जिला जन सम्पर्क कार्यालय छिन्दवाडा(म.प्र.)
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मध्यप्रदेश के पत्रकारों के लिये व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना
10 अगस्त तक बुलाये आवेदन-पत्र
मध्यप्रदेश के पत्रकारों के हक में राज्य सरकार एक और अहम फैसले पर जल्द अमल करने जा रही है। इसके तहत प्रदेश के सभी पत्रकारों को किसी दुर्घटना के चलते सुरक्षा कवच हासिल हो जाएगा। इस उद्देश्य से लागू की जा रही व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना में सरकार प्रीमियम की 75 प्रतिशत भरपाई खुद करेगी। योजना के अन्तर्गत आवेदन-पत्र 10 अगस्त तक अंशदान की राशि के साथ जिला जनसम्पर्क कार्यालय में जमा किये जा सकते हैं।
इन पत्रकारों को मिलेगा फायदा
दुर्घटना के सेफ्टी-कव्हर में अधिकाधिक पत्रकारों को शामिल किया जा रहा है। इसके चलते प्रदेश के शहरी ही नहीं, ग्रामीण अंचल तक में काम कर रहे पत्रकारों को बीमा योजना का फायदा मिल सकेगा। इनमें संचार प्रतिनिधि के बतौर काम कर रहे सभी ऐसे पत्रकार, संवाददाता, फोटो-ग्राफर और कैमरामेन शामिल होंगे जो किसी गैर-सरकारी समाचार एजेंसी, टेली-विजन चैनल, नेट-मीडिया या समाचार-पोर्टल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अलबत्ता, इन पत्रकारों का मध्यप्रदेश में निवास करना और उनका कार्यक्षेत्र इसी प्रदेश में होना जरूरी होगा। इसी तरह इनकी उम्र 21 से 70 साल के बीच होनी जरूरी होगी।
एक लाख रुपये का होगा बीमा
योजना पर अमल को लेकर जन-सम्पर्क विभाग जल्द ही केन्द्र सरकार की सार्वजनिक उपक्रम बीमा कंपनी से करार करने जा रहा है। इस बीमे की कुल रकम एक लाख रुपये तय की गई है। इसकी सालाना तयशुदा प्रीमियम राशि 110 रुपये का 75 प्रतिशत हिस्सा 82.50 रुपये जन-सम्पर्क विभाग चुकायेगा और शेष 25 प्रतिशत राशि 27.50 रुपये संबंधित पत्रकार को जमा करनी होगी। यह बीमा एक साल के लिये होगा और यह अवधि पूरी होने के पहले फिर अगले साल के लिये इसका नवीनीकरण होगा।
तयशुदा प्रारूप में होगा आवेदन
योजना का लाभ लेने के इच्छुक पत्रकारों से निर्धारित प्रारूप में 10 अगस्त 2011 तक आवेदन-पत्र बुलाये गये हैं। पत्रकारों की सुविधा की दृष्टि से ये आवेदन-पत्र जिला जनसम्पर्क कार्यालय में प्रस्तुत किये जा सकते हैं ।
राज-पत्र और विभागीय वेबसाइट पर जानकारी
योजना संबंधी आवेदन-पत्र का प्रारूप, नियम और शर्ते मध्यप्रदेश राज-पत्र में प्रकाशित किये जा चुके हैं। योजना की जानकारी विभागीय वेब-साइट ध्र्ध्र्ध्र्.थ्र्द्रत्दढदृ.दृद्धढ़ पर भी उपलब्ध करवाई गई है।
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अभी तक 538.3 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज
जिले में अभी तक 538.3 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है,जबकि गत वर्ष इस अवधि तक 451.9 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज की गर्ई थी। जिले में पिछले 24 घंटों के दौरान प्रात: 8 बजे तक 17.5 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज की गई है जिसमें विकासखंड छिन्दवाड़ा में 41.8 मि.मी., मोहखेड में 40.8, तामिया में 13, अमरवाड़ा में 34, पांढुर्ना में 56.4 और परासिया में 7 मि.मी. वर्षा शामिल है।
अधीक्षक भू-अभिलेख द्वारा बताया गया कि जिले में 30 जुलाई तक 538.3 मि.मी.औसत वर्षा दर्ज की गई है जिसमें विकासखंड छिन्दवाड़ा में 554.8 मि.मी.,मोहखेड में 512.9, तामिया में 544.9, अमरवाडा में 1036.8, चौरई में 445.4, हर्रई में 571.2, सौंसर में 451.4, पांंढुर्ना में 474.6, बिछुआ में 290.8, परासिया में 516.6 और जुन्नारदेव में 550.6 मि.मी.वर्षा दर्ज की गई है।
अधीक्षक भू-अभिलेख द्वारा बताया गया कि जिले में 30 जुलाई तक 538.3 मि.मी.औसत वर्षा दर्ज की गई है जिसमें विकासखंड छिन्दवाड़ा में 554.8 मि.मी.,मोहखेड में 512.9, तामिया में 544.9, अमरवाडा में 1036.8, चौरई में 445.4, हर्रई में 571.2, सौंसर में 451.4, पांंढुर्ना में 474.6, बिछुआ में 290.8, परासिया में 516.6 और जुन्नारदेव में 550.6 मि.मी.वर्षा दर्ज की गई है।
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स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री श्री मोहोड़ आज पचमढ़ी जायेंगे
प्रदेश के स्कूल शिक्षा राज्यमंत्री श्री मोहोड़ 31 जुलाई को दोपहर 2 बजे सौंसर से प्रस्थान कर मांगुरुली जायेंगे तथा यहाँ से शाम 4 बजे प्रस्थान कर छिन्दवाड़ा- परासिया-तामिया होते हुये रात्रि 8 बजे पचमढ़ी पहुंचेंगे एवं ओल्ड होटल में रात्रि विश्राम करेंगे । आप 3 अगस्त को शाम 4 बजे पचमढ़ी से तामिया-परासिया-छिन्दवाड़ा होते हुये विकासखंड सौंसर के ग्राम मांगुरुली के लिए प्रस्थान करंगे ।
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6 निर्माण कार्यो के लिए 3.70 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदाय
सांसद स्थानीय निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत जिले के सांसद श्री कमलनाथ की अनुशंसा पर कलेक्टर द्वारा जारी वित्तीय वर्ष में जिले की जनपद पंचायत परासिया के 6 ग्रामों में 6 निर्माण कार्यो के लिए 3.70 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम किश्त के रुप में 1.85 लाख रुपये का आवंटन क्रियान्वयन एजेंसी को प्रदाय किया गया है । इन निर्माण कार्यो को दिसम्बर माह तक पूर्ण करने के निर्देश क्रियान्वयन एजेंसी को दिये गये हैं ।
कलेक्टर ने बताया कि जिले के परासिया विकासखंड के ग्राम पिंडरई और पलटवाड़ा में सी.सी. रोड निर्माण कार्य के लिए एक-एक लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति और 50-50 हजार रुपये का आवंटन, ग्राम बिजौरी गुमाई में चौपाल निर्माण कार्य के लिए 50 हजार रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति और 25 हजार रुपये का आवंटन तथा ग्राम खमराजेठू,उमरेठ और मेंडकी में चौपाल निर्माण कार्य के लिए 40-40 हजार रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति और 20-20 हजार रुपये का आवंटन प्रदाय किया गया है ।
कलेक्टर ने बताया कि जिले के परासिया विकासखंड के ग्राम पिंडरई और पलटवाड़ा में सी.सी. रोड निर्माण कार्य के लिए एक-एक लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति और 50-50 हजार रुपये का आवंटन, ग्राम बिजौरी गुमाई में चौपाल निर्माण कार्य के लिए 50 हजार रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति और 25 हजार रुपये का आवंटन तथा ग्राम खमराजेठू,उमरेठ और मेंडकी में चौपाल निर्माण कार्य के लिए 40-40 हजार रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति और 20-20 हजार रुपये का आवंटन प्रदाय किया गया है ।
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दैनिक वेतनभोगी के नियमितीकरण के संबंध में
प्रमाणित अभिलेख प्रस्तुत करने के निर्देश
प्रमाणित अभिलेख प्रस्तुत करने के निर्देश
राज्य शासन के निर्देशानुसार दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण की कार्यवाही राज्य स्तरीय छानबीन समिति के अनुमोदन उपरान्त जून 2009 में प्राप्त हुई थी । नियमितीकरण की इस प्रक्रिया के संबंध में कुछ कर्मचारियों एवं कर्मचारी संघों के माध्यम से अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं, जिनका सहायक संचालक शिक्षा की अध्यक्षता में गठित चार सदस्यीय समिति द्वारा परीक्षण किया जा रहा है । संबंधित कर्मचारी जिनके अभ्यावेदन लम्बित हैं, वे 4 अगस्त 2011 को अपने पक्ष के समर्थन में कार्यालयीन समय प्रात: 11 से शाम 5 बजे तक समिति के समक्ष प्रामणित अभिलेख प्रस्तुत कर सकते हैं ।
सहायक आयुक्त आदिवासी विकास श्री बृजेशचन्द्र पाण्डे ने बताया कि 30 जुलाई 2011 को जारी कार्यालयीन पत्र द्वारा नियमित स्थापना के कर्मचारियों की प्रोविजनल पदक्रम सूची जारी की गई है,जिसका विभागीय प्राचार्य एवं विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय के अतिरिक्त कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास में कार्यालयीन समय में अवलोकन कर अभ्यावेदन 15 दिवस के भीतर प्रस्तुत किये जा सकते हैं । इसी प्रकार छठवें वेतनमान का एरियर्स की प्रथम एवं द्वितीय किश्त का भुगतान 16 जुलाई 2011 को एवं समयमान वेतनमान प्रदाय किये जाने संबंधी आदेश 29 जुलाई 2011 को जारी किये जा चुके हैं । जिन कर्मचारियों के नाम जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण छूटे हैं, वे कार्यालय प्रमुख के माध्यम से अभ्यावेदन प्रस्तुत करें ।
सहायक आयुक्त आदिवासी विकास श्री बृजेशचन्द्र पाण्डे ने बताया कि 30 जुलाई 2011 को जारी कार्यालयीन पत्र द्वारा नियमित स्थापना के कर्मचारियों की प्रोविजनल पदक्रम सूची जारी की गई है,जिसका विभागीय प्राचार्य एवं विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय के अतिरिक्त कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास में कार्यालयीन समय में अवलोकन कर अभ्यावेदन 15 दिवस के भीतर प्रस्तुत किये जा सकते हैं । इसी प्रकार छठवें वेतनमान का एरियर्स की प्रथम एवं द्वितीय किश्त का भुगतान 16 जुलाई 2011 को एवं समयमान वेतनमान प्रदाय किये जाने संबंधी आदेश 29 जुलाई 2011 को जारी किये जा चुके हैं । जिन कर्मचारियों के नाम जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण छूटे हैं, वे कार्यालय प्रमुख के माध्यम से अभ्यावेदन प्रस्तुत करें ।