संचार प्रतिनिधियों के लिए म.प्र. संचार प्रतिनिधि व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना लागू होगी
योजना में एक लाख रुपये का बीमा होगा
राज्य शासन द्वारा म.प्र. में कार्यरत पत्रकारों और संवाददाताओं के लिए म.प्र. संचार प्रतिनिधि व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना आगामी 15 अगस्त से लागू की जायेगी। इस योजना के अन्तर्गत बीमा राशि एक लाख रुपये है जिसमें से 75 प्रतिशत अंशदान राशि 82.50 रुपये जनसम्पर्क विभाग देगा और 25 प्रतिशत अंशदान राशि 27.50 रुपये पत्रकार का रहेगा । इस योजना के अन्तर्गत जिले के पत्रकारों और संवाददाताओं से 30 जुलाई तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये हैं। इच्छुक पत्रकार/संवाददाता वांछित अर्हताओं और प्रमाण पत्र सहित निर्धारित प्रारुप में आवेदन कर सकते हैं । इस हेतु जिला जनसम्पर्क कार्यालय से कार्यालयीन समय में आवेदन पत्र प्राप्त कर तथा पूर्ण रुप से भरकर अंशदान की राशि सहित निर्धारित तिथि 30 जुलाई तक जमा कर सकते हैं ।
म.प्र. संचार प्रतिनिधि व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना की अवधि एक वर्ष रहेगी तथा बीमा अवधि पूर्ण होने के पूर्व नये वर्ष के लिए बीमा कराने की कार्यवाही संबंधित संचार प्रतिनिधि को करना होगी । यह योजना बीमा कंपनी द्वारा अनुबंध हस्ताक्षर होने के बाद लागू मानी जायेगी, केवल आवेदन पत्र प्राप्त होने अथवा भरे जाने से योजना का लाभ नहीं मिलेगा। योजना का लाभ म.प्र. में निवास करने वाले ऐसे संचार प्रतिनिधि (पत्रकार, संवाददाता, फोटोग्राफर और कैमरामैन) जो किसी अशासकीय समाचार एजेंसी, टेलीविजन चैनल, नेट मीडिया, समाचार पोर्टल आदि का प्रतिनिधित्व करते हैं, को मिलेगा । ऐसे संचार प्रतिनिधि की आयु 21 से 70 वर्ष के मध्य होना चाहिये । इस बीमा योजना का सदस्य बनने के लिए आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हायर सेकेण्डरी पास होना आवश्यक है तथा वह जिस संस्थान से सवैतनिक पूर्णकालिक/अंशकालिक संचार प्रतिनिधि है, का नियुक्ति पत्र और वेतन प्रमाण पत्र होना चाहिये । आवेदक को न्यूनतम 5 वर्ष का निरंतर सेवा का पत्रकारिता का अनुभव प्रमाण पत्र और स्वतंत्र लेखन करने वाले आवेदक का न्यूनतम 20 वर्ष की नियमित पत्रकारिता सेवा का अनुभव होना चाहिये । इसके लिए सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण पत्र होना चाहिये । आवेदक के विरुद्ध न्यायालय में आपराधिक प्रकरण में अभियोग पत्र प्रस्तुत न किया गया हो । संबंधित दैनिक/साप्ताहिक समाचार पत्रों, टेलीविजन न्यूज चैनलों, समाचार अभिकरणों आदि का नियमित प्रकाशन/प्रसारण होना चाहिये। राज्य से प्रकाशित दैनिक/साप्ताहिक समाचार पत्र के लिए प्रसार संख्या का आर.एन.आई. का प्रमाण पत्र हो तथा राज्य के बाहर से प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र के लिये आर.एन.आई. द्वारा प्रमाणित एक लाख या उससे अधिक प्रसार संख्या हो एवं म.प्र. राज्य में उसकी न्यूनतम प्रसार संख्या 10 हजार होना चाहिये । दैनिक समाचार पत्र का न्यूनतम स्टैण्डर्ड आकार 4 पृष्ठ और 8 कॉलम एवं साप्ताहिक समाचार पत्र का न्यूनतम टेबुलाईड आकार 8 पृष्ठ होना चाहिये तथा फीचर/समाचार अभिकरण के राज्य में 25 हजार से अधिक प्रसार संख्या वाले न्यूनतम 10 दैनिक समाचार पत्र सशुल्क ग्राहक होना चाहिये जिसका प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा । इसी प्रकार निजी चैनल के समाचार से संबद्ध संवाददाताओं/कैमरामैनों के लिए चैनल का प्रसारण राज्य के कम से कम 20 जिलों में होना चाहिये । यह बीमा दि ओरिएन्टल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड के माध्यम से किया जायेगा । बीमा योजना से संबंधित नियम और शर्ते 18 फरवरी 2011 के म.प्र. राजपत्र में प्रकाशित की गई हैं तथा जनसम्पर्क विभाग की वेबसाईट पर भी आवेदन पत्र और राजपत्र में प्रकाशित नियम एवं शर्ते उपलब्ध हैं ।
क्रमांक 101/887/ओपीएस/एमआर/
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अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों से पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति
योजना के अन्तर्गत 15 अगस्त तक आवेदन पत्र आमंत्रित
योजना के अन्तर्गत 15 अगस्त तक आवेदन पत्र आमंत्रित
जिले के अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र-छात्राओं को भारत सरकार की अल्पसंख्यक पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का लाभ मिलेगा । इसके लिये पात्र विद्यार्थियों से आगामी 15 अगस्त तक निर्धारित नवीन एवं नवीनीकरण आवेदन पत्र अपनी शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रमुख/प्राचार्य से अग्रेषित कराकर सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कार्यालय में जमा करने के निर्देश दिये गये हैं । निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारुप आयुक्त पिछड़ा वर्ग तथा अल्प संख्यक कल्याण की वेबसाईट से डाउनलोड कर प्राप्त किया जा सकता हैं । इसके अलावा सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कार्यालय से भी नि:शुल्क आवेदन पत्र प्राप्त किये जा सकते हैं । कलेक्टर ने इस योजना का जिले के अल्पसंख्यक समुदाय के कक्षा ग्यारहवीं से पी.एच.डी. तक के विद्यार्थियों से लाभ लेने की अपेक्षा की है । उन्होंने संबंधित विकासखंड शिक्षा अधिकारियों और शैक्षणिक संस्थाओं के प्रमुख/प्राचार्यो को विद्यार्थियों से प्राप्त आवेदन पत्रों को समय पर अग्रेषित करने तथा सहायक आयुक्त आदिवासी विकास को आवेदन पत्रों का परीक्षण कर पात्र विद्यार्थियों को लाभान्वित करने के निर्देश दिये हैं ।
सहायक आयुक्त आदिवासी विकास श्री बृजेशचन्द्र पाण्डे ने बताया कि अल्पसंख्यक पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के विद्यार्थियों को भारत में कहीं पर भी अध्ययन करने के लिये छात्रवृत्ति दी जायेगी । यह छात्रवृत्ति कक्षा 11 से पी.एच.डी तक शासकीय/मान्यता प्राप्त स्कूल/कॉलेज/इंस्टीट¬ूट/तकनीकी एवं व्यवसायिक (आई.टी.आई/ आई.टी.सी) पाठ¬क्रमों (जो ग़्क्ज्च्र् से मान्यता प्राप्त हो) तक तथा वे तकनीकी कोर्स जो मेरिट कम मीस छात्रवृत्ति के अन्तर्गत नहीं आते हैं, उन छात्र/छात्राओं को शिक्षा जारी रखने हेतु दी जायेगी । उन्होंने बताया कि इस छात्रवृत्ति के लिए विद्यार्थियों को पिछली कक्षा की परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा तथा इस छात्रवृत्ति को प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को किसी अन्य छात्रवृत्ति /शिष्यवृत्ति को प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी। छात्रवृत्ति हेतु छात्र के माता-पिता /अभिभावक की वार्षिक आय समस्त श्रोतों से दो लाख से अधिक नहीं होना चाहिये । छात्रवृत्ति के लिए चयन प्रक्रिया में प्राप्तांकों के स्थान पर न्यूनतम आय सीमा के छात्रों को वरीयता दी जावेगी । कुल छात्रवृत्तियों में से 30 प्रतिशत छात्रवृत्तियाँ छात्राओं के लिए आरक्षित है । छात्राओं की अनुपलब्धता की स्थिति में छात्रवृत्तियाँ अन्य छात्रों को उनकी छात्रवृत्ति स्वीकृत की जायेगी । एक परिवार के अधिकतम दो बच्चों को ही छात्रवृत्ति स्वीकृत की जावेगी । वे विद्यार्थी जिन्हें पूर्व वर्ष में छात्रवृत्ति प्राप्त हुई है, अपनी छात्रवृत्ति के नवीनीकरण हेतु निर्धारित आवेदन पत्र भरे और गत वर्ष प्राप्त चेक की छायाप्रति अवश्य लगाये । आवेदन पत्र के साथ विगत कक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र/अंकसूची, मूल निवासी पत्र, अल्पसंख्यक होने संबंधी प्रमाण का घोषणा पत्र और आय प्रमाण पत्र का घोषणा पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा । चाहे गए प्रमाण पत्र संलग्न नहीं होने पर छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी । अपूर्ण आवेदन पत्र/निर्धारित प्रारुप में आवेदन नहीं किये जाने तथा आवेदन पत्र की प्रत्येक कंडिकाओं की पूर्ण जानकारी नहीं देने पर भी छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी । विभाग द्वारा सभी प्राप्त आवेदनों का विवरण डाटा ऐन्ट्री कर कार्यालय की वेवसाइट पर उपलब्ध कराया जायेगा । वे विद्यार्थी जो प्रथम बार इस छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर रहे हैं, अपना आवेदन पत्र निर्धारित आवेदन पत्र में ही अपनी शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रमुख/प्राचार्य से अग्रेषित कराकर सहायक आयुक्त आदिवासी विकास को निर्धारित तिथि तक प्रस्तुत कर सकते हैं ।
क्रमांक 102/888/ओपीएस/एमआर/
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सांसद की अनुशंसा पर 6 निर्माण कार्यो के लिए
6 लाख रुपये स्वीकृत
कलेक्टर डॉ. पवन कुमार शर्मा द्वारा जिले के सांसद श्री कमलनाथ की अनुशंसा पर जारी वित्तीय वर्ष में सांसद स्थानीय द्वोत्र विकास योजना के अन्तर्गत 6 निर्माण कार्यो के लिए 6 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदाय करते हुये 3 लाख रुपये का आवंटन क्रियान्वयन एजेंसियों को जारी किया गया है तथा सभी कार्य 30 सितम्बर 2011 तक पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये हैं। कलेक्टर डॉ. शर्मा ने बताया कि जिले के सांसद श्री कमलनाथ की अनुशंसा पर जिले के विकासखंड हर्रई के ग्राम बारगीटोला, चिलक और खिरकीघाट में एक-एक रंगमंच निर्माण कार्य के लिए 50-50 हजार रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति और 25-25 हजार रुपये का आवंटन, बिछुआ के ग्राम आमाकुई में धरमाजी के मकान से ग्राम स्वराज भवन तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य के लिए डेढ़ लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति और 75 हजार रुपये का आवंटन तथा नगर पंचायत चांदामेटा बुटरिया के वार्ड क्रमांक 14 में सीसी रोड निर्माण कार्य के लिए 2 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति और एक लाख रुपये का आवंटन एवं वार्ड क्रमांक 15 में मोक्षधाम के शेड निर्माण कार्य के लिए एक लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति और 50 हजार रुपये का आवंटन प्रदान किया गया है ।
क्रमांक 103/889/बीएम/एमआर/
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जिले में अभी तक 409.4 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज
जिले में अभी तक 409.4 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है, जबकि गत वर्ष इस अवधि तक 348.9 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज की गर्ई थी। जिले में पिछले 24 घंटों के दौरान प्रात: 8 बजे तक 18.2 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज की गई है जिसमें छिन्दवाड़ा में 16.4 मि.मी., मोहखेड में 22.2,तामिया में 13,अमरवाडा में 22.2,चौरई में 1.2, हर्रई में 26.4, सौंसर में 4,पांढुर्ना में 18.2, बिछुआ में 9.2, परासिया में 39.1 और जुन्नारदेव में 29 मि.मी. वर्षा शामिल है । अधीक्षक भू-अभिलेख ने बताया कि जिले में 20 जुलाई तक 409.4 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज की गई है, जिसमें विकासखंड छिन्दवाड़ा में 377.4 मि.मी., मोहखेड में 354.6, तामिया में 374.9, अमरवाडा में 946, चौरई में 350.4, हर्रई में 460.8, सौंसर में 379, पांढुर्ना में 266, बिछुआ में 160.4, परासिया में 409 और जुन्नारदेव में 447.6 मि.मी. वर्षा दर्ज की गई है।
क्रमांक 104/890/बीएम/एमआर/
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उपभोक्ताओं के लिए प्राप्त खाद्यान्न आवंटन पुनरावंटित
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राज्य शासन से माह सितम्बर और अक्टूबर का खाद्यान्न तथा माह जून से अक्टूबर तक ए.पी.एल. मद में खाद्यान्न का तदर्थ आवंटन प्राप्त हुआ है जिसे जिले की सभी शासकीय उचित मूल्य दुकानों को पुनरावंटित कर दिया गया है । उपभोक्ता निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं ।
जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि प्राप्त आवंटन में से माह सितम्बर के लिए बी.पी.एल. मद में 25 हजार 786.50 Ïक्वटल गेहूँ और 6 हजार 448 Ïक्वटल चांवल, ए.ए.वाय. मद में 13 हजार Ïक्वटल 50 किलो गेहूँ और 4 हजार 500.50 Ïक्वटल चांवल एवं ए.पी.एल.मद में 13 हजार 410 Ïक्वटल गेहूँ तथा माह अक्टूबर के लिए बी.पी.एल.मद में 21 हजार 144 Ïक्वटल गेहूँ और 5 हजार Ïक्वटल चांवल, ए.ए.वाय. मद में 13 हजार Ïक्वटल 50 किलो गेहूँ और 4 हजार 500.50 Ïक्वटल चांवल एवं ए.पी.एल. मद में 10 हजार 190 Ïक्वटल गेहूँ पुनरावंटित किया गया है । उपभोक्ताओं को प्रति राशन कार्ड बी.पी.एल. मद में माह सितम्बर में 20 किलोग्राम गेहूँ और 5 किलोग्राम चांवल एवं माह अक्टूबर में 16 किलोग्राम गेहूँ और 4 किलोग्राम चांवल, ए.ए.वाय. मद में माह सितम्बर और अक्टूबर में 26 किलोग्राम गेहूँ और 9 किलोग्राम चांवल तथा ए.पी.एल. मद में माह सितम्बर और अक्टूबर में 5 किलोग्राम गेहूँ प्रदाय किया जायेगा । इसके अलावा ए.पी.एल. मद में उपभोक्ताओं के लिए माह जून से अक्टूबर तक 37 हजार 550 Ïक्वटल गेहूँ का तदर्थ आवंटन भी पुनरावंटित किया गया है तथा प्रति माह प्रति राशन कार्ड 3.50 किलोग्राम के मान से उपभोक्ताओं को गेहूँ प्रदाय किया जायेगा । इस संबंध मं सभी उचित मूल्य दुकानदारों को आदेश जारी कर दिये गये हं ।
क्रमांक 105/891/ओपीएस/एमआर/
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