के निर्देश क्रियान्वयन एजेंसी को दिये गये हैं ।
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शांति समिति की बैठक सम्पन्न

                जिले में 30 अगस्त को चांद दिखने पर 31 अगस्त को ईद-उल-फितर का त्यौहार मनाया जायेगा । इसी प्रकार जिले में एक से 12 सितम्बर तक गणेश उत्सव मनाया जायेगा । इन दोनों त्यौहारों को शांतिपूर्वक मनाने के लिए कलेक्टर डॉ. पवन कुमार शर्मा की अध्यक्षता में जिलाध्यक्ष कार्यालय के सभाकक्ष में शांति समिति की बैठक सम्पन्न हुई । बैठक में नगरपालिका उपाध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र मिगलानी, समिति के सदस्यगण, पुलिस अधीक्षक डॉ. आशीष, अतिरिक्त कलेक्टर डॉ. श्रीनिवास शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विनीत जैन, संयुक्त कलेक्टर श्री अनुराग सक्सेना और श्रीमती शुचिस्मिता सक्सेना, राजस्व अनुविभागीय अधिकारी डॉ. के.डी.त्रिपाठी और सभी संबंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित थे ।
                बैठक में समिति सदस्यों ने बताया कि ईद-उल-फितर पर बड़ी ईदगाह और जामा मस्जिद में प्रात: 9.30 बजे ओर छोटी ईदगाह में प्रात: 9.45 बजे नमाज अदा की जायेगी । कलेक्टर द्वारा ईद-उल-फितर त्यौहार के दौरान बाजार और नमाज स्थलों, सड़कों, गलियों आदि पर साफ-सफाई, पेयजल आदि की व्यवस्था, सड़कों की मरम्मत, ईदगाह पर पंडाल आदि की व्यवस्था करने के निर्देश मुख्य नगरपालिका अधिकारी को दिये गये । बैठक में समिति सदस्यों ने बताया कि 31 अगस्त की रात्रि और एक सितम्बर की प्रात: तीजा विसर्जन होता है तथा एक सितम्बर से गणेश मूर्तियों की स्थापना होगी । विसर्जन स्थल छोटा तालाब, कुलबहरा नदी, सिंगोडी में पेंच नदी आदि पर 11 सितम्बर को दोपहर से 12 सितम्बर की रात्रि तक मूर्तियों का विसर्जन होगा । कलेक्टर द्वारा मूर्ति विसर्जन मार्गो पर साफ-सफाई, प्रकाश व्यवस्था, मार्ग के गड्ढों की मरम्मत के साथ ही नाव, गोताखोर और पुलिस की पर्याप्त व्यवस्था रखने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिये गये । विसर्जन के दौरान मोबाईल एम्बुलेंस,फायर ब्रिागेड आदि की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिये गये । समिति सदस्यों द्वारा बताया गया कि ऋषि पंचमी से चतुर्दशी तक जैन समाज का पर्यूषण पर्व भी मनाया जायेगा तथा गणेश मूर्ति विसर्जन के दूसरे दिन शहर के छोटा बाजार और जनपद स्कूल के पास दंगल का आयोजन किया जाता है । कलेक्टर ने पर्यूषण पर्व और दंगल के दौरान सभी आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिये । बैठक में विसर्जन के दिन एक दिन शराब की दुकान बंद रखने, डी.जे. पर अश्लील गीत नहीं बजाने और विसर्जन की शोभायात्रा निर्धारित समय पर निकालकर मूर्ति विसर्जन भी समय पर कराने का निर्णय लिया गया । बैठक में प्रमुख स्थलों से अतिक्रमण हटाने का भी निर्णय लिया गया ।
               बैठक में पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना स्तर पर सभी मंडलों की बैठक लेकर सार्वजनिक मंडलों के स्वयंसेवकों की सूची देने, मूर्ति पंडाल में स्वयंसेवकों की उपस्थिति और रात्रि में एक कार्यकर्ता के पंडाल में ही सोने, महिला और पुरुषों की भीड़ को नियंत्रित करने की सुचारु व्यवस्था का प्लान बनाने, मूर्ति के आकार के अनुसार शोभायात्रा में वाहन का उपयोग करने आदि की अपेक्षा की गई । बैठक में समिति के सदस्यों ने भी अपने-अपने सुझाव प्रस्तुत किये।
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स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री श्री मोहोड़ का भ्रमण कार्यक्रम

            प्रदेश के स्कूल शिक्षा राज्यमंत्री श्री नानाभाऊ मोहोड 25 अगस्त को दोपहर 12 बजे भोपाल से प्रस्थान कर ओबेदुल्लागंज, रेहटी, सलनकपुर, बुदनी, होशंगाबाद, पपरिया, मटकुली, देलाखारी, तामिया, परासिया, छिन्दवाडा, रामाकोना होते हुये शाम 6 बजे ग्राम मांगुरली पहुंचकर रात्रि विश्राम करेंगे । आप 26 अगस्त को मांगुरली के निज आवास पर आयोजित पूजा कार्यक्रम में सम्मिलित रहेंगे तथा रात्रि विश्राम यही करेंगे ।
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नेत्रदान पखवाड़ा 25 अगस्त से 8 सितम्बर पर विशेष:---

महादान नेत्रदान

आलेख – डॉ. आर.के.गोहिया,नेत्र विशेषज्ञ
जिला चिकित्सालय, छिन्दवाड़ा

                      नेत्रदान करने वालों को यह जानना आवश्यक है कि आंख के बाहरी व भीतरी ऊतक (अवयव) जैसे कि कार्निया, लैंस व विट्रीयस मैटर को भोजन व चयापचन हेतु अन्य शारीरिक ऊतकों की तरह खून की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि वे आंख के भीतर से ही निकलने वाले द्रव एक्वश ह्रूमर के द्वारा ही अपना समस्त भोजन प्राप्त करते हैं और जीवन भर पारदर्शी बने रहकर हमें दुनिया दिखाते रहते हैं । कार्निया अर्थात आंख के सामने की पारदर्शी गोलीय परत को मृत्यु के बाद भी शरीर के अन्य अंग जिन्हें हम मनुष्य के जीवित अवस्था में ट्रांसप्लांट करते हैं जैसे किडनी, चमडी, हड्डी, ह्मदय की खून की नलियाँ इत्यादि की तरह मृत्यु उपरान्त निकाल कर जीवित व्यक्ति में लगा सकते हैं ।
                         आँखों के सामने का परदर्शी गोलीय पर्दा जिसे कार्निया कहते हैं, पर चोट लगने, घाव होने अथवा विटामिन “ए”  की कमी होने से यह सफेद होकर अपारदर्शी हो जाता है जिससे मरीज पूर्णत: या अंशत: अंधत्व को प्राप्त होता है । यदि आंख के कार्निया के पीछे के अवयव लैंस, विट्रीयस व रेटिना स्वस्थ हैं, तो कार्निया को बदल देने से वह पुन: देख सकता है । इसके लिये जो नेत्र दानदाता जीवन के दौरान नेत्रदान करते हैं, उनकी आँख मृत्यु पश्चात समय से 4 से 6 घंटों के भीतर निकालकर जहाँ पर कार्निया ट्रान्सप्लान्टेशन ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध हैं, वहाँ मृतक के नेत्रों को कोल्ड चैन मेंटेन करते हुये भेज दी जाती है । वहाँ मृत्यु समय से 24 घंटों के भीतर ही भेजी गई मृत व्यक्ति की दोनों आंखों का कार्निया निकालकर दो पीडित व्यक्तियों की आंख में सफलतापूर्वक प्रतिरोपित कर दिया जाता है, फलत: दो कार्निया अंधत्व से पीडित व्यक्ति पुन: देखने लग जाते हैं ।
                हमारे देश में लगभग 2 लाख से अधिक कार्निया अंधत्व से पीडित मरीज हैं और हर वर्ष इनकी संख्या बढ़ते ही जाती है । लगभग 36 से 40 हजार कार्निया ही प्रतिवर्ष नेत्रदान से प्राप्त होता है । फलत: शेष पीडित व्यक्ति को प्रतिरोपण हेतु कार्निया उपलब्ध नहीं रहती है और वे दृष्टिहीन रहने को ही मजबूर रहते हैं । दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के तहत नेत्रदान पखवाड़ा 25 अगस्त से 8 सितम्बर तक प्रतिवर्ष मनाया जाता है जिसमें देश में नेत्रदान का प्रचार-प्रसार कर इसके बारे में जानकारी दी जाती है । नेत्रदान हेतु फार्म भरवाये जाते हैं ताकि अधिकाधिक व्यक्ति मृत्यु उपरान्त नेत्रदान करें और कार्निया अंधत्व से पीडित अंधत्व में कमी लाई जा सके ।
                  जिन नेत्र दानदाताओं ने अपनी आंखे दान की हुई हैं या जिनके रिश्तेदार अपने मृतक संबंधी की आंखें दान करना चाहते हैं, वे अपने स्वजन की मृत्यु की खबर नेत्रदान कराने वाले स्वयंसेवी व्यक्तियों को, नेत्र सहायक को या नेत्र विशेषज्ञों को जितनी जल्दी हो खबर करें ताकि वे मृत्यु उपरान्त 4 से 6 घंटे के भीतर आंख निकाल कर उचित समय पर उचित स्थान पर भेज सकें । मृतक की आंखों की कार्निया हवा एवं गर्मी से खराब होने लगती है, उस पर सफेदी आने लगती है, इसलिए मृतक के कमरे का पंखा व बल्ब इत्यादि बंद कर देना चाहिये। आंख पर बर्फ के टुकडे रख सकते हैं या आंख में एंटीबायोटिक नेत्र की दवा-आई ड्राप्स डाल सकते है या आंखें बंद कर दें । जीवित व्यक्ति तो आंख को बार-बार पलक झपक कर गीला करते रहता है ताकि उसका कार्निया खराब न हो, किन्तु मृतक हेतु यह कार्य संबंधियों द्वारा ही किया जाये। इसी के साथ ध्यान देने योग्य बात यह है कि नेत्र निकालने के बाद चेहरे पर कोई कुरुपता या भद्दापन नहीं दिखाई पड़ता, क्योंकि नेत्र सर्जन द्वारा आंख के खाली स्थान में कपास भर कर आंख की पलके बंद कर दी जाती हैं । साथ ही सेंपल के तौर पर नेत्रदान दाता का थोडा सा रक्त भी नेत्रों के साथ हितग्राही से मैचिंग या मिलान हेतु भेजा जाता है ।
                   नेत्रदान करने वाले दानदाता की मृत्यु किसी ऐसी बीमारी के फलस्वरुप नहीं हुई होनी चाहिये जिस बीमारी का हितग्राही (जिसे कार्निया लगाना हो) को फैलने का खतरा हो जैसे कि एड्स, रेबीज, इन्सेफेलाइटिस, मैनिनजाइटिस, हिपेटाइटिस, सेप्टीसीमिया, आंखों का या आंखों के आसपास का कैंसर, आंखों की गम्भीर बीमारी, केरेटोकोनस तथा एण्डोधीनियल डिस्ट्राफी इत्यादि नहीं होना चाहिये । ऐसी बीमारियों से ग्रसित नेत्रदाता का कार्निया प्रत्यारोपण हेतु उपयोग में नहीं लाया जाता है ।
               नेत्रदान के उपरान्त सिर्फ कार्निया ही बदली जाती है जिसे कार्नियल ग्राÏफ्टग (केरेटोप्लास्टी) कहते हैं । पूरी आंख नहीं बदली जाती । यह भी दो प्रकार का होता है । पहला पूरी मोटाई की कार्निया ग्राÏफ्टग या फुल थिकनेस कार्निया ग्राÏफ्टग और दूसरा हाफ थिकनेस (आधी मोटाई की) कार्निया ग्राÏफ्टग या कार्निया ट्रांसप्लान्टेशन । कार्नियल प्रत्यारोपण का इतिहास देखने पर नेत्र सर्जनों ने 18 वीं सदी के उत्तराद्र्ध में 1852 से इसकी शुरुआत कर विभिन्न प्रयोग किये, परन्तु मनुष्य में पहली बार सफल कार्निया प्रत्यारोपण का श्रेय वॉन हिप्पल नामक नेत्र सर्जन को 1888 में कार्निया प्रत्यारोपण करने पर मिला । कार्निया की गुणवत्ता में कम उम्र के मनुष्य का कार्निया, कार्निया के पीछे तक एण्डोथीलियल में उनके सेल्स की गिनती ज्यादा होने से प्रत्यारोपण हेतु अच्छी मानी जाती है और मृत्यु उपरान्त 4 घंटे के भीतर नेत्रदान किये जाने पर हितग्राही की नजर में अच्छे परिणाम प्राप्त हुये इसीलिए एक्सीडेंटल मृत्यु उपरान्त कार्निया के सर्वोत्तम परिणाम पाये गये हैं । वर्तमान समय में ऐसे आदर्श मटेरियल की खोज जारी है जिससे सफल कार्निया बनाकर आंख में लगाया जा सके और प्रत्यारोपण उपरान्त कॉम्पलीकेशन नगण्य हो । इसी के इंतजार में हम सबको तब तक नेत्रदान करने का संकल्प लेना होगा ताकि संसार में मानव कार्नियल अंधत्व से पीडित न रहे। सभी लोग नेत्रदान कर अपनी आंखों को अमर बना सकते हैं ।